वकीलों द्वारा एमएसीटी की फर्जी दावा याचिका : सुप्रीम कोर्ट ने परिवहन मंत्रालय को इस मुद्दे से निपटने के लिए 'वाहन' पोर्टल को आगे बढ़ाने का सुझाव दिया

LiveLaw News Network

15 Dec 2021 5:48 AM GMT

  • वकीलों द्वारा एमएसीटी की फर्जी दावा याचिका : सुप्रीम कोर्ट ने परिवहन मंत्रालय को इस मुद्दे से निपटने के लिए वाहन पोर्टल को आगे बढ़ाने का सुझाव दिया

    सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के एम नटराज को मोटर दुर्घटना दावा ट्रिब्यूनल और कामगार मुआवजा अधिनियम के तहत दायर फर्जी दावा याचिकाओं के मुद्दे से निपटने में अदालत की सहायता करने के लिए कहा। सुप्रीम कोर्ट ने नटराज को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से जानकारी लेने का सुझाव दिया कि क्या फर्जी दावों के संबंध में अखिल भारतीय समस्या को हल करने के लिए पहले से मौजूद वाहन पोर्टल को आगे बढ़ाया जा सकता है।

    बीमा कंपनी की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अतुल नंदा द्वारा दिए गए कुछ सुझावों के संक्षिप्त अवलोकन पर, न्यायमूर्ति एमआर शाह और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की पीठ ने नटराज को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से निर्देश प्राप्त करने के लिए कहा, यदि एक सेंट्रलाइज मैकेनिज्म विकसित किया जा सकता है ताकि किसी दावे के लिए महत्वपूर्ण सभी जानकारी एक ही पोर्टल पर हो सके।

    पीठ उत्तर प्रदेश में मोटर दुर्घटना दावा ट्रिब्यूनल और कामगार मुआवजा अधिनियम के तहत अधिवक्ताओं द्वारा दायर फर्जी दावा याचिकाओं से संबंधित मामले की सुनवाई कर रही थी। अन्य बातों के साथ-साथ इन मामलों की जांच के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा एक एसआईटी का गठन किया गया था।

    पिछली सुनवाई में दोषी अधिवक्ताओं के विरुद्ध कार्यवाही के लिए यूपी बार काउंसिल की निष्क्रियता से नाराज सुप्रीम कोर्ट ने यूपी बार काउंसिल के अध्यक्ष एवं सचिव को उपस्थित रहने का निर्देश दिया। शुरुआत में यूपी बार काउंसिल की ओर से पेश हुए वकील ने न्यायालय को सूचित किया कि अध्यक्ष और सचिव उसके पूर्व के आदेश के अनुपालन में उपस्थित हैं।

    याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील ने अदालत को अवगत कराया कि उसने एसआईटी के गठन के खिलाफ याचिका दायर की है, क्योंकि इसने उसके मुवक्किल के वास्तविक दावे को खारिज कर दिया था।

    "याचिकाकर्ता ने एसआईटी के गठन के खिलाफ यह याचिका दायर की है। एसआईटी का गठन 2015 में किया गया था। एसआईटी का उद्देश्य अदालत के रिकॉर्ड, वकील की फाइलों आदि की जांच करना था। कृपया उस आदेश को देखें जिसके आधार पर एसआईटी का गठन किया गया था ... एसआईटी के आने तक वकीलों के खिलाफ एफआईआर नहीं हुई थी, लेकिन... जानकारी है कि यूपी के कुछ झूठे मामले हैं... एसआईटी का गठन,जिसके आधार पर मेरा दावा खारिज कर दिया गया है...मेरे बेटे की मौत हो गई है..मेरे पास अन्य उपाय नहीं है।"

    इस मुद्दे की भयावहता को इंगित करते हुए, न्यायालय ने स्पष्ट किया कि यह व्यक्तिगत मामलों से निपट नहीं रहा है। वास्तविक दावों के खिलाफ किसी भी प्रतिकूल आदेश के मामले में, अदालत ने याचिकाकर्ता से स्वतंत्र रूप से इसे चुनौती देने के लिए कहा,

