पूर्व MCD मेयर शैली ओबेरॉय ने स्थायी समिति चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका वापस ली

Shahadat

14 Oct 2025 2:22 PM IST

  • पूर्व MCD मेयर शैली ओबेरॉय ने स्थायी समिति चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका वापस ली

    सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में दिल्ली नगर निगम (MCD) की पूर्व मेयर शैली ओबेरॉय द्वारा दायर याचिका को वापस लेने की अनुमति दी, जिसमें उन्होंने 27 सितंबर, 2024 को हुए MCD स्थायी समिति के छठे सदस्य के चुनाव को चुनौती दी थी। इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने जीत हासिल की थी।

    जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस एएस चंदुरकर की खंडपीठ ने 9 अक्टूबर को इस संबंध में आदेश पारित किया।

    शैली ओबेरॉय का कार्यकाल नवंबर 2024 में समाप्त हो गया था। BJP के राजा इकबाल सिंह ने इस वर्ष अप्रैल में नए मेयर के रूप में कार्यभार संभाला।

    अक्टूबर, 2024 में पिछली सुनवाई के दौरान, कोर्ट ने दिल्ली के उपराज्यपाल द्वारा चुनाव कराने के लिए "जल्दबाजी" में निर्देश जारी करने के तरीके पर सवाल उठाया। खंडपीठ ने कहा कि हालांकि शुरू में उसका भी मानना ​​था कि अनुच्छेद 32 के तहत याचिका सुनवाई योग्य नहीं है, फिर भी कुछ गंभीर मुद्दे हैं जिन पर विचार करने की आवश्यकता है।

    दिल्ली की महापौर ने याचिका दायर कर दावा किया कि स्थायी समिति का चुनाव उपराज्यपाल के निर्देशों के आधार पर हुआ था। नगर आयुक्त, जो एक आईएएस अधिकारी हैं, ने बैठक बुलाई।

    उनके अनुसार, यह अवैध है, क्योंकि केवल MCD के महापौर ही निगम बैठक की तिथि, समय और स्थान तय कर सकते हैं, जहां स्थायी समिति का चुनाव होता है।

    दिल्ली नगर निगम प्रक्रिया एवं कार्य संचालन विनियम, 1958 के विनियम 51 का हवाला देते हुए कहा गया कि स्थायी समिति का चुनाव महापौर की अध्यक्षता में निगम बैठक में होना चाहिए। इसके अलावा, विनियम 3 (2) में निर्दिष्ट किया गया कि ऐसी बैठकों की तिथि, समय और स्थान केवल महापौर द्वारा ही तय किया जा सकता है। यह कहा गया कि MCD Act की धारा 76 में निर्दिष्ट है कि इन बैठकों के लिए पीठासीन अधिकारी महापौर या उनकी अनुपस्थिति में उप महापौर होना चाहिए।

    हालांकि, निर्वाचित महापौर के बजाय आईएएस अधिकारी को बैठक का पीठासीन अधिकारी बनाया गया, जो याचिकाकर्ता का तर्क है कि घोर अवैध और असंवैधानिक है।

    छठे सदस्य का पद BJP की कमलजीत सहरावत के लोकसभा में निर्वाचित होने के कारण रिक्त हुआ।

    केस टाइटल: शैली ओबेरॉय बनाम दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के उपराज्यपाल कार्यालय एवं अन्य, W.P.(C) संख्या 649/2024

    Next Story