ईपीएफ पेंशन केस : सुप्रीम कोर्ट ने ईपीएफओ अपीलों को तीन जजों की पीठ को संदर्भित किया

LiveLaw News Network

24 Aug 2021 6:20 AM GMT

  • ईपीएफ पेंशन केस : सुप्रीम कोर्ट ने ईपीएफओ अपीलों को तीन जजों की पीठ को संदर्भित किया

    सुप्रीम कोर्ट की दो-न्यायाधीशों की पीठ ने मंगलवार को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन और भारत संघ द्वारा दायर अपीलों को 3 न्यायाधीशों की पीठ को संदर्भित किया, जिसमें विभिन्न उच्च न्यायालयों के फैसलों को चुनौती दी गई थी, जिन्होंने कर्मचारी पेंशन (संशोधन) योजना, 2014 को रद्द कर दिया था।

    न्यायमूर्ति यूयू ललित और न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी की पीठ ने कहा,

    "हमने कहा है कि सवाल उठते हैं कि क्या ईपीएफ पेंशन योजना के पैराग्राफ 11 (3) के तहत विकल्प के लिए कट ऑफ तारीख होगी या नहीं और आरसी गुप्ता (निर्णय) के सिद्धांत लागू होंगे या नहीं। इसलिए हम इसे 3 न्यायाधीशों को संदर्भित कर रहे हैं।"

    पीठ ने संदर्भ आदेश के ऑपरेटिव भाग को पढ़ा, जिसमें संदर्भ के लिए प्रमुख प्रश्नों को इस प्रकार तैयार किया गया था:

    • क्या वर्तमान मामले में योजना के पैराग्राफ 11(3) में कट ऑफ तिथि को लागू करने की आवश्यकता है?

    • क्या आरसी गुप्ता का फैसला लागू होगा और किस हद तक?

    पीठ ने कहा कि ईपीएफओ और केंद्र द्वारा उच्च न्यायालयों द्वारा उनके फैसलों को लागू नहीं करने पर अवमानना ​​कार्रवाई से बचाने वाली अपीलों में पारित अंतरिम आदेश जारी रहेगा।

    ईपीएफओ की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सी आर्यमा सुंदरम द्वारा दिए गए सबमिशन पर विचार करते हुए दो जजों की बेंच के सामने संदर्भ का सवाल आया, जिसमें आरसी गुप्ता व अन्य बनाम क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन और अन्य मामले में सुप्रीम कोर्ट के 2016 के फैसले की शुद्धता पर संदेह किया गया था।

    पीठ ने 18 अगस्त को कहा था कि वह इस बात पर विचार करेगी कि क्या मामले को तीन-न्यायाधीशों की पीठ द्वारा सुना जाना चाहिए, क्योंकि यह आरसी गुप्ता की शुद्धता में नहीं जा सकता है जो दो न्यायाधीशों की समन्वय पीठ द्वारा दिया गया था।

    आरसी गुप्ता व अन्य बनाम क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन और अन्य जिसे अक्टूबर 2016 में दो-न्यायाधीशों की पीठ द्वारा तय किया गया था, सुप्रीम कोर्ट ने कर्मचारियों के लिए जारी रखने के लिए एक सितंबर 2014 से छह महीने की ऑप्ट-इन विंडो को असीमित पेंशन योगदान करने के लिए रद्द कर दिया था।

    ईपीएफ की अपीलों पर सुनवाई कर रही मौजूदा पीठ ने सोचा था कि क्या आरसी गुप्ता के फैसले से अलग इस मुद्दे पर विचार करना उसकी ओर से उचित होगा। यदि उक्त निर्णय के संबंध में कोई संदेह होता है, तो पीठ ने कहा था कि उचित तरीका यह हो सकता है कि इसे एक बड़ी पीठ के पास भेजा जाए।

    पीठ द्वारा आज संदर्भ आदेश सुनाए जाने के बाद, पक्षकारों की ओर से उपस्थित कुछ वकीलों, वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल, गोपाल शंकरनारायणन, आर बसंत आदि ने पीठ से आरसी गुप्ता मामले के संबंध में बिना किसी टिप्पणी के संदर्भ देने का अनुरोध किया। उन्होंने प्रस्तुत किया कि पीठ ने आरसी गुप्ता के फैसले की वैधता के संबंध में प्रतिवादियों की दलीलें नहीं सुनी हैं और यह कि आरसी गुप्ता मामले के बारे में केवल ईपीएफओ की दलीलें हैं।

    लेकिन पीठ ने कहा कि वह एक साधारण संदर्भ नहीं दे सकती है, क्योंकि ऐसा लगता था कि पीठ मामले की सुनवाई की अपनी जिम्मेदारी से बचती है।

    न्यायमूर्ति ललित ने जवाब दिया। जज ने कहा कि पूरे बैच को रेफर कर दिया गया है,

    "सरल संदर्भ एक उचित विचार नहीं है, यह ऐसा होगा जैसे हम मामले को सुनने के लिए तैयार नहीं हैं और अपनी जिम्मेदारी से बच रहे हैं। हम (आरसी गुप्ता) फैसले के गुण या दोष का फैसला नहीं कर रहे हैं।"

    पिछले आदेश

    केरल उच्च न्यायालय ने अक्टूबर 2018 में, कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1952 के प्रावधानों के तहत विभिन्न प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों द्वारा दायर रिट याचिकाओं को अनुमति दी। उनकी शिकायत कर्मचारी पेंशन (संशोधन) योजना, 2014 द्वारा किए गए परिवर्तनों के साथ थी, जिसने उन्हें देय पेंशन में भारी कमी कर दी।

    कर्मचारी पेंशन (संशोधन) योजना, 2014 में क्या परिवर्तन किए गए?