    "हम व्यक्तिगत मामलों पर विचार नहीं कर रहे हैं ... यदि कोई प्रतिकूल आदेश है, तो अपील दायर करें। आपने बड़ा मुद्दा देखा है, अदालत में क्या हो रहा है। क्या आपने डेटा देखा है जो आया है। आइए एक मामले में गलती मानते हैं। आदेश पारित हो गया है, आपको आदेश को चुनौती देनी होगी। हम एसआईटी के गठन को रद्द नहीं कर सकते।"

    वकील ने विनम्रतापूर्वक कहा,

    "माननीय न्यायालय के समक्ष मेरे कुछ प्रश्न हैं। मैंने एसआईटी के गठन को चुनौती दी है।"

    कोर्ट ने याचिकाकर्ता के वकील को आश्वासन दिया कि वह उनके द्वारा उठाए गए मुद्दों पर गौर करेगा और उन पर विचार करेगा।

    इसके बाद एसआईटी की ओर से पेश हुए वकील ने कोर्ट को बताया कि,

    "दो दिन पहले वकीलों और आरोपियों की सूची दाखिल की गई है।"

    एसआईटी द्वारा उपलब्ध कराई गई सूची में जानकारी के अभाव से असंतुष्ट पीठ ने कहा-

    "मामलों की सूची और चार्जशीट भी दायर की गई ... किस तारीख को चार्जशीट दायर की गई है, किस अदालत में चार्जशीट दायर की गई है, कुछ भी नहीं दिया गया है। मान लीजिए कि हम कुछ निर्देश जारी करना चाहते हैं ... हम कम से कम विद्वान मजिस्ट्रेट को आरोप तय करने का निर्देश दे सकते हैं ..'

    एसआईटी के वकील ने अदालत को आश्वासन दिया कि वह एक विस्तृत दस्तावेज दाखिल करेंगे।

    "मैं इसे रिकॉर्ड पर रखूंगा ... ये चार्जशीट पिछले दो महीनों में दायर की गई हैं।"

    जस्टिस खन्ना ने पूछताछ की,

    "क्या 193 के तहत मंज़ूरी आदि प्राप्त कर ली गई है?"

    एसआईटी के वकील ने कहा,

    "आज तक किसी भी मामले में इसकी आवश्यकता नहीं हुई।"

    पीठ ने आगे पूछताछ की,

    "इनमें से किसी भी मामले में प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई थी? ये मोटर दुर्घटना के दावे हैं, संबंधित प्राथमिकियां होंगी, जहां उन मामलों में चार्जशीट दायर की गई थी ?"

    एसआईटी के वकील ने अदालत को सूचित किया कि उसे अन्य मामलों की जानकारी नहीं है, लेकिन 1372 मामलों से संबंधित 92 मामलों में से 36 मामलों में चार्जशीट दायर की गई है।

    "मुझे अन्य मामलों की जानकारी नहीं है, लेकिन 1372 मामलों के संबंध में 92 मामलों में से 36 मामलों में चार्जशीट दायर की गई है।"

    जैसा कि एसआईटी के वकील ने उल्लेख किया कि यूपी में कोई भी पुलिस अधिकारी फर्जी दावों के इन मामलों में शामिल नहीं पाया गया, बेंच ने पूछा:

    "जब आप कहते हैं कि यूपी में कोई पुलिस अधिकारी शामिल नहीं है, तो पहले कुछ जांच होनी चाहिए ... यूपी की एसआईटी?"

    एसआईटी के वकील ने जवाब दिया कि, यू पी ने अफसरों पर आरोप लापरवाही का था, फर्जी दावों में शामिल होने का नहीं।

    "हां, लॉर्डशिप। लापरवाही पाई गई, उन फर्जी मामलों में संलिप्तता नहीं मिली। वाहन मालिकों के कुछ बयान नहीं लिए गए। वह लापरवाही थी ... अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू की गई है।"

    एसआईटी द्वारा जांच में खराब प्रगति से नाखुश, बेंच ने टिप्पणी की -

    "कृपया एसआईटी रिपोर्ट देखें। क्या यह चौंकाने वाला नहीं है? ... अब तक 1376 मामलों में से, 2015 में एसआईटी गठित होने के बावजूद, आप केवल 247 मामलों में जांच पूरी कर पाए हैं ... अपने अधिकारियों को बताएं, यह इन सभी चीजों को करना हमारे काम का नहीं है, पर्यवेक्षक प्राधिकरण को यह विचार करना है।"

