प्रत्येक सीनियर वकील को अपने चैंबर में हाशिए पर रहने वाले समुदाय से कम से कम एक सदस्य की भर्ती कर उसका मार्गदर्शन करना चाहिए: जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा

Shahadat

11 Sept 2023 11:17 AM IST

  • प्रत्येक सीनियर वकील को अपने चैंबर में हाशिए पर रहने वाले समुदाय से कम से कम एक सदस्य की भर्ती कर उसका मार्गदर्शन करना चाहिए: जस्टिस पी.एस. नरसिम्हा

    सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस पीएस नरसिम्हा ने हाशिये पर पड़े समुदायों को आगे बढ़ाने के लिए कानूनी बिरादरी द्वारा आवश्यक प्रयासों के बारे में बात करते हुए सुझाव दिया कि प्रत्येक सीनियर वकील को अपने चैंबर में हाशिए पर रहने वाले समुदाय से कम से कम एक सदस्य को भर्ती करना चाहिए और उसका मार्गदर्शन करना चाहिए। हालांकि, उन्होंने यह कहते हुए चेतावनी दी कि इस तरह के मार्गदर्शन के साथ कुछ धैर्य और गरिमा की आवश्यकता होती है; अन्यथा, इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

    उन्होंने आगे कहा कि इसे प्रतीकात्मकता की तरह नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि इसके लिए मानवतावादी दृष्टिकोण की आवश्यकता है। इस प्रथा को बार काउंसिल ऑफ इंडिया के नियमों के माध्यम से संस्थागत बनाया जा सकता है। जब तक इस तरह की प्रथा को संस्थागत नहीं बनाया जाता, तब तक बार के सीनियर मेंबर्स के स्वैच्छिक कार्य बड़े बदलाव का कारण बन सकते हैं, क्योंकि हाशिए पर रहने वाले समुदायों के युवा पेशेवर, जिनका हम आज मार्गदर्शन करते हैं, भविष्य में सफल पेशेवर बन सकते हैं और दुनिया भी बदल सकते हैं।

    जस्टिस नरसिम्हा ने विमुक्त दिवस के अवसर पर 'संवैधानिक लोकतंत्र में हाशिए पर पड़े लोगों के लिए न्याय' शीर्षक से व्याख्यान देते हुए ये उल्लेखनीय सुझाव दिए।

    व्याख्यान की विस्तृत रिपोर्ट यहां देखी जा सकती है।

    जस्टिस नरसिम्हा ने शुरुआत में ठक्कर को लिखे बीआर अम्बेडकर के पत्र का हवाला देते हुए कहा,

    “स्पृश्यों और अस्पृश्यों को कानून द्वारा एक साथ नहीं रखा जा सकता- निश्चित रूप से अलग निर्वाचन क्षेत्रों के लिए संयुक्त निर्वाचन क्षेत्रों को प्रतिस्थापित करने वाले किसी भी चुनावी कानून द्वारा ऐसा नहीं किया जा सकता। एकमात्र चीज़ जो उन्हें एक साथ रख सकती है, वह है प्यार। मेरी राय में केवल पारिवारिक न्याय के बाहर ही प्रेम की संभावना खुल सकती है। यह देखना अस्पृश्यता विरोधी लीग का कर्तव्य होना चाहिए कि स्पृश्य व्यक्ति के ऐसा करने में विफल रहने पर अछूत को न्याय दे।”

    जस्टिस नरसिम्हा ने इसके बाद कहा कि बीआर अंबेडकर के भाईचारे के विचार से प्रेरित होकर "मैं प्रस्ताव करता हूं कि जिन समुदायों पर अत्याचार किया गया है, उनके साथ संस्थागत सहानुभूति के सार के साथ व्यवहार किया जाना चाहिए।"

    उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि सत्ता में बैठे लोगों की सहानुभूति, पितृसत्तात्मक या उद्धारकर्ता मुद्दे में नहीं बदलनी चाहिए। इस प्रकार, हमें अपने विचार थोपने के बजाय हाशिए पर मौजूद समुदायों के सामने आने वाले मुद्दों को समझना और उन पर विचार करना चाहिए। इसके अलावा, हमें हाशिये पर पड़े समुदायों के सदस्यों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए, जिन्हें बचत की आवश्यकता है; बल्कि हमें उनके साथ समान नागरिक के रूप में व्यवहार करना चाहिए, जो इस बात के प्रति सचेत हैं कि उन्हें क्या चाहिए।

    उन्होंने आगे कहा कि हमें केवल समस्या को पहचानने तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए; हमें अपने विशेषाधिकारों पर सवाल उठाने के लिए भी सक्रिय कदम उठाने चाहिए।

    उन्होंने स्पष्ट किया,

    “क्या हमें वह अतिरिक्त आनंद लेना चाहिए? ये वह सवाल हैं, जो हमें पूछने की ज़रूरत है।”

    "उन लोगों के लिए सम्मानजनक जगह बनाएं, जिन्हें चैंबर्स से बाहर रखा गया है।"

    उन्होंने बताया कि कानूनी पेशे में हमें बहुसंख्यकों के बराबर हाशिये पर पड़े समुदाय का प्रतिनिधित्व करने के लिए बहुत काम करना है। इसे मजबूत करने के लिए उन्होंने बार एसोसिएशन की एक रिपोर्ट का हवाला दिया, जिसमें इस पेशे में प्रवेश करने वाले दलित समुदाय के व्यक्तियों के सामने आने वाली बाधाओं पर प्रकाश डाला गया है। रिपोर्ट के अनुसार, ऐसी बाधाओं का सामना अन्य अल्पसंख्यकों जैसे महिलाओं, विकलांग लोगों, आदिवासियों और गैर-अधिसूचित जनजातियों को भी करना पड़ता है।

    जस्टिस नरसिम्हा ने इस पर कहा कि हमें कानूनी बिरादरी में हाशिए पर रहने वाले समुदायों के स्टूडेंट और पेशेवरों के लिए जगह बनानी चाहिए। हमें बार और बेंच में हाशिये पर पड़े समुदायों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व करने के लिए कदम उठाने चाहिए। व्यक्तियों, संस्थानों, फर्मों और स्टार्ट-अप को इस तरह से आगे बढ़ने की जरूरत है कि वे हाशिए पर रहने वाले समुदायों को आगे बढ़ाने में अतिरिक्त प्रयास करें।

    इस पृष्ठभूमि में उन्होंने कहा,

    "हमें कानूनी पेशे को और अधिक समावेशी बनाने के लिए प्रयास करने की जरूरत है।"

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