दूसरे विवाह के लिए आईपीसी की धारा 494/ 495 के तहत शिकायत रद्द करने के लिए पिछले विवाह पर फैमिली कोर्ट के निष्कर्ष पर भरोसा किया जा सकता है : सुप्रीम कोर्ट
LiveLaw News Network
27 Jan 2022 10:08 AM IST
सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 494 और 495 के तहत आपराधिक कार्यवाही - जो कि द्विविवाह से संबंधित है - की अनुमति देने का हाईकोर्ट का फैसला, फैमिली कोर्ट के इस निष्कर्ष के बावजूद कि पत्नी की पूर्व शादी नहीं हुई थी , प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा।
अदालत ने फैमिली कोर्ट के निर्णायक निष्कर्षों के संदर्भ में टिप्पणी करते हुए कहा, ये साक्ष्य सामग्री पर भरोसा करने के समान नहीं होगा जो ट्रायल का विषय है।
यह अवलोकन इस बात पर विचार करते हुए किया गया कि वर्तमान मामले में, अपीलकर्ता पत्नी और उसका पति (द्वितीय प्रतिवादी) फैमिली कोर्ट के फैसले के पक्षकार थे और कोई भी विवादास्पद सामग्री या साक्ष्य के विवादित मुद्दे उत्पन्न नहीं हुए हैं।
न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति बेला त्रिवेदी की पीठ ने गुवाहाटी हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली एक अपील में यह टिप्पणी की, जिसमें भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 494 और 495 के तहत अपराधों के लिए उसके पति द्वारा उसके खिलाफ दायर एक शिकायत को रद्द करने की मांग वाली पत्नी की याचिका को खारिज कर दिया गया था।
भारतीय दंड संहिता की धारा 494 मौजूदा पति या पत्नी के जीवनकाल में दोबारा शादी करने के अपराध से संबंधित है और धारा 495 उस व्यक्ति से पूर्व विवाह को छिपाने के अपराध से संबंधित है जिसके साथ बाद में शादी का अनुबंध किया गया है।
अदालत ने पाया कि अपीलकर्ता और उसके पति के बीच, यह मुद्दा कि क्या उसने दूसरे प्रतिवादी के साथ विवाह में प्रवेश करने की तारीख को पहले विवाह किया था, फैमिली कोर्ट के प्रमुख जज के निर्णायक निष्कर्ष का विषय है जो अंतिम रूप प्राप्त कर चुका है।
इसके अलावा, फैमिली कोर्ट एक्ट 1984 की धारा 7(1) का स्पष्टीकरण (बी) स्पष्ट रूप से फैमिली कोर्ट को किसी व्यक्ति की वैवाहिक स्थिति का निर्धारण करने का अधिकार देता है। अधिनियम एक फैमिली कोर्ट को जिला न्यायालय का दर्जा प्रदान करता है और इसे सीआरपीसी के अध्याय IX के तहत प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट द्वारा प्रयोग करने योग्य अधिकार क्षेत्र प्रदान करता है, इस प्रकार इस तरह के निर्धारण के लिए साक्ष्य एकत्र करने में सक्षम बनाता है।
इस प्रकार, कोर्ट ने माना है कि फैमिली कोर्ट के फैसले पर भरोसा करना, जिसके पास आपराधिक शिकायत में कथित अपराध की गंभीरता का फैसला करने का अधिकार है, ट्रायल कोर्ट द्वारा सराहना के लिए बचे साक्ष्य सामग्री पर भरोसा करने के समान नहीं होगा, जैसे कि जांच रिपोर्ट को मजिस्ट्रेट को अग्रेषित करने से पहले।
बेंच ने कहा कि फैमिली कोर्ट के फैसले से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि क्या (i) अपीलकर्ता का किसी अन्य व्यक्ति के साथ पूर्व में विवाह हुआ था; और (ii) दूसरे प्रतिवादी ने फैमिली कोर्ट के समक्ष एक वैध तलाक प्राप्त किया था । तथ्य की खोज यह थी कि अपीलकर्ता की शादी के समय कोई पूर्व विवाह नहीं हुआ था।
बेंच ने कहा कि जब फैमिली कोर्ट के आदेश पर हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच के समक्ष सवाल उठाया गया था, तो उसने गैर-अभियोजन की अपील को खारिज कर दिया, जिसका अर्थ है कि फैमिली कोर्ट का आदेश जारी रहेगा। फिर भी, आक्षेपित निर्णय में यह माना गया है कि अपीलकर्ता के पहले विवाह का तथ्य एक विवादास्पद मामला है और अपीलकर्ता के खिलाफ आपराधिक शिकायत को रद्द करने से इनकार कर दिया।
इसलिए न्यायालय ने पाया कि हाईकोर्ट के एकल न्यायाधीश का इस निष्कर्ष पर पहुंचना न्यायोचित नहीं था कि यह मुद्दा कि क्या अपीलकर्ता की पूर्व शादी हुई थी या नहीं, एक 'अत्यधिक विवादास्पद मामला' है, जिस पर रिकॉर्ड पर सबूत के आधार पर विचार किया जाना चाहिए था।
न्यायालय ने पत्नी की अपील को स्वीकार करते हुए गुवाहाटी हाईकोर्ट के आक्षेपित निर्णय एवं आदेश को रद्द करते हुए अपीलकर्ता द्वारा शिकायत को रद्द करने के लिए दाखिल याचिका को स्वीकार कर लिया।
एडवोकेट फुजैल अहमद अय्यूबी, एडवोकेट इबाद मुश्ताक, एडवोकेट कनिष्का प्रसाद और एडवोकेट आकांक्षा राय के माध्यम से अपीलकर्ता की ओर से कोर्ट में पैरवी की गई। असम राज्य का प्रतिनिधित्व एएजी नलिन कोहली के माध्यम से किया गया ।
केस : मस्त रेहाना बेगम बनाम असम राज्य और अन्य
उद्धरण: 2022 लाइव लॉ ( SC) 86
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