ईपीएफ पेंशन केस : वेतन के समानुपात में पेंशन पर हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट ने 17 अगस्त को सूचीबद्ध की

LiveLaw News Network

13 Aug 2021 6:20 AM GMT

  • सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली

    सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (12 अगस्त) को भारत संघ और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ("ईपीएफओ") द्वारा दायर याचिकाओं के उस बैच की सुनवाई स्थगित कर दी, जिसमें कहा गया था कि कर्मचारियों की पेंशन को 15,000 रुपये तक सीमित नहीं किया जा सकता है और यह अंतिम आहरित वेतन के समानुपाती होना चाहिए।

    मामलों की सुनवाई 17 अगस्त 2021 से प्रतिदिन के आधार पर की जाएगी।

    न्यायमूर्ति यूयू ललित और न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी की पीठ ने मामले की सुनवाई स्थगित करते हुए कहा,

    "हम इस मामले को हिस्सा- सुनवाई के रूप में चिह्नित करेंगे और हम इसे मंगलवार को 1 के रूप में रखेंगे। इस स्तर पर, हम कुछ भी करने में सक्षम नहीं होंगे, लेकिन इसे केवल हिस्सा-सुनवाई के रूप में सूचीबद्ध करेंगे। हम लीड मामले और मुख्य मामले में पेश होने वाले किसी भी वकील को हम पहले सुनेंगे।

    न्यायमूर्ति यूयू ललित और न्यायमूर्ति केएम जोसेफ की पीठ ने 25 फरवरी, 2021 को यह निर्दिष्ट करते हुए कि मामले को दिन-प्रतिदिन के आधार पर सुना जाएगा और प्रमुख मामलों को सूचीबद्ध करते हुए, केरल, दिल्ली और राजस्थान के उच्च न्यायालय को फैसले को लागू नहीं करने पर केंद्र सरकार और ईपीएफओ के खिलाफ अवमानना ​​​​कार्यवाही शुरू करने से प्रतिबंधित कर दिया था।

    अदालत ने अपने आदेश में कहा,

    "आगे विचार करने तक, उपरोक्त चार श्रेणियों के मामलों में पारित किसी भी आदेश को लागू करने के लिए कोई अवमानना ​​​​आवेदन नहीं लिया जाएगा।"

    न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित, न्यायमूर्तिट हेमंत गुप्ता और न्यायमूर्ति रवींद्र भट की बेंच ने 29 जनवरी, 2021 को केंद्र सरकार और ईपीएफओ को राहत देते हुए केरल हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर विशेष अनुमति याचिका को खारिज करने के अपने आदेश को वापस ले लिया था जिसने कर्मचारी पेंशन (संशोधन) योजना, 2014 को रद्द कर दिया, जिसमें अधिकतम पेंशन योग्य वेतन को 15,000 रुपये प्रति माह तक सीमित कर दिया था और प्रारंभिक सुनवाई के लिए भारत संघ और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ दायर एसएलपी को 25 फरवरी, 2021 को सूचीबद्ध किया था।

    केंद्र सरकार का तर्क था कि उच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों के परिणामस्वरूप, कर्मचारियों को पूर्वव्यापी रूप से लाभ प्रदान किया जाएगा, जो बदले में, बहुत असंतुलन पैदा करेगा।

    केरल उच्च न्यायालय 2018 का फैसला

    केरल उच्च न्यायालय ने अक्टूबर 2018 में, कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 के प्रावधानों के तहत विभिन्न प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों द्वारा दायर रिट याचिकाओं को अनुमति दी। उनकी शिकायत कर्मचारी पेंशन (संशोधन) योजना, 2014 द्वारा किए गए परिवर्तनों के साथ थी, जिसने उन्हें देय पेंशन में भारी कमी कर दी।

    कर्मचारी पेंशन (संशोधन) योजना, 2014 में क्या परिवर्तन किए गए?

    2014 संशोधन में पेंशन योजना में ये बदलाव हुए :

    1. अधिकतम पेंशन योग्य वेतन 15,000 प्रति माह रुपये तक सीमित की गई। संशोधन से पहले, हालांकि अधिकतम पेंशन योग्य वेतन केवल 6,500 प्रति माह रुपये था, उक्त संशोधन से पहले पैराग्राफ रखा गया था जिसमेंएक कर्मचारी को उसके द्वारा प्रदान किए गए वास्तविक वेतन के आधार पर पेंशन का भुगतान करने की अनुमति दी गई थी,बशर्ते उसके द्वारा लिए गए वास्तविक वेतन के आधार पर योगदान दिया गया था और उसके नियोक्ता द्वारा संयुक्त रूप से इस तरह के उद्देश्य के लिए किए गए एक संयुक्त अनुरोध से पहले। उक्त प्रोविजो को संशोधन द्वारा छोड़ दिया गया है, जिससे अधिकतम पेंशन योग्य वेतन 15,000 रुपये हो गया है। एक बाद की अधिसूचना द्वारा इस योजना में और संशोधन किया गया है, कर्मचारी पेंशन (पांचवां संशोधन) योजना, 2016 में ये प्रदान किया गया है कि मौजूदा सदस्यों के लिए पेंशन योग्य वेतन जो एक नया विकल्प पसंद करते हैं, उच्च वेतन पर आधारित होगा।