    एसआईटी के वकील ने इस मामले में जांच एजेंसी के सामने आ रही व्यावहारिक समस्याओं के बारे में बताया। सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों में से एक यह था कि बीमा कंपनियां फर्जी दावों के मामलों में शिकायतकर्ता के रूप में कार्य करने के लिए तैयार हैं, जिससे अनुचित देरी हो रही है।

    "एसआईटी के सामने समस्या यह है कि बीमा कंपनियां प्राथमिकी में शिकायतकर्ता नहीं बन रही हैं। एसआईटी केवल प्राथमिकी दर्ज कर रही है। मैं निर्देश मांग रहा हूं, उन्हें प्राथमिकी में शिकायतकर्ता बनने दें, ताकि प्राथमिकी दर्ज की जा सके।"

    बीमा कंपनियों के इस तरह से काम करने की वजह से वाकिफ न्यायमूर्ति खन्ना ने एसआईटी के वकील से पूछा-

    "आपको इसका कारण पता है कि वे शिकायतकर्ता नहीं बनना चाहते हैं?"

    न्यायमूर्ति शाह ने स्पष्ट किया कि हमारे देश में शिकायतों का सामना करने वाले उत्पीड़न लोगों को आगे आने और शिकायत दर्ज करने के लिए हतोत्साहित करते हैं।

    "इस आचरण के कारण देश में कई बार शिकायतकर्ताओं को आरोपी के रूप में माना जाता है, और उत्पीड़न होता है, इसलिए कोई भी शिकायतकर्ता नहीं बनना चाहता ... यदि आप गारंटी देते हैं कि उत्पीड़न नहीं होगा ... यूरोपीय देशों में वे मानते हैं कि गवाह का बचाव करना उनका कर्तव्य है..."

    न्यायमूर्ति खन्ना ने आगे कहा-

    "पुलिस से ही नहीं, इसमें शामिल लोगों के पूरे वर्ग से, धमकियां मिलेंगी..."

    यह कहते हुए कि एक पुलिस अधिकारी शिकायतकर्ता के रूप में बहुत अच्छा काम कर सकता है, न्यायमूर्ति शाह ने एसआईटी को शिकायतकर्ता बनने के लिए कहा।

    "अब आप शिकायतकर्ता बन सकते हैं।"

    एसआईटी के वकील द्वारा उजागर की गई एक और समस्या यह थी कि एसआईटी में जांच अधिकारियों के दो सेट हैं - एक पूछताछ कर रहा है और दूसरा जांच कर रहा है।

    "हम जिस समस्या का सामना कर रहे हैं वह यह है कि एक आईओ जांच में शामिल है ... उसके बाद नया आईओ आएगा। हमारे पास आईओ के 2 सेट हैं, एक पूछताछ और दूसरा सेट जांच करेगा।"

    एसआईटी को जिस प्रक्रिया का पालन करना है, उसे समझाते हुए बेंच ने कहा -

    "आप वहां जांच करने के लिए हैं, उसके बाद आपको संबंधित पुलिस स्टेशन में एक रिपोर्ट दर्ज करनी होगी। उसके बाद, थाने के आईओ जांच अधिकारी होंगे।"

    एसआईटी के वकील ने जवाब दिया,

    "यहां, एसआईटी के आईओ मामले की जांच कर रहे हैं।"

    बेंच इस बात से संतुष्ट नहीं थी कि एसआईटी जांच कर सकती है।

    "यह गलत है। उनसे पूछें कि क्या इसकी अनुमति है या नहीं?"

