कोलकाता में हर अनधिकृत निर्माण से कानून के अनुसार निपटा जाए: सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाईकोर्ट से कहा

Shahadat

1 Sept 2025 10:52 AM IST

  • कोलकाता में हर अनधिकृत निर्माण से कानून के अनुसार निपटा जाए: सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाईकोर्ट से कहा

    सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कलकत्ता हाईकोर्ट से शहर में अनधिकृत निर्माणों के मुद्दे को उठाने और आम जनता के हित में उनमें से प्रत्येक से उचित तरीके से निपटने का निर्देश दिया।

    जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस केवी विश्वनाथन की खंडपीठ ने कहा,

    "अब समय आ गया है कि हाईकोर्ट व्यापक जनहित में इस मुद्दे को उठाए और यह सुनिश्चित करे कि कलकत्ता शहर में हर अनधिकृत निर्माण से कानून के अनुसार उचित तरीके से निपटा जाए।"

    यह मामला याचिकाकर्ता द्वारा स्वीकृत योजना से हटकर किए गए कुछ निर्माण से संबंधित था, जिसके संबंध में हावड़ा जिला परिषद ने प्रस्ताव पारित कर इसे हटाने का निर्देश दिया। इस प्रस्ताव में कहा गया कि याचिकाकर्ता सरकारी मानदंडों से अवगत था और ये विचलन "जानबूझकर और जानबूझकर" किए गए।

    अपने दावों के समर्थन में याचिकाकर्ता ने हावड़ा जिला परिषद उपनियम, 2005 के नियमन 2015 का हवाला दिया। हालांकि, 26.11.2024 को हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता द्वारा दायर रिट अपील को खारिज कर दिया। शिकायतकर्ता की याचिका को स्वीकार कर लिया।

    हाईकोर्ट के आदेश को याचिकाकर्ता द्वारा दी गई चुनौती को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट ने उपनियमों के साथ उचित व्यवहार किया।

    न्यायालय ने आगे कहा,

    "हम शहर भर में ऐसे अनधिकृत निर्माणों के खिलाफ उचित कार्रवाई करने में हाईकोर्ट द्वारा दिखाई गई चिंता की सराहना करते हैं।"

    अंत में जस्टिस पारदीवाला की अध्यक्षता वाली पीठ ने हाईकोर्ट से कोलकाता में अनधिकृत निर्माणों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई करने का आह्वान किया।

    उल्लेखनीय है कि मई में जस्टिस पारदीवाला और जस्टिस आर. महादेवन की खंडपीठ ने कोलकाता में एक अवैध इमारत के नियमितीकरण की मांग वाली याचिका खारिज कर दी और इस बात पर ज़ोर दिया था कि ऐसे उल्लंघनों के प्रति कोई नरमी नहीं बरती जानी चाहिए। पीठ ने कहा कि अवैध ढांचों को बिना किसी अपवाद के ध्वस्त किया जाना चाहिए। इसके बाद नियमितीकरण के सभी रास्ते बंद कर दिए जाने चाहिए।

    हाईकोर्ट ने अपनी ओर से कोलकाता पुलिस को विशेष कार्य बल गठित करने का निर्देश दिया, जो कोलकाता नगर निगम (KMC) के अधिकारियों को कलकत्ता में अनधिकृत निर्माणों को ध्वस्त करने के लिए विध्वंस अभियान चलाने में सहायता करेगा।

    2024 में कोलकाता के गार्डन रीच क्षेत्र में अनधिकृत इमारत ढह गई, जिसमें कई लोगों की मौत हो गई। इसके बाद हाईकोर्ट ने KMC को अनुशासनात्मक जांच शुरू करने और गार्डन रीच में अवैध निर्माणों की निगरानी में शामिल अधिकारियों को संभावित रूप से निलंबित करने सहित कदम उठाने का निर्देश दिया, जहां निर्माणाधीन इमारत ढह गई।

    Case Title: M/S. T.S CONSTRUCTION v. THE HOWRAH ZILLA PARISHAD, SLP(C) No. 23989/2025

    Next Story