अस्पताल में हर मौत चिकित्सकीय लापरवाही नहीं : सुप्रीम कोर्ट

Avanish Pathak

10 Sep 2022 11:15 AM GMT

  • सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली

    सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के एक आदेश को बरकरार रखा, जिसमें कहा गया था कि, "अस्पताल के संस्थागत वातावरण में हर मौत आवश्यक चिकित्सा देखभाल की कमी की काल्पनिक धारणा पर आधारित चिकित्सा लापरवाही नहीं है।"

    जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस जेबी पारदीवाला की सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ एनसीडीआरसी की ओर से पारित एक निर्णय और आदेश के खिलाफ दायर एक सिविल अपील पर सुनवाई कर रहे थे। अपील में कथित चिकित्सा लापरवाही और सेवा में कमी की शिकायतों को इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि मामला निर्णायक रूप से स्थापित नहीं किया गया था।

    एनसीडीआरसी के समक्ष शिकायतकर्ता ने यह प्रस्तुत किया था कि उसके पति को कैजुअल्टी एंट्रेंस की ओर से से अस्पताल लाया गया था। वह उल्टी की शिकायत कर रहे थे।

    कैजुअल्टी वार्ड में जांच के बाद उन्होंने फिर उल्टी की और सांस फूलने की शिकायत की। डॉक्टरों ने मरीज को एक इंजेक्शन लगाया जिसके बाद उसे ऐंठन होने लगी और वह बेहोश हो गया। परिवार को कैजुअल्टी वार्ड से बहुत ही अनियंत्रित तरीके से निकाला गया और बताया गया कि मरीज की धमनियों में 70% ब्लॉकेज है।

    शिकायतकर्ता ने प्रस्तुत किया कि अस्पताल के कर्मचारियों से बार-बार हृदय रोग विशेषज्ञ को बुलाने का अनुरोध करने के बावजूद, उन्हें नहीं बुलाया गया। आधी रात के करीब मरीज को आईसीयू में स्थानांतरित कर दिया गया और 1.06 बजे मरीज को मृत घोषित कर दिया गया।

    शिकायतकर्ता ने अस्पताल और स्टाफ के खिलाफ मामला दर्ज कर आरोप लगाया था कि उसके पति की मौत के कारण का कोई उचित स्पष्टीकरण नहीं दिया गया था, कोई उचित रिकॉर्ड नहीं दिया गया था और इलाज आकस्मिक तरीके से किया गया था।

    उन्होंने 18% ब्याज के साथ 7 करोड़ रुपये मुआवजा और मानसिक पीड़ा के लिए 3 करोड़ रुपये की मांग की थी।

    अस्पताल और स्टाफ ने इलाज में लापरवाही के आरोप को खारिज किया। उन्होंने प्रस्तुत किया कि यह तथ्य कि रोगी मधुमेह से पीड़ित था, रोगी और उसकी पत्नी ने छुपाया था। एनसीडीआरसी के समक्ष यह प्रस्तुत किया गया कि हृदय रोग विशेषज्ञ की देखरेख में अस्पताल और संपूर्ण कार्डियोलॉजी और क्रिटिकल केयर टीम द्वारा उचित प्रक्रिया का पालन किया गया था, हालांकि रोगी को रिवाइव नहीं किया जा सका और उसकी मृत्यु हो गई।

    अस्पताल और कर्मचारियों की ओर से बताया गया कि रोगी को लाए जाने पर उसे मतली और अम्लता के लिए एक इंजेक्शन दिया गया और ईसीजी परीक्षण किया गया, जो एक कार्डियोलॉजी डॉक्टर द्वारा देखा गया था, जो उस समय ड्यूटी पर था और उसे कुछ सूक्ष्म परिवर्तन दिखे जिसके बाद वरिष्ठ डॉक्टर को तुरंत सूचित किया गया।

    बाद में रोगी को सांस लेने में तकलीफ हुई और उसे दिल का भीषण दौरा पड़ा। स्टाफ ने मरीज को रिवाइव करने के सभी प्रयास किए लेकिन असफल रहे और मरीज को मृत घोषित कर दिया गया।

    यह भी प्रस्तुत किया गया था कि शिकायतकर्ताओं ने दुर्भावनापूर्ण इरादे से एनसीडीआरसी से संपर्क किया था। एनसीडीआरसी ने पक्षों की दलीलें सुनने और सुप्रीम कोर्ट द्वारा लिए गए फैसलों को ध्यान में रखते हुए याचिका खारिज कर दी थी।

    एनसीडीआरसी के आदेश से व्यथित शिकायतकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जहां पीठ ने अपने आदेश में कहा कि, "जब तक अपीलकर्ता उचित चिकित्सा की कमी को स्थापित करने में सक्षम नहीं हैं, तब तक न्यायालय के लिए डॉक्टरों के निर्णय के संबंध में अन्य अनुमान लगाना संभव नहीं होगा। चिकित्सा लापरवाही का खुलासा करने वाली ऐसी किसी भी सामग्री के अभाव में, हमें कोई औचित्य नहीं लगता है एनसीडीआरसी द्वारा लिए गए दृष्टिकोण से भिन्न दृष्टिकोण बनाएं।" इस तरह कोर्ट ने अपील खारिज कर दी।

    केस टाइटल: देवरकोंडा सूर्य शेष मणि बनाम केयर अस्पताल, INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES- CA 4596/2022

    साइटेशन : 2022 लाइव लॉ (SC) 753

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