    एसआईटी की ओर से पेश हुए वकील ने स्पष्ट किया,

    "एचसी के आदेश के अनुसार, हमें प्राथमिकी दर्ज करनी होगी और मामले की जांच करनी होगी।"

    बेंच ने टिप्पणी की,

    "यह जांच है।"

    एसआईटी के वकील ने जोर देकर कहा,

    "नहीं, लॉर्डशिप, आक्षेपित आदेश जांच कहता है।"

    जांच की धीमी प्रगति के मुद्दे पर फिर से, बेंच ने टिप्पणी की,

    "5 साल में, केवल 247 मामले कैसे।"

    देरी का स्पष्टीकरण देते हुए एसआईटी के वकील ने दोहराया -

    "इन मामलों को बीमा कंपनियों द्वारा अग्रेषित किया गया है ... क्या हम आपके आदेश में रिकॉर्ड कर सकते हैं कि उन्हें परेशान नहीं किया जाएगा। उन्हें बनने दीजिए ... उनका गवाह के रूप में होना आवश्यक है।"

    बार काउंसिल ऑफ इंडिया की ओर से पेश वकील ने बीमा कंपनियों के शिकायतकर्ता के रूप में काम करने के विचार का कड़ा विरोध किया, क्योंकि उनका मानना ​​था कि इससे वास्तविक दावों के प्रसंस्करण में देरी होगी।

    "मैं इस प्रस्ताव से सहमत नहीं होऊंगा ... अब यदि बीमा कंपनियां शिकायतकर्ता बन जाती हैं तो वे आने वाले प्रत्येक दावे के लिए रिपोर्ट भेज सकती हैं और उत्पीड़न के अलावा सभी वास्तविक दावे भी लंबित हो जाएंगे।"

    बेंच ने वकील को याद दिलाया कि यह नहीं माना जाना चाहिए कि बीमा कंपनियां झूठी शिकायत दर्ज करेंगी -

    "बीमा कंपनियों को भी यह कहने में कोई दिलचस्पी नहीं है कि हर मामला एक झूठा मामला है। 5 वर्षों के दौरान कुल मामलों की संख्या करीब 1300 है ..."

    अपनी चिंता को दोहराते हुए, बीसीआई के वकील ने प्रस्तुत किया -

    "मैं क्या कह रहा हूं कि बीमा कंपनी उन्हें शिकायत दे सकती है ... उन्हें शिकायतकर्ता नहीं बनाया जाना चाहिए ... सभी वास्तविक मामले भी मिलेंगे ... सभी राज्यों की एसआईटी को इस पर गौर करने दें।"

    पीठ ने अतुल नंदा से बीमा कंपनियों को शिकायत दर्ज करने की सलाह देने को कहा, क्योंकि इससे प्रक्रिया में तेजी आ सकती है।

    "आखिरकार आपने शिकायत भेज दी है, आप उन्हें सलाह दें। आप शिकायतकर्ता भी हो सकते हैं।"

    आवश्यक कार्रवाई करने के लिए सहमत हुए, नंदा ने संशोधित मोटर वाहन अधिनियम की धारा 159 का हवाला देते हुए अपनी दलीलें शुरू कीं, जो दुर्घटना की जानकारी प्रदान करने की प्रक्रिया से संबंधित है। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि दुर्घटना सूचना रिपोर्ट ( एआईआर) मोटर दुर्घटना दावा ट्रिब्यूनल के समक्ष दावा याचिका का आधार बनती है।

    प्रावधान की सामग्री को संदर्भ में रखने के लिए, उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय के तीन निर्णयों का भी उल्लेख किया -

    "मैं 2009 के बाद से तीन निर्णय दिखाना चाहता हूं। कृपया 2019 में मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन करें। कृपया धारा 159 (दुर्घटना के संबंध में जानकारी दी जाए)। यह कैसे शुरू होता है, इसे कैसे शुरू किया जाए….अब, एआईआर दावा याचिका का आधार बन जाती है। कृपया 166(4) देखें... एमवी अधिनियम के तहत नियम हैं।"

    नंदा ने प्रस्तुत किया कि 2007 में, जब प्रावधान पर विचार किया गया था, सुप्रीम कोर्ट ने प्रावधान के अनिवार्य कार्यान्वयन का निर्देश दिया था।

    "2007 में, इस प्रावधान पर विचार किया गया था। नकली दावे, दावों का त्वरित निपटान के पीछे विवेक था ... सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको इस प्रावधान को हर राज्य में लागू करना होगा ..."

