'प्रत्येक मध्यस्थ को कानूनी रूप से प्रशिक्षित नहीं किया जा सकता है, कुछ निर्णय समानता पर आधारित होते हैं': सुप्रीम कोर्ट ने मध्यस्थ अवॉर्डों में न्यायिक हस्तक्षेप के दायरे के बारे में बताया
Avanish Pathak
23 Sept 2023 5:31 PM IST
सुप्रीम कोर्ट ने माना है कि मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 28(3) का उल्लंघन करने के लिए एक मध्यस्थ अवॉर्ड को रद्द करते समय, यह माना जाना चाहिए कि मध्यस्थ को अनुबंध की शर्तों की उचित व्याख्या करने का अधिकार है। मध्यस्थ की व्याख्या अवॉर्ड को रद्द करने का आधार नहीं हो सकती, क्योंकि अनुबंध की शर्तों का निर्माण अंततः मध्यस्थ को तय करना है। धारा 28(3) के तहत, अवॉर्ड को केवल तभी रद्द किया जा सकता है यदि मध्यस्थ इसकी व्याख्या उस तरीके से करता है जैसा कोई निष्पक्ष सोच वाला उचित व्यक्ति नहीं करेगा।
सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ में जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एमएम सुंदरेश शामिल थे।
मध्यस्थता अधिनियम की धारा 28(3) अनिवार्य रूप से मध्यस्थ न्यायाधिकरण को अनुबंध की शर्तों के अनुसार और लेनदेन पर लागू व्यापार के उपयोग पर विचार करके मामलों का फैसला करने के लिए बाध्य करती है।
पृष्ठभूमि
अपीलकर्ता ने हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच के आदेश के खिलाफ अपील दायर की, जिसके तहत मध्यस्थता न्यायाधिकरण द्वारा पारित अवॉर्ड को मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 37 के तहत रद्द कर दिया गया था।
सुप्रीम कोर्ट का फैसला
न्यायालय के समक्ष मुद्दा यह था कि मध्यस्थता अधिनियम की धारा 34 के तहत मध्यस्थता अवॉर्ड पारित होने के बाद न्यायालय किस हद तक हस्तक्षेप कर सकता है।
मध्यस्थता अधिनियम की धारा 34 उन आधारों को बताती है जिन पर न्यायालय द्वारा एक मध्यस्थ अवॉर्ड को रद्द किया जा सकता है। रद्द करने का एक आधार यह है कि यदि अवॉर्ड "भारत की सार्वजनिक नीति के विपरीत है"।
ओएनजीसी लिमिटेड बनाम सॉ पाइप्स लिमिटेड, (2003) 5 एससीसी 705 में सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि सार्वजनिक नीति के निम्नलिखित आधारों पर धारा 34 के तहत एक अवॉर्ड को रद्द किया जा सकता है-
“(ए) भारतीय कानून की मौलिक नीति; या (बी) भारत के हित; या (सी) न्याय या नैतिकता, या (डी) इसके अलावा, अगर यह स्पष्ट रूप से अवैध है।
बेंच ने एसोसिएट बिल्डर्स बनाम दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, (2015) 3 एससीसी 49 में अपने पहले के फैसले पर भरोसा किया, जिसमें यह देखा गया कि मध्यस्थ अवॉर्ड के लिए पब्लिक पॉलिसी परीक्षण, न्यायालय को अपील की अदालत के रूप में कार्य करने और तथ्यों की त्रुटि को ठीक करने का अधिकार क्षेत्र नहीं देता है।
खंडपीठ ने कहा कि एक मध्यस्थ न्यायाधिकरण साक्ष्य की गुणवत्ता और मात्रा का अंतिम स्वामी है। किसी अवॉर्ड को केवल इस आधार पर अमान्य नहीं माना जा सकता कि उसे बहुत कम या कोई साक्ष्य नहीं दिया गया है। प्रत्येक मध्यस्थ के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह न्यायाधीश की तरह कानून में प्रशिक्षित हो। भले ही निर्णय न्यायसंगत और निष्पक्ष होते हुए समानता से ऊपर पारित किए जाते हैं, लेकिन ऐसे निर्णयों को मनमानी का आरोप लगाकर खारिज नहीं किया जा सकता है।
न्याय और नैतिकता की अवधारणा भिन्न-भिन्न है
बेंच ने न्याय और नैतिकता की अवधारणाओं के बीच अंतर किया। जब कोई अवॉर्ड अदालत की अंतरात्मा को झकझोर देता है, उदाहरण के लिए जहां दावेदार ने अपने दावे को प्रतिबंधित कर दिया है, लेकिन मध्यस्थ न्यायाधिकरण ने औचित्य के किसी भी उचित आधार के बिना अधिक राशि का फैसला दिया है, तो यह न्याय के खिलाफ होगा। हालांकि, नैतिकता अवैध और अप्रवर्तनीय समझौतों को कवर करेगी लेकिन हस्तक्षेप केवल तभी होगा जब कोई बात अदालत की अंतरात्मा को झकझोर दे।
धारा 28(3) का उल्लंघन कब अवॉर्ड रद्द करने का आधार बन जाता है?
पेटेंट अवैधता के अर्थ की व्याख्या इस प्रकार की गई, (ए) भारत के मूल कानून का उल्लंघन जो मामले की जड़ तक जाता है और प्रकृति में तुच्छ नहीं है; (बी) जब मध्यस्थ मध्यस्थता अधिनियम की धारा 31(3) के उल्लंघन में अवॉर्ड देने में कोई कारण नहीं देता है; और (सी) मध्यस्थता अधिनियम की धारा 28(3) का उल्लंघन जो मध्यस्थता न्यायाधिकरण को अनुबंध की शर्तों के अनुसार और लेनदेन पर लागू व्यापार के उपयोग पर विचार करके मामलों का फैसला करने के लिए अनिवार्य बनाता है।
धारा 28(3) के उल्लंघन के संबंध में, यह माना जाना चाहिए कि मध्यस्थ को अनुबंध की शर्तों की उचित व्याख्या करने का अधिकार है। मध्यस्थ की व्याख्या अवॉर्ड को रद्द करने का आधार नहीं हो सकती, क्योंकि अनुबंध की शर्तों का निर्माण अंततः मध्यस्थ को तय करना है। धारा 28(3) के तहत, अवॉर्ड को केवल तभी रद्द किया जा सकता है यदि मध्यस्थ इसकी व्याख्या उस तरीके से करता है जैसा कोई निष्पक्ष दिमाग वाला उचित व्यक्ति नहीं करेगा।
बेंच ने माना कि विचाराधीन अवॉर्ड स्पष्ट रूप से अवैध है क्योंकि इसमें निष्कर्ष पर पहुंचने और दी गई राशि की गणना करने में तर्क का अभाव है। अवॉर्ड को रद्द करने के हाईकोर्ट के आदेश को बरकरार रखा गया और अपील खारिज कर दी गई।
केस टाइटल: बाटलीबोई एनवायर्नमेंटल इंजीनियर्स लिमिटेड बनाम हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और अन्य
साइटेशन: 2023 लाइवलॉ (एससी) 817; 2023INSC850