'90 दिनों अवधि चूकने के बाद दाखिल हुई फाइनल रिपोर्ट, इससे पहले ही डिफॉल्ट जमानत के लिए याचिका दायर हुई ': मद्रास हाईकोर्ट ने हत्या के आरोपी को रिहा किया

LiveLaw News Network

12 Aug 2020 1:12 PM GMT

  • 90 दिनों अवधि चूकने के बाद दाखिल हुई फाइनल रिपोर्ट, इससे पहले ही डिफॉल्ट जमानत के लिए याचिका दायर हुई : मद्रास हाईकोर्ट ने हत्या के आरोपी को रिहा किया

    Madras High Court

    यह देखते हुए कि अंतिम रिपोर्ट (Final Report) 90 दिनों की वैधानिक अवधि के बाद ही दायर की गई है और अंतिम रिपोर्ट दायर करने से पहले ही, याचिकाकर्ता ने निचली अदालत में डिफ़ॉल्ट जमानत की मांग की थी, मद्रास उच्च न्यायालय ने कहा कि पिछले हफ्ते 5 महीने से हिरासत में रहे हत्या का एक आरोपी को सीआरपीसी की धारा 167 (2) के तहत जमानत पाने का हकदार है।

    न्यायमूर्ति वी भारतीदासन ने कहा कि घटना 06.03.2020 को हुई है और याचिकाकर्ता को 08.03.2020 को गिरफ्तार किया गया और उसे 09.03.2020 को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया और अब वह लगभग पांच महीने से जेल में है। एकल न्यायाधीश ने कहा य कि धारा 167 (2) के तहत 90 दिनों की वैधानिक अवधि 07.06.2020 को पूरी हो गई है, हालांकि, प्रतिवादी पुलिस ने संबंधित अदालत के समक्ष अंतिम रिपोर्ट 18.06.2020 को दाखिल की है।

    एकल पीठ ने याचिकाकर्ता के प्रस्तुतिकरण पर ध्यान दिया कि 90 दिनों की समाप्ति के बाद और प्रतिवादी पुलिस द्वारा अंतिम रिपोर्ट (Final Report) दाखिल करने से पहले ही जमानत याचिका दायर की गई थी, लेकिन मजिस्ट्रेट की अदालत ने ज़मानत याचिका खारिज कर दी।

    तदनुसार, न्यायमूर्ति भारतीदासन ने सरकारी अधिवक्ता के इस तर्क को खारिज कर दिया कि प्रतिवादी पुलिस ने जांच पूरी कर ली है और 18.06.2020 को संबंधित अदालत के समक्ष अंतिम रिपोर्ट दायर की है, और इसलिए वह वैधानिक जमानत का हकदार नहीं हैं।

    पीठ ने दर्ज किया कि याचिकाकर्ता दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 167 (2) के तहत प्रावधान को लागू करने की मांग कर रहा है, इस आधार पर कि 90 दिनों की समाप्ति के बाद भी, प्रतिवादी पुलिस द्वारा कोई अंतिम रिपोर्ट दायर नहीं की गई।

    एकल पीठ ने कहा

    "दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 57 पुलिस अधिकारी को 24 घंटे तक आरोपी को हिरासत में लेने का अधिकार देती है। हालांकि, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 167 में संशोधन के अनुसार मजिस्ट्रेट को आरोपी को पूरे पंद्रह दिनों से अधिक हिरासत में देने का अधिकार नहीं है । धारा 167 में मजिस्ट्रेट को एक व्यक्ति को हिरासत में लेने का भी अधिकार है, जबकि पुलिस द्वारा जांच की जा रही हो और इसके लिए अधिकतम अवधि निर्धारित की गई है,जिसके लिए ऐसी हिरासत का आदेश दिया जा सकता है।

    हालांकि, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 167 (2) अभियुक्त को अधिकार भी प्रदान करती है जिसमें हिरासत में दी गई अधिकतम अवधि की समाप्ति के बाद उसे जमानत पर रिहा किया जा सकता है।"

    "माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने कई निर्णयों में स्पष्ट रूप से माना है कि धारा 167 की उप-धारा (2) प्रोविज़ो को अनिश्चित काल के लिए जांच को लम्बा खींचने के लिए एक लाभदायक प्रावधान है, जो अंततः एक नागरिक की स्वतंत्रता को प्रभावित करता है।"

    पीठ ने खंडपीठ के फैसले को प्रतिबिंबित करते हुए दोहराया कि धारा 167 (2) के तहत जमानत का अधिकार एक अपरिहार्य अधिकार है और यह अभियोजन पक्ष द्वारा असफल नहीं किया जा सकता।

    पीठ ने कहा,

    "किसी भी प्रावधान के अभाव में अदालत को अवधि बढ़ाने का अधिकार नहीं होने के कारण अदालत उस अवधि का विस्तार नहीं कर सकती, जिसके भीतर किसी भी कारण से जांच पूरी होनी चाहिए। आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 167 (2) के तहत निर्धारित वैधानिक अवधि की समाप्ति के बाद अभियुक्त को हिरासत में नहीं रखा जा सकता।"

    न्यायमूर्ति भारतीदासन ने शीर्ष अदालत के 19 जून के फैसले पर भरोसा करते हुए कहा कि सरकार के लॉकडाउन प्रतिबंधों के मद्देनज़र सीमा अवधि बढ़ाने के उसका आदेश आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 167 (2) के तहत डिफ़ॉल्ट जमानत लेने के लिए किसी आरोपी के अधिकार को प्रभावित नहीं करेगा।

    इस प्रकार जस्टिस अशोक भूषण,जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस वी रामासुब्रमण्यम की बेंच ने एस कासी बनाम पुलिस इंस्पेक्टर के माध्यम से राज्य में मद्रास उच्च न्यायालय की एकल पीठ के फैसले को रद्द कर दिया, जिसमें कहा गया था कि CrPC की धारा 167 (2) के तहत आरोप पत्र दायर करने की समय सीमा भी लॉकडाउन प्रतिबंध के कारण सुप्रीम कोर्ट के सीमा अवधि विस्तार के आदेश के कारण विस्तारित हो जाएगी।

    मद्रास उच्च न्यायालय के इस फैसले के कारण यह था कि वर्तमान मामले में मजिस्ट्रेट ने याचिकाकर्ता की डिफ़ॉल्ट जमानत के लिए प्रार्थना को खारिज कर दिया था।

    न्यायमूर्ति भारतीदासन ने कहा,

    "अभी हाल ही में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने क्रिमिनल अपील संख्या 452/ 2020 ( SLP ( CRL.NO.2433 / 2020) [ एस कासी बनाम पुलिस इंस्पेक्टर के माध्यम से समयनाल्लुरपुर पुलिस स्टेशन, जिला मदुरै] 19.06.2020 को विभिन्न अन्य निर्णयों पर विचार करने के बाद, ये निर्णय सुनाया गया जिसमें यह माना गया कि एक अभियुक्त को पुलिस द्वारा आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 167 के तहत निर्धारित अधिकतम अवधि से अधिक समय तक हिरासत में नहीं रखा जा सकता है।"

    तदनुसार, एकल पीठ का विचार था कि अंतिम रिपोर्ट 90 दिनों के अंतराल के बाद दायर की गई थी और अंतिम रिपोर्ट दायर करने से पहले ही, याचिकाकर्ता ने अदालत से जमानत की मांग की थी, इसलिए याचिकाकर्ता को जमानत पर रिहा होने का अधिकार है।

    आदेश की प्रति डाउनलोड करने के लिए यहांं क्लिक करेंं



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