    उन्होंने कहा, 2009 में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया था कि एआईआर को न्यायिक दुर्घटना दावा ट्रिब्यूनल को भेजा जाना है। उन्होंने आगे जोर दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने बाद में उच्च न्यायालय के आदेश का समर्थन किया था। नंदा ने बाद के घटनाक्रम को यह बताने के लिए स्पष्ट किया कि ऐसा नहीं लगता है कि राज्यों ने सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों का पालन किया है।

    "2009 में दिल्ली उच्च न्यायालय, एक बहुत ही संतुलित दृष्टिकोण में, आया और निर्धारित किया कि जब भी कोई दुर्घटना होती है, तो आपको एक पुलिस अधिकारी के रूप में धारा 159 के अनुपालन में इसे अधिकार क्षेत्र के दुर्घटनाओं के दावे को अग्रेषित करना चाहिए ... ये निर्देश एक राजेश त्यागी फैसले में निहित हैं, जिसे 2009 में सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी मिली। जस्टिस रवींद्रन ने कहा… आप दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्देश का ईमानदारी से पालन करेंगे… इसके बाद 2020 में जे सीकरी ने दोहराया, पालन नहीं किया गया। उन तथ्यों को सत्यापित करना चाहिए… इतना ही नहीं, जे कौल द्वारा 2021 का नवीनतम आदेश। कृपया देखें, अगर ऐसा किया जाता है, तो नकली दावा क्यों होगा। क्योंकि हमारे पास दावा याचिका और दुर्घटना के बीच बहुत अधिक समय है…अब , यह नवीनतम है। मैं रोकथाम के बारे में बात कर रहा हूं, मैं बाद में उपाय पर आऊंगा। आपको राज्यों से पूछना चाहिए कि उन्होंने 2007 के बाद क्या किया है ... ये दिशा- निर्देश हैं: अधिकार क्षेत्र के पुलिस स्टेशन को दुर्घटना की रिपोर्ट ट्रिब्यूनल और बीमाकर्ता को पहले 48 घंटों के भीतर ईमेल या एक समर्पित वेबसाइट पर रिपोर्ट करनी चाहिए ... ऐसे दावों के निर्णय के लिए घायल / मृत व्यक्ति, कानूनी वारिस, उनकी उम्र , मृतक की आयु और वह किस प्रकार के रोजगार में था, की पहचान आवश्यक है। यदि ये सामग्रियां हैं तो मोटर वाहन ट्रिब्यूनल के लिए 30 दिनों में आदेश पारित करना आसान हो जाता है।"

    बेंच ने कहा,

    "वाहन की भी भागीदारी हो।"

    नंदा ने इस बात पर प्रकाश डाला कि दुर्घटना और दावे के बीच समय अंतराल के कारण हेरफेर का दायरा कई गुना बढ़ गया। उन्होंने सुझाव दिया कि यदि एक दिन के भीतर दावा दायर करना अनिवार्य है, तो नकली दावों की संख्या में कमी आएगी।

    "हां, वाहन की भागीदारी, मोटर वाहन के रूप बहुत व्यापक हैं। आपको तस्वीरें क्लिक करनी होंगी ... हेरफेर करना बहुत मुश्किल है। हेरफेर तब होता है जब समय अंतराल होता है ... अगर यह 1 दिन के भीतर किया जाता है .. जिस तरह से साजिश करना और फर्जी दावे करना कम हो जाएगा।"

    बेंच ने फर्जी दावों के प्रकारों के बारे में पूछा-

    "किस तरह के नकली दावे दायर किए जाते हैं? या तो वाहन शामिल नहीं था, या कोई दुर्घटना नहीं हुई।"

    नंदा ने प्रस्तुत किया कि वह फर्जी दावों को पांच समूहों में वर्गीकृत करने में सक्षम हैं।

    "मैं इन्हें 5 में वर्गीकृत करता हूं। पहले प्रकार का मामला तब होता है जब व्यक्ति प्राकृतिक मृत्यु से मिलता है। अपने नोट में मैंने राज्यों के मामले दर्ज किए हैं, जहां एक व्यक्ति की कैंसर से मृत्यु हो गई है और एक मोटर दुर्घटना का दावा दायर किया गया है।"

    पीठ ने सुझाव दिया कि एसआईटी द्वारा फर्जी दावों के तौर-तरीकों से संबंधित जानकारी भी प्रदान की जा सकती है।

