"हर राजनीतिक दल ने जश्न मनाया है" : सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात के गृह सचिव को COVID-19 दिशानिर्देशों के अनुपालन के लिए हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया
LiveLaw News Network
19 Jan 2021 2:04 PM IST
राज्य में 14 जनवरी मकर संक्रांति / उत्तरायण उत्सव के कारण कथित तौर पर COVID नियमों के उल्लंघन के बाद, सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को गुजरात सरकार के मुख्य सचिव (गृह) को अदालत के 3 दिसंबर, 2020 के उस आदेश के अनुपालन के लिए एक हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया जिसमें राज्य को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया था कि भारत संघ और गुजरात राज्य द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार मास्क पहनने और सामाजिक दूरियां बनाए रखने के लिए सख्ती से लागू किया जाए।
अदालत ने कहा कि पुलिस अधिकारी और अन्य प्रशासनिक अधिकारी यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि दिशानिर्देशों का बारीकी से पालन किया जाए और जो कोई भी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है, ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ जुर्माने की उचित कार्रवाई की जाए।
जस्टिस अशोक भूषण ने मंगलवार को कहा,
"हर राजनीतिक दल ने जश्न मनाया है। यह पार्टी अध्यक्ष द्वारा समर्थकों (निर्देशों के बारे में) को सूचित करने के लिए था। हम खुद (उल्लंघन) के 10 उदाहरण दे सकते हैं!"
न्यायमूर्ति भूषण की अध्यक्षता वाली पीठ 2 दिसंबर, 2020 को गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा जारी किए गए अंतरिम निर्देशों के खिलाफ राज्य सरकार की एसएलपी पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें कहा गया था कि कोई भी व्यक्ति किसी सार्वजनिक जगह पर फेस मास्क / कवर का उपयोग नहीं करता है और / या सामाजिक दूरी के COVID प्रोटोकॉल का उल्लंघन करता है, स्थानीय अधिकारियों द्वारा संचालित किसी भी COVID देखभाल केंद्र में सामुदायिक सेवा करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने 3 दिसंबर, 2020 को उक्त निर्देश पर रोक लगा दी थी।
3 दिसंबर, 2020 को, गुजरात राज्य के लिए, एसजी तुषार मेहता ने तर्क दिया था कि आपदा प्रबंधन अधिनियम और गुजरात राज्य के तहत जारी किए गए दिशानिर्देशों के तहत सभी व्यक्तियों द्वारा मास्क पहनने की आवश्यकता है और सामाजिक दूरी का पालन करना है। उन्होंने आगे कहा कि गुजरात राज्य में उन व्यक्तियों से 1000 / - रुपये के जुर्माने की वसूली के दिशानिर्देश है, जो सार्वजनिक स्थानों पर मास्क न लगाकर दिशानिर्देशों का उल्लंघन कर रहे हैं।
उन्होंने आगे कहा था कि भारत संघ और गुजरात राज्य के दिशानिर्देशों का पालन अनिवार्य रूप से किया जाना चाहिए और लागू किया जाना चाहिए, लेकिन उच्च न्यायालय द्वारा जारी किए गए निर्देश कठोर और असम्बद्ध हैं। उन्होंने आगे कहा था कि ऐसे दिशानिर्देश लागू किए जाते हैं तो उन लोगों के लिए स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं पैदा कर सकते हैं जो पूर्वोक्त दिशानिर्देशों के अधीन हैं।
हाईकोर्ट ने निर्देश दिया था कि ड्यूटी प्रकृति में गैर-चिकित्सा होनी चाहिए और इसमें सफाई, गृह व्यवस्था, खाना पकाने और भोजन परोसने में मदद, रिकॉर्ड तैयार करना, डेटा भरना आदि गतिविधियां शामिल हो सकती हैं। ऐसी सामुदायिक सेवा कम से कम 5-15 दिनों की अवधि के लिए प्रतिदिन 4-6 घंटे होनी चाहिए, जो भी अधिकारी इसे उपयुक्त और आवश्यक मानें।
शीर्ष अदालत ने 3 दिसंबर, 2020 को एसएलपी पर नोटिस जारी करने का निर्देश दिया था,
"सॉलिसिटर जनरल, श्री तुषार मेहता के प्रस्तुतिकरण को ठोस मानते हुए , हम दिनांक 02.12.2020 के निर्णय के पैरा 13 में जारी किए गए निर्देशों पर रोक लगाते हैं। हालांकि, हम निर्देश देते हैं कि अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह के माध्यम से गुजरात राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि भारत संघ के साथ-साथ गुजरात राज्य द्वारा जारी किए गए मास्क पहनने और सामाजिक दूरी के दिशानिर्देशों को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए गए हैं और पुलिस अधिकारी और अन्य प्रशासनिक अधिकारी यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि दिशानिर्देशों का गहनता से पालन किया जाए और जो भी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है, ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ जुर्माने की कार्रवाई सहित कार्रवाई की जानी चाहिए।"
उत्तरायण के त्योहार के दौरान COVID19 के प्रसार को रोकने के लिए, राज्य सरकार ने 8 जनवरी को उच्च न्यायालय के समक्ष पेश किया था, कि अन्य बातों के साथ, निम्नलिखित निर्देशों को सख्ती से लागू करने की आवश्यकता है :
1. सार्वजनिक स्थानों / खुले मैदानों / सड़कों पर जमा होने और पतंग उड़ानें की अनुमति नहीं है।
2. यह उचित है कि इस बार, उत्तरायण का त्यौहार केवल परिवार के करीबी सदस्यों के साथ प्रतिबंधित तरीके से मनाया जाए।
3. बिना मास्क के किसी को भी पतंगबाजी के लिए भवन / फ्लैट की छत पर इकट्ठा होने की अनुमति नहीं है। यह भी अनिवार्य है कि वे सामाजिक दूरी के मानदंड का सख्ती से पालन करें और वहां सैनिटाइज़र की व्यवस्था रखें।
4. आवासीय सोसाइटी में भवन / फ्लैट या खुले मैदान या फ्लैट/ भवन की छतों पर सोसाइटी के निवासियों के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को अनुमति नहीं दी जाएगी।
5. आवासीय सोसाइटी में भवन / फ्लैट की छतों या खुले मैदान में लोगों का बड़ा जमावड़ा निषिद्ध है।
राज्य ने प्रस्तुत किया था कि 2020 में उत्तरायण त्योहार में पतंग उड़ाने का कारोबार 600 करोड़ रुपये से अधिक का था और ये 1, 25, 000 परिवारों का भरण पोषण करता है और यह एक साल में उनकी एक ही फसल होती है।
यह आग्रह किया गया था कि पतंग के निर्माण के हित को ध्यान में रखते हुए, पतंग उड़ाने को इन प्रतिबंधों के अधीन रखा जा सकता है।
उच्च न्यायालय ने 8 जनवरी को निर्देश दिया था,
"प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद, हमें लगता है कि राज्य की ओर से हमारे सामने रखे गए निर्देश उचित हैं। राज्य तदनुसार खंड संख्या 4 में एक ही संशोधन के साथ आवश्यक परिपत्र और आदेश जारी कर सकता है। इसे खंड संख्या 4 में जोड़ा जा सकता है कि: शर्त के किसी भी उल्लंघन के मामले में संबंधित सोसाइटी के सचिव / निवासी कल्याण संघ (RWA) को जिम्मेदार और जवाबदेह माना जाएगा।"