प्रवर्तन निदेशालय को पासपोर्ट जब्त करने का अधिकार नहीं : सुप्रीम कोर्ट
LiveLaw News Network
24 Feb 2020 4:38 PM IST
सुप्रीम कोर्ट ने कहा, पासपोर्ट केवल पासपोर्ट अधिकारी ही जब्त कर सकते हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया है कि प्रवर्तन निदेशालय को पासपोर्ट जब्त करने अधिकार नहीं है। पासपोर्ट केवल पासपोर्ट अधिकारी ही जब्त कर सकते हैं।
सुप्रीम कोर्ट बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर प्रवर्तन निदेशालय की याचिका पर विचार कर रहा था। बॉम्बे हाईकोर्ट ने अपने फैसले में विशेष जज के फैसले को बरकरार रखा था, जिन्होंने अशोक रामचंदर चुगानी के पासपोर्ट, रेजिडेंट परमिट और पैन कार्ड लौटाने का निर्देश दिया था।
मामले में जस्टिस अरुण मिश्रा और जस्टिस इंदिरा बनर्जी की बेंच ने कहा:
"सुरेश नंदा बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो, (2008) 3 एससीसी 674 के मामले में इस न्यायालय के निर्णय के मद्देनजर, जिसमें इस न्यायालय ने निर्धारित किया है कि प्रवर्तन निदेशालय के पास पासपोर्ट जब्त करने का अधिकार नहीं है, केवल संबंधित पासपोर्ट प्राधिकारी ही पासपोर्ट जब्त कर सकता है। इसलिए हम बहसतलब आदेश में हस्तक्षेप करने के इच्छुक नहीं हैं।"
मामले में अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अमन लेखी ने अदालत से प्रतिवादी पर ऐसी शर्तें लगाने का आग्रह किया कि वे मामले के खात्मे तक देश नहीं छोड़ सकें, क्योंकि वह एक डच नागरिक हैं और गंभीर किस्म के अपराधों के दो मामले उनके खिलाफ लंबित हैं।
अदालत ने प्रतिवादी की विदेश यात्राओं पर दो महीने की अवधि के लिए रोक लगा दी, और कहा कि ईडी ने उपयुक्त पाबंदियों के लिए ट्रायल कोर्ट में अपील कर सकती है।
सुरेश नंदा मामले में कोर्ट ने इस मुद्दे पर विचार किया था कि क्या पुलिस, जिसके पास धारा 102 (1) सीआरपीसी के तहत पासपोर्ट को अपने कब्जे में लेने का अधिकार है, उसे पासपोर्ट जब्त करने का भी अधिकार है?
कोर्ट ने अपने जवाब में यह माना था कि पासपोर्ट जब्त करने का अधिकार पासपोर्ट अधिनियम, 1967 की धारा 10 (3) के तहत केवल पासपोर्ट प्राधिकरण के पास ही है।
कोर्ट ने कहा था: "यदि धारा 102 (1) सीआरपीसी की सीमाओं भीतर अनुमेय है, तब पुलिस के पास पासपोर्ट को अपने कब्जे में लेने का अधिकार है, हालांकि पुलिस पासपोर्ट को अपने पास लंबे समय तक रख नहीं सकती या जब्त नहीं कर सकती है।
यह केवल पासपोर्ट प्राधिकरण द्वारा पासपोर्ट अधिनियम की धारा 10 (3) के तहत ही किया जा सकता है, इसलिए, यदि पुलिस पासपोर्ट अपने कब्जे में लेती है (जिसके पास धारा 102 सीआरपीसी के तहत ऐसा करने का अधिकार है) तो इसके बाद पुलिस को पासपोर्ट को एक पत्र के साथ पासपोर्ट प्राधिकारी को स्पष्ट रूप से यह बताते हुए भेजना होगा पासपोर्ट अधिनियम के धारा 10 (3) में उल्लिखित कारणों में से किसी एक कारण से पासपोर्ट जब्त किए जाने का हकदार है।
इसके बाद पासपोर्ट प्राधिकारी को यह तय करना होगा कि पासपोर्ट को जब्त करना है या नहीं। चूंकि पासपोर्ट जब्त होने से नागरिक अधिकारों पर प्रभाव पड़ता है, इसलिए प्राधिकरण को पासपोर्ट जब्त करने से पहले संबंधित व्यक्ति को सुनने का अवसर जरूर देना चाहिए।"
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