    "हम आईओ से भी पूछेंगे। उन्हें पता चल जाएगा कि फर्जी दावे कैसे दर्ज किए जाते हैं।"

    एसआईटी के वकील ने अदालत को सूचित किया,

    "एसआईटी ने फर्जी दावों के तौर-तरीकों को दर्ज किया है।"

    अपने नोट्स का उल्लेख करते हुए नंदा ने पीठ को अवगत कराया कि फर्जी दावों का मुद्दा यूपी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि एक अखिल भारतीय समस्या है।

    इसके बाद, उन्होंने फर्जी दावों के वर्गीकरण से संबंधित अपनी दलीलें जारी रखीं -

    "दूसरा, बड़ी संख्या में मामले हैं ... वाहनों का धोखाधड़ी से आरोपण होता है..तीसरा, एक ड्राइवर का झूठा आरोपण है ... कृपया देखें, कई बार दावेदार अनपढ़ होते हैं, एम्बुलेंस चेज़र होते हैं, वे दावेदारों की आपूर्ति करते हैं जो झूठे दावे दर्ज करें ... सीपीसी के विपरीत, एमवी अधिनियम में .. मेरी दुर्घटना दिल्ली में हो सकती है, मैं गुवाहाटी में दावा दायर कर सकता हूं ... अतिरंजित दावों से संबंधित गढ़ा हुआ बीमा। अपने नोट के बाद के हिस्से में मैंने सुझाव दिए हैं।"

    नंदा द्वारा कुछ सुझाव प्रस्तावित किए गए थे, जिनके बारे में उन्होंने सोचा था कि इस मुद्दे से निपटने में न्यायालय की सहायता कर सकते हैं। उन्होंने न्यायालय को सरकारी पोर्टल वाहन के बारे में सूचित किया, जिसमें पहले से ही मालिक, बीमाकर्ता और बीमा के विवरण का विवरण है। उन्होंने सिफारिश की कि उक्त पोर्टल का उपयोग एआईआर से संबंधित सूचनाओं के प्रसार के लिए किया जा सकता है, ताकि सभी को दावे से अवगत कराया जा सके।

    "अब, सौभाग्य से, प्रौद्योगिकी में सुधार हुआ है ... वाहन पोर्टल नामक कुछ है ... वाहन पोर्टल में मालिक का मोबाइल नंबर, बीमा पॉलिसी और बीमा कंपनी का विवरण है, अगर उस एआईआर के वाहन के बारे में कोई जानकारी है। अगर इसे 48 घंटे के भीतर लागू करना है तो जे कौल के आदेश के अनुसार, 48 घंटे के भीतर मालिक को पता चल जाएगा कि उसका वाहन जब्त कर लिया गया है..बीमा कंपनियां भी चल देंगी... अब, कृपया राज्यों को निर्देश दें। तीन उच्च न्यायालयों ने एसआईटी का गठन किया है - राजस्थान, गुजरात और यूपी ... जब मेरी कंपनी पंजाब गई, कि कृपया एसआईटी का गठन करें ... एचसी ने यह कहते हुए याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया कि मामला सुप्रीम कोर्ट के समक्ष लंबित है। आपको न केवल एमएसीटी, पुलिस प्रतिष्ठान, गृह विभाग, साथ ही साथ भारत सरकार के परिवहन मंत्रालय को भी अभ्यास के निर्देश देने की आवश्यकता है ... कृपया 2 निर्णय लें, (2007) 12 SCC 352 ... मैं केवल प्रासंगिक पैराग्राफ दूंगा। (2007) 12 SCC 352, प्रासंगिक पैराग्राफ 2, 5 और 10 हैं। सुप्रीम कोर्ट दिखाता है कि इसे… (2010) 6 l SCC 768 पैरा 8 और 9 में लागू नहीं किया गया है… मैं डीएचसी के एक आदेश का हवाला दूंगा। यहाँ यह निर्धारित किया गया था कि एआईआर अनिवार्य है। इस फैसले को जे रवींद्रन के आदेश में ...(2010) 2 SCC 607 ... के प्रसिद्ध फैसले में आपका अनुमोदन मिला ... प्रासंगिक पैराग्राफ, पैरा 14, निर्देश पैरा 16 में दिए गए हैं।"

