साक्ष्य अधिनियम की धारा 74 के तहत एफआईआर सार्वजनिक दस्तावेज़; एफआईआर के रूप में दर्ज किए गए घायल व्यक्ति के बयान को मरने से पहले दिए गए बयान के रूप में माना जा सकता है: सुप्रीम कोर्ट

Shahadat

19 Aug 2023 5:06 AM GMT

  • साक्ष्य अधिनियम की धारा 74 के तहत एफआईआर सार्वजनिक दस्तावेज़; एफआईआर के रूप में दर्ज किए गए घायल व्यक्ति के बयान को मरने से पहले दिए गए बयान के रूप में माना जा सकता है: सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने माना कि प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) साक्ष्य अधिनियम की धारा 74 के तहत परिभाषित सार्वजनिक दस्तावेज है।

    जस्टिस एसके कौल, जस्टिस एस. ओक और जस्टिस विक्रमनाथ की खंडपीठ ने पूर्व संसद सदस्य प्रभुनाथ सिंह को दोषी ठहराते हुए कहा कि घायल व्यक्ति द्वारा एफआईआर के रूप में दर्ज किए गए बयान को मरने से पहले दिए गए बयान ((Dying Declaration) के रूप में माना जा सकता है और ऐसा बयान भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 32 के तहत स्वीकार्य है।

    इस मामले में उठाए गए मुद्दों में से एक यह है कि क्या एफआईआर या बयान तहरीरी को विश्वसनीय अभियोजन साक्ष्य के रूप में साबित किया जा सकता है और यदि हां, तो एफआईआर या बयान तहरीरी को विश्वसनीय मानने के मुद्दे पर कानून की स्थिति क्या होगी? अंतिम घोषणा?

    अदालत ने कहा,

    "इस संबंध में इस न्यायालय की विभिन्न पूर्व घोषणाओं ने कानून की स्थिति को स्पष्ट कर दिया कि एफआईआर के रूप में दर्ज घायल व्यक्ति के बयान को मरने से पहले दिए गए बयान के रूप में माना जा सकता है और ऐसा बयान भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 32 के तहत स्वीकार्य है। यह भी माना गया कि मरने से पहले दिए गए बयान में पूरी घटना को शामिल नहीं किया जाना चाहिए या मामले का इतिहास नहीं बताया जाना चाहिए। इस स्थिति के लिए पुष्टि आवश्यक नहीं है; मरने से पहले दिए गए बयान दोषसिद्धि का एकमात्र आधार हो सकता है।"

    इस मुद्दे पर कि क्या एफआईआर सार्वजनिक दस्तावेज है, खंडपीठ ने विभिन्न हाईकोर्ट के फैसलों का हवाला दिया और कहा:

    "यह न्यायालय उपरोक्त दृष्टिकोण का समर्थन करता है और मानता है कि एफआईआर साक्ष्य अधिनियम की धारा 74 के तहत परिभाषित सार्वजनिक दस्तावेज है।"

    अदालत ने स्पष्ट किया कि कोई भी सार्वजनिक दस्तावेज़ केवल पेश किये जाने के तथ्य से सिद्ध नहीं होता।

    न्यायालय ने निम्नलिखित टिप्पणियां कीं:

    1. "जब इस पर कोई आपत्ति की जाती है तो इसे सबूत के सामान्य तरीके से साबित किया जाता है। अदालत आमतौर पर किसी तथ्य को साबित मान लेती है, जब दस्तावेज़ और उसके सामने मौजूद सबूतों पर विचार करने के बाद यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि दस्तावेज़ में जो कहा गया है वह विश्वसनीय है। दस्तावेज़ प्रथम दृष्टया क्या कहता है, साथ ही दस्तावेज़ का गवाह सामग्री के बारे में क्या बताता है और दस्तावेज़ कैसे तैयार/लिखा गया।"

    2. "ट्रायल कोर्ट की सामान्य प्रथा के अनुसार और मामले में लागू सामान्य नियमों (आपराधिक) के अनुसार, किसी आपराधिक मामले की किसी भी जांच और सुनवाई के दौरान दायर और प्रस्तुत किए गए सभी कागजात और दस्तावेजों को 'पेपर नंबर' के रूप में और साक्ष्य के स्तर पर चिह्नित किया जाता है। जब किसी वस्तु, हथियार, सामग्री, 105 या दस्तावेज़ को साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जाता है तो इसे प्रदर्शन के रूप में चिह्नित किया जाता है, चाहे वह किसी भी तरीके से हो या तो वर्णमाला के उपयोग से या संख्याओं के उपयोग से (आमतौर पर उदाहरण के रूप में) अभियोजन साक्ष्य के लिए -का और बचाव साक्ष्य के रूप में एक्स-खा)।"

    3. "साक्ष्य के चरण में जब किसी दस्तावेज़/कागज़ को औपचारिक रूप से साक्ष्य के रूप में पेश किया जाता है तो न्यायालय दो बुनियादी पहलुओं को देखता है। पहला, न्यायालय के रिकॉर्ड पर दस्तावेज़ का अस्तित्व और दूसरा, इसका प्रमाण इसके निष्पादन या इसकी सामग्री को अपेक्षित ज्ञान रखने वाले गवाह द्वारा पर्याप्त रूप से पेश किया जाता है, जिसके बाद प्रश्न में दस्तावेज़ को प्रदर्शन के रूप में चिह्नित किया जाता है। किसी भी दस्तावेज़ को साक्ष्य के रूप में प्रदर्शित करने के चरण में दस्तावेज़ में जो कहा गया है उसकी सच्चाई विचार नहीं किया जाता। इसे क्रॉस एक्जामिनेशन के बाद ट्रायल में अंतिम मूल्यांकन के लिए खुला छोड़ दिया जाता है और दस्तावेज़ के अस्तित्व और सामग्री के बारे में गवाह की पूरी गवाही को ट्रायल के दौरान उभरने वाले विभिन्न अन्य कारकों के साथ संयोजन में तौला जाता है। अंतिम मूल्यांकन चरण में ट्रायल कोर्ट यह निष्कर्ष निकालता है कि दस्तावेज़ सच बोलता है या नहीं और यह तय करता है कि अंतिम निर्णय के लिए इसे कितना महत्व दिया जाए। दूसरे शब्दों में अंतिम निर्णय के समय न्यायालयों द्वारा इसके साक्ष्य मूल्य का विश्लेषण किया जाता है।

    केस टाइटल- हरेंद्र राय बनाम बिहार राज्य | लाइव लॉ (एससी) 664/2023 | आईएनएससी 738/2023

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