फाइनल ईयर लॉ स्टूडेंट को अब AIBE XIX के लिए रजिस्ट्रेशन की अनुमति: BCI ने सुप्रीम कोर्ट में बताया

Shahadat

25 Oct 2024 3:26 PM IST

  • फाइनल ईयर लॉ स्टूडेंट को अब AIBE XIX के लिए रजिस्ट्रेशन की अनुमति: BCI ने सुप्रीम कोर्ट में बताया

    बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) ने सुप्रीम कोर्ट में सूचित किया कि 25 सितंबर की अपनी हालिया अधिसूचना के अनुसार, उसने फाइनल ईयर लॉ स्टूडेंट को अखिल भारतीय बार परीक्षा (AIBE XIX) में बैठने की अनुमति दी। न्यायालय ने यह भी कहा कि अगले वर्ष की AIBE के लिए नए दिशा-निर्देश जल्द ही संबंधित हितधारकों के समक्ष रखे जाएंगे।

    चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाल और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ BCI की पिछली अधिसूचना को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें फाइनल ईयर लॉ स्टूडेंट को परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन करने से रोक दिया गया था।

    BCI के वकील ने प्रस्तुत किया कि हालिया अधिसूचना के अनुसार, BCI ने याचिकाकर्ताओं और इसी तरह के व्यक्तियों को परीक्षा में बैठने की अनुमति देने के लिए BCI को न्यायालय के पहले के अंतरिम निर्देश का अनुपालन किया।

    वकील ने कहा,

    "अगली परीक्षा के लिए नियम तैयार हैं, हमें बस हितधारकों के सामने रखना है, माननीय जज इसे 4 सप्ताह बाद प्राप्त कर सकते हैं, हमें इसे प्रस्तुत करने में सक्षम होना चाहिए।"

    उपरोक्त बातों पर ध्यान देते हुए पीठ ने अपने आदेश में दर्ज किया -

    "याचिकाकर्ता और इसी तरह के उम्मीदवार जो LL.B डिग्री कोर्स के अपने अंतिम वर्ष में हैं, उन्हें 25 नवंबर, 2024 को आयोजित होने वाली IABE के लिए रजिस्ट्रेशन करने की अनुमति दी गई। BCI के वकील ने कहा कि इस संबंध में नियम तैयार किए गए और अब हितधारकों के परामर्श की प्रक्रिया में हैं। 4 सप्ताह बाद सूचीबद्ध करें।"

    इससे पहले याचिकाकर्ताओं ने प्रस्तुत किया कि BCI का निर्णय बार काउंसिल ऑफ इंडिया बनाम बोनी फोई लॉ कॉलेज और अन्य में संविधान पीठ के फैसले के विपरीत है, जिसके अनुसार फाइल ईयर के लॉ स्टूडेंट को AIBE में उपस्थित होने की अनुमति दी जानी चाहिए। BCI ने यह भी प्रस्तुत किया कि उन्हें फाइनल ईयर के लॉ स्टूडेंट के संबंध में नियम बनाने के लिए समय चाहिए। पीठ ने कहा कि वे नियम बनाने में समय ले सकते हैं, लेकिन उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अंतिम वर्ष के लॉ छात्रों का एक साल बर्बाद न हो।

    अब मामले की सुनवाई नवंबर में होगी

    केस टाइटल: निलय राय एवं अन्य बनाम बार काउंसिल ऑफ इंडिया | डब्ल्यू.पी.(सी) नंबर 577/2024

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