    2. मौजूदा सदस्यों पर 1.9.2014 के विकल्प का चयन को निहित किया गया है जो अपने नियोक्ता के साथ संयुक्त रूप से एक नया विकल्प प्रस्तुत करते हैं, जो प्रति माह 15,000 रुपये से अधिक वेतन पर योगदान देना जारी रखते हैं। इस तरह के विकल्प पर, कर्मचारी को 15,000 / - रुपये से अधिक के वेतन पर 1.16% की दर से एक और योगदान करना होगा। इस तरह के एक ताजा विकल्प को 1.9.2014 से छह महीने की अवधि के भीतर प्रयोग करना होगा। छह महीने की एक अवधि बीत जाने के बाद अगले छह महीने की अवधि के भीतर नए विकल्प का उपयोग करने की छूट की अनुमति देने की शक्ति क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को प्रदान की गई है। यदि ऐसा कोई विकल्प नहीं चुना गया है, तो पहले से ही मज़दूरी सीमा से अधिक में किए गए योगदान को ब्याज सहित भविष्य निधि खाते में भेज दिया जाएगा।

    3. प्रदान करता है कि मासिक पेंशन पेंशन के लिए समर्थन राशि के आधार पर 1 सितंबर, 2014 तक अधिकतम पेंशन योग्य वेतन .6,500 रुपये और उसके बाद की अवधि में अधिकतम पेंशन योग्य वेतन 15,000 रुपये प्रति माह निर्धारित किया जाएगा।

    4. उन लाभों को वापस लेने का प्रावधान करता है जहां किसी सदस्य ने आवश्यकतानुसार योग्य सेवा प्रदान नहीं की है।

    इन संशोधनों का बचाव करते हुए ईपीएफओ ​​ने केरल उच्च न्यायालय के समक्ष तर्क दिया था कि कर्मचारियों द्वारा उनके वास्तविक वेतन पर किए गए योगदान के आधार पर गणना की गई पेंशन का भुगतान पेंशन निधि को समाप्त कर देगा और योजना को असाध्य बना देगा।

    उच्च न्यायालय ने इस दलील को खारिज कर दिया और यह भी पाया कि प्रावधान ने अधिकतम पेंशनभोगी वेतन को 15,000 / - रुपये पर सीमित कर दिया है, जिससे उन व्यक्तियों को असंतुष्ट किया गया है जिन्होंने अपने वास्तविक वेतन के आधार पर किसी भी लाभ के लिए योगदान दिया है जो उनके द्वारा किए गए अतिरिक्त योगदान के आधार पर है, जो मनमाना और ठहरने वाला नहीं है।

    ईपीएफओ द्वारा दायर एसएलपी खारिज

    सीजेआई रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की पीठ ने एक अप्रैल 2019 को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा दायर एसएलपी को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि इसमें कोई योग्यता नहीं है।

    ईपीएफओ ने पुनर्विचार याचिका और केंद्र ने एसएलपी दायर की

    ये खारिज होने के बाद केंद्र ने हाईकोर्ट के उसी फैसले के खिलाफ एसएलपी दायर की और ईपीएफओ ने पुनर्विचार याचिकाएं दायर कीं। जब इन मामलों को लिया गया, केंद्र ने न्यायालय का केरल उच्च न्यायालय की एक अन्य पीठ द्वारा पारित दिनांक 21.12.2020 के आदेश की ओर दिलाया जिसके द्वारा 12.10.2018 के पहले के निर्णय की शुद्धता पर संदेह किया गया था और मामले को उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ संदर्भित किया गया था। यह प्रस्तुत किया गया था कि उच्च न्यायालय के आदेश का प्रभाव यह है कि लाभ कर्मचारियों को पूर्वव्यापी रूप से प्रदान किया जाएगा, जो बदले में, बहुत असंतुलन पैदा करेगा।

    केस: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन और अन्य बनाम सुनील कुमार बी और अन्य और जुड़े मामले

    बेंच: जस्टिस यूयू ललित और जस्टिस अजय रस्तोगी

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