    न्यायमूर्ति खन्ना ने नंदा से पूछा,

    "क्या यह सही है कि सीआरपीसी के संदर्भ में, सभी प्राथमिकी केंद्रीय सर्वर पर दर्ज की जानी चाहिए।

    नंदा ने जवाब दिया,

    "केंद्रीय सर्वर नहीं... प्रत्येक राज्य से एक पोर्टल है।"

    पिछले बयान को दोहराते हुए, न्यायमूर्ति खन्ना ने पूछताछ की,

    "सेंट्रल सर्वर एक गलत शब्द होगा, यह एक समर्पित सर्वर है ... बस इसे जांचें, अगर यह तथ्यात्मक रूप से सही है, तो मैं क्या कह रहा हूं।"

    न्यायमूर्ति शाह ने कहा,

    "सभी आवेदन ऑनलाइन किए जाने हैं, इसलिए आगे हेरफेर का कोई सवाल ही नहीं है..."

    नंदा द्वारा दिए गए सुझाव को लागू करने में कुछ व्यावहारिक कठिनाइयों की ओर इशारा करते हुए न्यायमूर्ति खन्ना ने कहा -

    "एक बार एफआईआर डेटा प्रामाणिक होने के बाद, तारीख और समय को बैकडेट नहीं किया जा सकता है। डेटा तब सभी के लिए उपलब्ध होता है ... कठिनाई यह है कि हमें एमएसीटी में सभी कर्मचारियों को अपग्रेड करना होगा ताकि वे स्वत: रजिस्टर कर सकें ... व्यावहारिक समस्या को देखें, 116 (1) के तहत आप व्यक्तिगत रूप से भी फाइल कर सकते हैं, फिर कई दावा आवेदन पंजीकृत होंगे। फिर, मान लीजिए कि एफआईआर गलत तरीके से दर्ज की गई है … जब तक हमारे पास एफआईआर का डेटा है, इसे अनिवार्य किया जाना चाहिए या कोर्ट के कर्मचारियों को इसे संलग्न करना चाहिए। "

    आगे न्यायमूर्ति शाह ने कहा,

    "अगर यह केवल एआईआर के स्तर पर है, तो इसे भेजना होगा। वह केवल दावा याचिका के उद्देश्य से है।"

    अपनी प्रस्तुतियां समाप्त करते हुए, नंदा ने न्यायालय को अवगत कराया कि दायर किए गए दावों में से 25% से 35% झूठे थे, जिसमें अतिरंजित दावे के मामले शामिल हैं।

    "केवल अनुरोध, एसएलपी जहां एसआईटी के गठन के लिए मेरी डब्ल्यूपी को खारिज कर दिया गया था ... एक विनम्र निवेदन .. अगर माई लॉर्ड्स निर्देश देते हैं कि .. एक बीमा ब्यूरो है जो डेटा एकत्र करता है। जिम्मेदार निकायों के डेटा की मेरी रीडिंग 25 से 35% नकली है। यह नकली हो सकती है क्योंकि यह पूरी तरह से नकली है या हो सकता है क्योंकि यह अतिरंजित है।"

    बेंच ने आश्वासन दिया,

    "हम आपके सुझावों पर विचार करेंगे... श्रीमान नंदा, ये नीतिगत मामले भी हैं ... इसे एक या दो जगहों पर पायलट प्रोजेक्ट के रूप में किया जा सकता है ... वे नकली दावों के बारे में गंभीर हैं जिस पर हम उनकी ( भारत संघ) प्रतिक्रिया जानना चाहते हैं।"

    एसआईटी के वकील ने उन 11 प्रकार के फर्जी मामलों को पढ़ा, जिनकी उन्होंने पहचान की थी।

    "06.12.2021 को, हमने कार्यप्रणाली दी है। 11 प्रकार के मामले हैं।"

    पीठ ने इस मामले में एएसजी, नटराज की सहायता मांगी ताकि यह देखा जा सके कि अखिल भारतीय स्तर पर फर्जी दावों के मामलों से कैसे निपटा जा सकता है।

