ग्राहक को सुरक्षाकर्मी मुहैया कराने वाली निजी सुरक्षा एजेंसी पर भी ईपीएफ के प्रावधान लागू : सुप्रीम कोर्ट 

LiveLaw News Network

3 Dec 2020 7:43 AM GMT

  • ग्राहक को  सुरक्षाकर्मी मुहैया कराने वाली निजी सुरक्षा एजेंसी पर भी ईपीएफ  के प्रावधान लागू : सुप्रीम कोर्ट 

    सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम के प्रावधान, अपने ग्राहक को विशेषज्ञ सेवा प्रदान करने में लगी एक निजी सुरक्षा एजेंसी पर भी लागू होते हैं,अगर वो ईपीएफ अधिनियम की आवश्यकता को पूरा करती है तो।

    जस्टिस नवीन सिन्हा और जस्टिस सूर्यकांत की पीठ ने इस तरह से पैंथर सिक्योरिटी सर्विस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर अपील को खारिज कर दिया, जबकि सहायक भविष्य निधि आयुक्त के आदेश की पुष्टि करते हुए इसे ईपीएफ अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन और वैधानिक बकाया जमा करने के लिए उत्तरदायी ठहराया।

    अपील में, विवाद यह था कि चूंकि ग्राहक द्वारा वेतन का भुगतान किया गया था और जिनके उनके पास ही तैनात सुरक्षा गार्ड पर अंतिम नियंत्रण था, कंपनी इन सुरक्षा गार्डों की नियोक्ता नहीं थी और न ही वे उसके कर्मचारी थे।

    अदालत ने कहा कि निजी सुरक्षा एजेंसियां ​​(विनियमन) अधिनियम, 2005 धारा 2 (जी) के तहत एक निजी सुरक्षा एजेंसी को परिभाषित करता है, जो निजी सुरक्षा गार्डों को प्रशिक्षण सहित सुरक्षा सेवाएं प्रदान करने और किसी भी औद्योगिक या व्यवसाय उपक्रम या एक कंपनी या किसी अन्य व्यक्ति या संपत्ति को ऐसे गार्ड प्रदान करने के व्यवसाय में लगी हुई है।

    "हमें अपने दिमाग में कोई संदेह नहीं है कि अपीलकर्ता अपने ग्राहकों को भुगतान के आधार पर प्रशिक्षित और कुशल सुरक्षा गार्ड प्रदान करने की विशेष और विशेषज्ञ सेवाओं में लगे हुए हैं। यह धारणा कि अपीलकर्ता केवल सुरक्षा गार्ड प्रदान कर रहे हैं, इसका समर्थन नहीं किया जा सकता। 2005 के अधिनियम से यह पता चलता है कि अपीलकर्ता ऐसे सुरक्षा गार्डों का नियोक्ता होता है और जो उसके कर्मचारी होते हैं और अपीलकर्ता द्वारा मज़दूरी का भुगतान किया जाता है। केवल इसलिए कि ग्राहक अपीलकर्ता को एक अनुबंध के तहत पैसा देता है और बदले में अपीलकर्ता भुगतान करता है, इस तरह इसमें से सिक्योरिटी गार्ड को भुगतान करता है जो उसे ग्राहक से प्राप्त होता है, यह ग्राहक को सिक्योरिटी गार्ड का नियोक्ता नहीं बनाता है और न ही सिक्योरिटी गार्ड ग्राहक के कर्मचारी बनते हैं।"

    अदालत ने यह भी कहा कि चूंकि कंपनी ने ईपीएफ अधिनियम के तहत अधिकारियों को 2005 के अधिनियम के तहत वैधानिक रजिस्टर उपलब्ध नहीं कराया है, इसलिए यह माना जाना चाहिए कि वास्तव में इसने प्रासंगिक कागजात को वापस ले लिया है।

    अपील खारिज करते हुए, पीठ ने देखा:

    "यह है कि ईपीएफ अधिनियम के प्रावधान एक निजी सुरक्षा एजेंसी पर लागू होते हैं, जो ईपीएफ अधिनियम की आवश्यकता को पूरा करते हुए अपने ग्राहक को विशेषज्ञ सेवा प्रदान करने में लगी हुई है। यह सवाल ग्रुप 4 सिक्यूरिटीस गार्डिंग लिमिटेड बनाम कर्मचारी भविष्य निधि अपीलीय ट्रिब्यूनल और अन्य, 184 (2011) डीएलटी 591, जी4 एस सिक्योर सॉल्यूशंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड बनाम क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त और अन्य,आईएलआर 2018 कर्नाटक 2527, उड़ीसा स्टेट बेवरेजेस कॉरपोरेशन लिमिटेड बनाम क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त और अन्य, 2016 एलएलआर 413, रोमा हेन्नी सिक्योरिटी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड बनाम सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज, ईपीएफ ऑर्गनाइजेशन, 2012 एससीसी ऑनलाइन डीईएल 3597, सर्वेश सिक्योरिटी सर्विसेज लिमिटेड बनाम दिल्ली विश्वविद्यालय, 2017 SCC ऑनलाइन डीईएल 12209 में चर्चा से अछूता नहीं रहा है।"

    मामला: अन्य सुरक्षा सेवा प्राइवेट लिमिटेड बनाम एम्प्लॉयस प्रोवाइड फ़ाउंड ऑर्गनाइजेशन [CIVIL APPEAL NOs.44344435 ऑफ 2010]

    कोरम: जस्टिस नवीन सिन्हा और जस्टिस सूर्यकांत

    परामर्शदाता: एड. एस. सुनील, सलाहकार दिव्या रॉय

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