अफगानिस्तान की जेल में बंद अपनी बेटी के प्रत्यर्पण की मांग को लेकर पिता ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया
LiveLaw News Network
2 Aug 2021 7:35 PM IST
एक पिता ने अपनी बेटी और नाबालिग पोती के प्रत्यर्पण और प्रत्यावर्तन के लिए आवश्यक कार्यवाही के लिए निर्देश देने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक याचिका दायर की है। दोनों फिलहाल इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान की एक जेल में बंद हैं।
याचिका में भारत सरकार को अफगानिस्तान में अपने दूतावास या राजनयिक कार्यालय के माध्यम से बंदियों को राजनयिक सुरक्षा या कांउसलर सहायता प्रदान करने के लिए कदम उठाने के निर्देश देने की भी मांग की गई है।
याचिका में तर्क दिया गया है कि बंदियों को वापस लाने के लिए केंद्र सरकार की निष्क्रियता अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून के तहत अपने दायित्वों का उल्लंघन है। साथ ही मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा, 1948 (यूडीएचआर) और नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय वाचा, 1966 का भी उल्लंघन हैं।
वी.जे. द्वारा दायर याचिका के अनुसार सेबेस्टियन फ्रांसिस उनकी बेटी सोनिया सेबेस्टियन और नाबालिग नवासी के प्रत्यर्पण की मांग की जा रही है, जिन्होंने जुलाई 2016 में अफगानिस्तान में आईएसआईएस में शामिल होने के इरादे से भारत छोड़ दिया था, क्योंकि उनकी बेटी के पति ने अन्य लोगों के साथ आतंकवादी संगठन आईएसआईएस के दृष्टिकोण का प्रचार एशियाई राष्ट्रों के खिलाफ युद्ध करने का फैसला किया था।
यह कहा गया है कि याचिकाकर्ता की बेटी और नवासी केवल अपने दामाद के साथ थीं और सक्रिय रूप से लड़ाई में शामिल नहीं थीं। उनकी मृत्यु के बाद 2019 में अफगान बलों के सामने आत्मसमर्पण करना पड़ा।
याचिकाकर्ता की बेटी सहित चार भारतीय महिलाओं का YouTube पर एक वृत्तचित्र के रूप में अपलोड किए गए एक साक्षात्कार का हवाला देते हुए कहा गया कि याचिकाकर्ता की बेटी ISIS में शामिल होने के अपने फैसले पर पछता रही है और भारत वापस लौटना चाहती है और भारतीय अदालत के समक्ष निष्पक्ष ट्रायल का सामना करना चाहती है।
याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि प्रतिवादियों द्वारा बंदियों के प्रत्यावर्तन या प्रत्यर्पण की सुविधा के लिए कदम नहीं उठाना अवैध और असंवैधानिक है, क्योंकि यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 के तहत गारंटीकृत उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है।
अधिवक्ता लक्ष्मी एन कैमल और रंजीत बी मारार द्वारा दायर याचिका में आगे कहा गया कि,
"भारत ने वर्ष 2016 में अफगानिस्तान के साथ एक प्रत्यर्पण संधि में प्रवेश किया है और 24 नवंबर 2019 को काबुल में संधि के अनुसमर्थन के साधनों का आदान-प्रदान किया गया था। इसलिए प्रत्यर्पण संधि के आधार पर प्रत्येक संपर्क करने वाला राज्य दोषी व्यक्ति को प्रत्यर्पित करने के लिए सहमत हो गया है। वह एक राज्य के क्षेत्र में किए गए अपराध का आरोपी है, लेकिन दूसरे राज्य के क्षेत्र में पाया जाता है। चूंकि भारत ने प्रत्यर्पण का अनुरोध करने के लिए कदम नहीं उठाया है, इसलिए पहला बंदी और दूसरा बंदी विदेशी क्षेत्र में फंस गया है।"
याचिकाकर्ता के अनुसार, यह मुद्दा अत्यावश्यक है, क्योंकि एक बार अमेरिकी सैनिकों के उक्त राष्ट्र से चले जाने के बाद अफगानिस्तान में राजनीतिक और प्रशासनिक रूप से पर्याप्त परिवर्तन हो रहे हैं।
याचिकाकर्ता ने कहा है कि अफगानिस्तान में आईएसआईएस की हार के बाद से तालिबान अपनी धरती से अमेरिकी स्रोतों को तत्काल वापस लेने की मांग कर रहा है। इससे संयुक्त राज्य अमेरिका ने 11/9/2021 तक अफगानिस्तान से पूरी तरह से सैन्य बाहर निकलने की घोषणा की है।
इसके परिणामस्वरूप, याचिकाकर्ता का अनुमान है कि अमेरिकी सेना की वापसी के बाद तालिबान और अफगानिस्तान इस्लामी गणराज्य के बीच युद्ध छिड़ सकता है। अगर ऐसा रहा तो उनकी बेटी जैसे विदेशी आतंकी लड़ाकों को फांसी पर लटकाया जा सकता है।