    " नटराज, हम आपकी सहायता चाहते हैं, आप जयंत सूद से भी संपर्क कर सकते हैं, वह आपकी भी सहायता कर सकते हैं ... ये एमवी अधिनियम के साथ-साथ कामगार मुआवजा अधिनियम के तहत फर्जी याचिकाएं हैं। शुरू में इस मामले में यह पाया गया था कि यह यूपी में हो रहा है ... अब यह पूरे भारत में है। अब आपका परिवहन मंत्रालय कुछ VAHAN लेकर आया है। इसमें सुधार भी किया जा सकता है ... आप (परिवहन मंत्रालय) ऐसे फर्जी दावों को कम करने में कैसे मदद कर सकते हैं ... एक सुझाव है कि धारा 159 एआईआर के के तहत रजिस्टर रखा जाना है, 48 घंटे के भीतर पुलिस अधिकारी को संबंधित के सभी विवरण एमएसीटी कोर्ट को भेजने की आवश्यकता है। इसे दावा याचिका के रूप में माना जाएगा। यह पाया गया कि, दावा याचिका पूरे भारत में दायर की जा सकती है। अब एक कोर्ट में फाइल हो जाती है, वही बात दूसरी जगह फाइल हो जाती है और कोई नहीं जानता... क्या ऐसा नहीं हो सकता कि एआईआर का विवरण वाहन पोर्टल पर भी हो, ताकि सभी को पता चले कि यह वाहन दुर्घटना में शामिल है... कई बार फर्जी याचिका दाखिल होती हैं, उसे कैसे रोका जाए।"

    नटराज ने न्यायालय को सूचित किया,

    "हम इसके लिए एक केंद्रीकृत प्रणाली विकसित करने का प्रयास करेंगे।"

    बार काउंसिल ऑफ यूपी की ओर से पेश काउंसिल प्रस्तुत किया कि तीन अनुशासनात्मक समितियों का गठन किया गया है और सुनवाई चल रही है।

    "27.11.2021 को तीन अनुशासनात्मक समितियों का गठन किया गया है। सुनवाई चल रही है। यह आज भी हुई। मैं विनम्रतापूर्वक अनुरोध कर रहा हूं कि अध्यक्ष और सचिव वहां हैं। मैं आपकी सहायता करूंगा।"

    पीठ ने राज्य बार काउंसिल के आचरण पर जोर दिया कि वह पूरे एक साल से प्राप्त शिकायतों पर विचार नहीं करती, ताकि वह स्वचालित रूप से बीसीआई के पास जाए और उन्हें इससे राहत मिले। अपने सदस्यों के खिलाफ कोई प्रतिकूल आदेश पारित करने के कर्तव्य से बच रहे हैं।

    "हम उन्हें प्रभावित करना चाहते हैं कि वे अधिवक्ताओं के प्रतिनिधि हैं ... क्या यह पाया जा सकता है कि जब अधिवक्ता के खिलाफ शिकायतें दर्ज की जाती हैं, तो उन्हें एक वर्ष से अधिक समय तक लंबित रखा जाता है। इसलिए, धारा 36 (बी) लागू होगी। वो खेल करते हैं और यह स्वचालित रूप से बार काउंसिल ऑफ इंडिया को स्थानांतरित हो जाएगा, ताकि उन्हें कोई निर्णय न लेना पड़े। वे अपने दोस्तों को नाराज नहीं करना चाहते हैं। यूपी को इसे एक वर्ष के भीतर निपटाना है ... केवल असाधारण मामलों में जब यह एक वैध कारण के लिए निपटारा नहीं किया जाता है, केवल तभी आवश्यक है कि हम स्थानांतरित करें…। हम उन्हें प्रभावित करना चाहते थे कि इस संस्था की शुद्धता उनके हाथों में है - बार काउंसिल ऑफ स्टेट और बार काउंसिल ऑफ इंडिया।"

    अध्यक्ष एवं सचिव की ओर से बार काउंसिल ऑफ यूपी के वकील ने खेद व्यक्त करते हुए दोहराया,

    "मैं उपस्थित रहूंगा। यदि माई लॉर्डस उन्हें (अध्यक्ष और सचिव) छोड़ देते हैं।"

    बेंच को परसों यानि गुरुवार को एक विस्तृत आदेश पारित करना है।

    [मामला: शफीक अहमद बनाम आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और अन्य। एसएलपी (सी) 1110/2017]

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