    2014 संशोधन में पेंशन योजना में ये बदलाव हुए :

    1. अधिकतम पेंशन योग्य वेतन 15,000 प्रति माह रुपये तक सीमित की गई। संशोधन से पहले, हालांकि अधिकतम पेंशन योग्य वेतन केवल 6,500 प्रति माह रुपये था, उक्त संशोधन से पहले पैराग्राफ रखा गया था जिसमेंएक कर्मचारी को उसके द्वारा प्रदान किए गए वास्तविक वेतन के आधार पर पेंशन का भुगतान करने की अनुमति दी गई थी,बशर्ते उसके द्वारा लिए गए वास्तविक वेतन के आधार पर योगदान दिया गया था और उसके नियोक्ता द्वारा संयुक्त रूप से इस तरह के उद्देश्य के लिए किए गए एक संयुक्त अनुरोध से पहले। उक्त प्रोविजो को संशोधन द्वारा छोड़ दिया गया है, जिससे अधिकतम पेंशन योग्य वेतन 15,000 रुपये हो गया है। एक बाद की अधिसूचना द्वारा इस योजना में और संशोधन किया गया है, कर्मचारी पेंशन (पांचवां संशोधन) योजना, 2016 में ये प्रदान किया गया है कि मौजूदा सदस्यों के लिए पेंशन योग्य वेतन जो एक नया विकल्प पसंद करते हैं, उच्च वेतन पर आधारित होगा।

    2. मौजूदा सदस्यों पर 1.9.2014 के विकल्प का चयन को निहित किया गया है जो अपने नियोक्ता के साथ संयुक्त रूप से एक नया विकल्प प्रस्तुत करते हैं, जो प्रति माह 15,000 रुपये से अधिक वेतन पर योगदान देना जारी रखते हैं। इस तरह के विकल्प पर, कर्मचारी को 15,000 / - रुपये से अधिक के वेतन पर 1.16% की दर से एक और योगदान करना होगा। इस तरह के एक ताजा विकल्प को 1.9.2014 से छह महीने की अवधि के भीतर प्रयोग करना होगा। छह महीने की एक अवधि बीत जाने के बाद अगले छह महीने की अवधि के भीतर नए विकल्प का उपयोग करने की छूट की अनुमति देने की शक्ति क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त को प्रदान की गई है। यदि ऐसा कोई विकल्प नहीं चुना गया है, तो पहले से ही मज़दूरी सीमा से अधिक में किए गए योगदान को ब्याज सहित भविष्य निधि खाते में भेज दिया जाएगा।

    3. प्रदान करता है कि मासिक पेंशन पेंशन के लिए समर्थन राशि के आधार पर 1 सितंबर, 2014 तक अधिकतम पेंशन योग्य वेतन .6,500 रुपये और उसके बाद की अवधि में अधिकतम पेंशन योग्य वेतन 15,000 रुपये प्रति माह निर्धारित किया जाएगा।

    4. उन लाभों को वापस लेने का प्रावधान करता है जहां किसी सदस्य ने आवश्यकतानुसार योग्य सेवा प्रदान नहीं की है।

    इन संशोधनों का बचाव करते हुए ईपीएफओ ​​ने केरल उच्च न्यायालय के समक्ष तर्क दिया था कि कर्मचारियों द्वारा उनके वास्तविक वेतन पर किए गए योगदान के आधार पर गणना की गई पेंशन का भुगतान पेंशन निधि को समाप्त कर देगा और योजना को असाध्य बना देगा।

    उच्च न्यायालय ने इस दलील को खारिज कर दिया और यह भी पाया कि प्रावधान ने अधिकतम पेंशनभोगी वेतन को 15,000 / - रुपये पर सीमित कर दिया है, जिससे उन व्यक्तियों को असंतुष्ट किया गया है जिन्होंने अपने वास्तविक वेतन के आधार पर किसी भी लाभ के लिए योगदान दिया है जो उनके द्वारा किए गए अतिरिक्त योगदान के आधार पर है, जो मनमाना और ठहरने वाला नहीं है।

    ईपीएफओ द्वारा दायर एसएलपी खारिज

    1 अप्रैल 2019 को, सीजेआई रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता और न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की पीठ ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा दायर एसएलपी को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि इसमें कोई योग्यता नहीं है।

    ईपीएफओ ने पुनर्विचार याचिका और केंद्र ने एसएलपी दायर की

    ये खारिज होने के बाद केंद्र ने हाईकोर्ट के उसी फैसले के खिलाफ एसएलपी दायर की और ईपीएफओ ने पुनर्विचार याचिकाएं दायर कीं। जब इन मामलों को लिया गया, केंद्र ने न्यायालय का केरल उच्च न्यायालय की एक अन्य पीठ द्वारा पारित दिनांक 21.12.2020 के आदेश की ओर दिलाया जिसके द्वारा 12.10.2018 के पहले के निर्णय की शुद्धता पर संदेह किया गया था और मामले को उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ संदर्भित किया गया था। यह प्रस्तुत किया गया था कि उच्च न्यायालय के आदेश का प्रभाव यह है कि लाभ कर्मचारियों को पूर्वव्यापी रूप से प्रदान किया जाएगा, जो बदले में, बहुत असंतुलन पैदा करेगा।

    केस: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन और अन्य बनाम सुनील कुमार बी और अन्य और जुड़े मामले- एसएलपी (सी) संख्या 8658-8659/2019 और जुड़े मामले

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