आठ सप्ताह के अंदर पेंशन योजना को अंतिम रूप दें: सुप्रीम कोर्ट ने KSRTC को फटकार लगाई
LiveLaw News Network
2 Sept 2021 4:06 PM IST
सुप्रीम कोर्ट ने केरल राज्य सड़क परिवहन निगम (KSRTC) को आठ सप्ताह के भीतर पेंशन योजना को अंतिम रूप देने का निर्देश दिया।
जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस एमएम सुंदरेश की बेंच ने कहा कि अगर ऐसा नहीं होता है तो सचिव और निगम प्रमुख दोनों कोर्ट में मौजूद रहेंगे।
अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 27.10.2021 को पोस्ट किया।
यह मामला KSRTC के ड्राइवर, कंडक्टर और मैकेनिक के पदों पर नियुक्त लोगों की पेंशन की गणना का मुद्दा उठाते हैं।
इससे पहले कोर्ट ने सरकार को इसके लिए विशेष योजना तैयार करने का समय दिया था।
पिछले महीने जब यह मामला पीठ के सामने आया तो राज्य सरकार ने कहा कि वह निगम के परामर्श से एक योजना बनाने की प्रक्रिया में है। बुधवार को फिर से स्थगन की मांग की गई।
अदालत ने आदेश में कहा,
"अपीलकर्ता के विद्वान वकील के अनुरोध पर, अंतिम अवसर के रूप में आठ सप्ताह का समय दिया जाता है। इसके विफल होने पर संबंधित सचिव और अपीलकर्ता निगम के प्रमुख दोनों अदालत में मौजूद रहेंगे।"
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