केंद्र ने कहा, किसानों के पराली जलाने से 10% प्रदूषण, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 'इस पर हंगामा करना आधारहीन'

LiveLaw News Network

15 Nov 2021 6:42 AM GMT

  • केंद्र ने कहा, किसानों के पराली जलाने से 10% प्रदूषण, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, इस पर हंगामा करना आधारहीन

    सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तुत किए जाने के बाद कि पराली जलाने से दिल्ली में वायु प्रदूषण में 10% से कम योगदान होता है, किसानों के पराली जलाने पर हंगामा बिना तथ्यात्मक आधार के है।

    भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमाना, न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति सूर्यकांत की पीठ राष्ट्रीय राजधानी में बिगड़ती वायु गुणवत्ता की स्थिति को नियंत्रित करने के लिए आपातकालीन कदम उठाने की मांग करने वाले एक मामले की सुनवाई कर रही है।

    सॉलिसिटर जनरल ने केंद्र सरकार के सचिवों और दिल्ली, पंजाब और हरियाणा की सरकारों के बीच आयोजित एक आपात बैठक में विचार किए गए कई उपायों की व्याख्या करते हुए कहा कि पराली जलाने से प्रदूषण में 10% से कम योगदान होता है।

    जब सुनवाई शुरू हुई तो रिट याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह ने पंजाब में पराली जलाने का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि पंजाब में आसन्न विधानसभा चुनाव को देखते हुए सरकार कड़े कदम उठाने को तैयार नहीं है। इसलिए उन्होंने इस प्रक्रिया की देखरेख के लिए एक स्वतंत्र आयोग के गठन की मांग की।

    पीठ ने इस पर कहा कि उसका चुनाव या राजनीति से कोई लेना-देना नहीं है।

    भारत के मुख्य न्यायाधीश ने पूछा,

    "पिछले दिन भी हमने स्पष्ट किया कि हमें राजनीति से कोई सरोकार नहीं है। हम केवल प्रदूषण कम करना चाहते हैं.. चुनाव क्यों बीच में लाएं।"

    न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा,

    "हम संकट की स्थिति के बीच में हैं? हम नए समाधान नहीं निकाल सकते हैं।"

    पीठ ने तब भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से दिल्ली, पंजाब और हरियाणा सरकारों के सचिवों के साथ बैठक के परिणाम के बारे में पूछा।

    बैठक में लिए गए निर्णयों के संबंध में सोमवार सुबह दायर हलफनामे के माध्यम से एसजी ने पीठ को बताया।

    एसजी द्वारा बैठक में विचार किए गए विभिन्न कदमों को पढ़े जाने पर पीठ ने टिप्पणी की कि ये "दीर्घकालिक" कदम हैं। पीठ ने कहा कि वे जानना चाहते हैं कि आपातकालीन कदम क्या हैं।

    न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा,

    "पिछले सुनवाई पर माननीय प्रधान न्यायाधीश ने कहा था कि स्थिति आकस्मिक है। आप जो सुझाव दे रहे हैं वे केवल एक दीर्घकालिक योजना हो सकती है। दिल्ली में कितनी मशीनीकृत सड़क सफाई मशीनें उपलब्ध हैं?"

    सॉलिसिटर जनरल ने पहले प्रस्तुत किया कि प्रदूषण में पराली जलाने का योगदान लगभग 10% है।

    सॉलिसिटर जनरल ने कहा,

    "पराली जलाना प्रदूषण का प्रमुख कारण नहीं है। अब तक यह 10% है, जो मुझे बताया गया है।"

    न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा,

    "क्या आप इस बात से सहमत हैं कि पराली जलाना मुख्य कारण नहीं है? उस हंगामे का कोई वैज्ञानिक या तथ्यात्मक आधार नहीं है?"

    केंद्र सरकार द्वारा दायर हलफनामे की ओर इशारा करते हुए न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा,

    "75% प्रदूषण तीन कारकों - उद्योग, धूल और परिवहन के कारण है।"

    भारत के मुख्य न्यायाधीश ने कहा,

    "पिछली सुनवाई पर हमने उल्लेख किया कि पराली जलाना कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। शहर से संबंधित मुद्दे हैं। इसलिए यदि आप उन पर कदम उठाते हैं तो स्थिति में सुधार होगा।"

    न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा,

    "वास्तव में अब बिल्ली छिंक्के से बाहर हो गई है। किसान पराली जलाने से चार्ट के अनुसार 4% प्रदूषण होता है। इसलिए हम कुछ ऐसा लक्षित कर रहे हैं जो पूरी तरह से महत्वहीन है।"

    न्यायाधीशों ने आपस में विचार-विमर्श करने के बाद कहा कि वे कार्यपालिका द्वारा आयोजित आपात बैठक से संतुष्ट नहीं हैं।

    भारत के मुख्य न्यायाधीश ने एसजी से कहा,

    "इस तरह से हमें उम्मीद नहीं है कि एक कार्यकारी आपातकालीन बैठक होगी। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमें एजेंडा निर्धारित करना है। निर्माण गतिविधियां, बिजली, परिवहन, धूल और पराली जलाना है.. ये मुद्दे हैं। समिति बनाने के बारे में बताएं और मंगलवार शाम तक कार्य योजना को कैसे लागू किया जाए, इस बारे में तय करें।"

    सुप्रीम कोर्ट ने शनिवार को दिल्ली की बिगड़ती वायु गुणवत्ता पर गंभीर चिंता व्यक्त की थी। कोर्ट ने केंद्र सरकार को संबंधित राज्य सरकारों के साथ चर्चा के बाद स्थिति से निपटने के लिए तत्काल उपाय करने को कहा था।

    कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की थी कि यह प्रोजेक्ट करने का प्रयास किया गया कि स्टबल बर्निंग प्रमुख कारण है। साथ ही कोर्ट ने अफसोस जताया कि "किसान को कोसना अब एक फैशन बन गया है।"

    कोर्ट ने कहा था कि प्रदूषण के अन्य कारणों जैसे औद्योगिक और वाहनों से होने वाले उत्सर्जन पर ध्यान देना चाहिए।

    बेंच ने यह भी सुझाव दिया कि यदि आवश्यक हुआ तो स्थिति को संभालने के लिए दो दिन का लॉकडाउन लगाया जा सकता है।

    पीठ ने स्कूली बच्चों के स्वास्थ्य पर दिल्ली के मौजूदा वायु प्रदूषण संकट के संभावित प्रभाव के प्रति गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए दिल्ली सरकार से यह भी पूछा था कि इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं।

    सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिल्ली संकट के संबंध में की गई टिप्पणियों के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा एक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में दिल्ली सरकार ने कथित तौर पर एक सप्ताह के लिए दिल्ली में स्कूलों को बंद करने का फैसला किया है। हालांकि कक्षाएं ऑनलाइन जारी रहेंगी।

    केस शीर्षक : आदित्य दुबे (नाबालिग) बनाम भारत संघ और अन्य | डब्ल्यूपी (सी) नहीं।

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