दिवाली पर पटाखों पर प्रतिबंध पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, कोई भी धर्म प्रदूषण फैलाने वाली गतिविधि को प्रोत्साहित नहीं करता

Praveen Mishra

11 Nov 2024 4:22 PM IST

  • दिवाली पर पटाखों पर प्रतिबंध पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, कोई भी धर्म प्रदूषण फैलाने वाली गतिविधि को प्रोत्साहित नहीं करता

    दिल्ली में पटाखों के इस्तेमाल के कारण दिल्ली-एनसीआर में वायु गुणवत्ता में गिरावट के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि किसी भी धर्म ने प्रदूषण पैदा करने वाली किसी गतिविधि को प्रोत्साहित नहीं किया।

    जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस एजी मसीह की खंडपीठ ने कहा “प्रदूषण मुक्त वातावरण में रहने का अधिकार प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार है जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 द्वारा संरक्षित है। हमारा मानना है कि कोई भी धर्म किसी ऐसी गतिविधि को प्रोत्साहित नहीं करता है जो प्रदूषण पैदा करती हो। अगर इस तरह से पटाखे जलाए जाते हैं तो यह नागरिकों के स्वास्थ्य के मौलिक अधिकार को भी प्रभावित करता है,"

    पिछले हफ्ते, अदालत ने दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस आयुक्त को यह बताने के लिए कहा था कि दिवाली के बाद राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु प्रदूषण "सर्वकालिक उच्च" होने के बाद दिल्ली में पटाखों पर प्रतिबंध कैसे लगाया गया था।

    अदालत ने प्रवर्तन के तरीके पर असंतोष व्यक्त करते हुए कहा कि 14 अक्टूबर को दिल्ली सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंध के आदेश को दिल्ली पुलिस ने गंभीरता से नहीं लिया। न्यायालय ने सहमति व्यक्त की कि भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल द्वारा की गई शिकायत में कुछ सार था कि प्रतिबंध देर से लगाया गया था। फिर भी, अदालत ने कहा कि दिल्ली पुलिस को सभी लाइसेंस धारकों को पटाखों की बिक्री को तुरंत रोकने के लिए सूचित करना चाहिए था।

    खंडपीठ ने कहा, ''हम दिल्ली के पुलिस आयुक्त को निर्देश देते हैं कि वह तत्काल सभी संबंधित पक्षों को सूचित करें ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रतिबंध लागू रहने के दौरान कोई भी लाइसेंसधारी पटाखे नहीं बनाएगा या पटाखे नहीं बेचेगा। दिल्ली पुलिस को तुरंत उन संस्थाओं को सूचित करना चाहिए जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सीमा के भीतर पटाखों की बिक्री और वितरण को रोकने के लिए विपणन मंच पर पटाखे ऑनलाइन बेचते हैं। हम पुलिस आयुक्त को प्रतिबंध के आदेश के कार्यान्वयन के लिए एक विशेष प्रकोष्ठ गठित करने और सभी स्थानीय पुलिस स्टेशनों के एसएचओ को साल भर प्रतिबंध लागू करने के लिए जिम्मेदार ठहराने का निर्देश देते हैं।

    अदालत ने इस बात पर भी आश्चर्य जताया कि दिल्ली सरकार ने प्रतिबंध की अधिसूचना जारी करने में 14 अक्टूबर तक की देरी क्यों की जबकि यह संभव है कि प्रतिबंध के दौरान पटाखों का वास्तव में इस्तेमाल करने वाले उपयोगकर्ताओं ने पटाखों का स्टॉक हासिल कर लिया होगा।

    दिल्ली सरकार के वकील ने कहा कि सरकार सभी हितधारकों से परामर्श करने के बाद पूरे साल प्रतिबंध बढ़ाने पर फैसला लेगी। न्यायालय ने राज्य सरकार को 25 नवम् बर को या उससे पहले उचित निर्णय लेने का निर्देश दिया।

    अदालत ने दिल्ली के पुलिस आयुक्त को प्रतिबंध को लागू करने के लिए प्रभावी कदम उठाने और 25 नवंबर से पहले एक व्यक्तिगत हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया।

    न्यायालय ने एनसीआर राज्यों की सीमा के भीतर पटाखों के निर्माण, भंडारण, बिक्री और फोड़ने पर प्रतिबंध लगाने के मुद्दे पर जवाब देने के लिए अन्य एनसीआर राज्यों को भी बुलाया। सभी राज्यों को 25 नवंबर से पहले जवाब देना होगा।

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