बिजली अधिनियम| 'ट्रूइंग अप' एक्सरसाइज के दरमियान टैरिफ आदेश में संशोधन की अनुमति नहीं: सुप्रीम कोर्ट

Avanish Pathak

19 Oct 2022 4:43 PM IST

  • सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली

    सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने माना कि बिजली अधिनियम, 2003 की धारा 64 के तहत 'Truing Up' एक्सरसाइज के दरमियान किए गए टैरिफ ऑर्डर में संशोधन की अनुमति नहीं है।

    जस्टिस एस अब्दुल नजीर और जस्टिस कृष्ण मुरारी की पीठ ने बिजली के लिए अपीलीय न्यायाधिकरण के फैसले के खिलाफ बीएसईएस राजधानी पावर लिमिटेड और बीएसईएस यमुना पावर लिमिटेड द्वारा दायर अपीलों का निस्तारण करते हुए यह फैसला सुनाया।

    अपील में शामिल महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक यह था कि क्या 2003 अधिनियम की धारा 64 के तहत 'Truing Up' एक्सरसाइज के दरमियान किए गए टैरिफ आदेश में संशोधन की अनुमति है? अपीलकर्ताओं (जिनके पास वितरण लाइसेंस है), उन्होंने दिल्ली विद्युत नियामक आयोग (डीईआरसी) की ओर से 26 अगस्त 2012 को जारी टैरिफ ऑर्डर के कुछ‌ निष्कर्षों को चुनौती दी थी।

    वित्तीय वर्ष 2008-09 और वित्तीय वर्ष 2009-10 के लिए वित्तीय स्थिति और वित्त वर्ष 2011-12 के लिए कुल राजस्व आवश्यकता (एआरआर) को True Up करने के लिए टैरिफ ऑर्डर जारी किया गया था।

    'ट्रूइंग अप' कुल राजस्व आवश्यकता (ARR) के तहत निर्धारित अनुमानित/अनुमानित राशियों के खिलाफ लाइसेंसधारी द्वारा खर्च किए गए वास्तविक राशियों का समायोजन है।

    अपीलकर्ताओं की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट अरविंद पी दत्तार और ध्रुव मेहता ने तर्क दिया कि नियामक 'समायोजन प्रक्रिया में शुरू होने के बाद नियमों को बदल नहीं सकता है' और यह कि टैरिफ आदेश एक अर्ध-न्यायिक निर्धारण प्रकृति का है और यह कि True Up करने की आड़ में डीईआरसी टैरिफ आदेश में संशोधन नहीं कर सकता है। दूसरी ओर, डीईआरसी की ओर से पेश हुए सीनियर एडवोकेट निखिल नय्यर ने तर्क दिया कि टैरिफ निर्धारण एक्सरसाइज के पहलुओं में से एक 'Truing Up' की प्रक्रिया है।

    इस संबंध में अदालत ने कहा,

    "हमारी राय में 'True Up' चरण डीईआरसी के लिए लाइसेंसधारी की राजस्व आवश्यकता के प्रारंभिक अनुमानों में शामिल मूल सिद्धांतों, आधारों और मुद्दों पर नए सिरे से पुनर्विचार करने का अवसर नहीं है। 'Truing Up' एक्सरसाइज टैरिफ निर्धारण की पद्धति/सिद्धांतों को पूर्वव्यापी रूप से बदलने और मूल टैरिफ निर्धारण आदेश को फिर से खोलने के लिए नहीं किया जा सकता है, जिससे टैरिफ निर्धारण प्रक्रिया को 'ट्रूअप' चरण पर शून्य पर सेट किया जा सके ...


    विवेकपूर्ण जांच और True Up के बहाने डीईआरसी द्वारा पहले से निर्धारित टैरिफ का संशोधन या पुनर्निर्धारण, टैरिफ आदेश में संशोधन के समान होगा, जो केवल 2003 अधिनियम की धारा 64 की उप धारा (6) के प्रावधानों के अनुसार किया जा सकता है और उस अवधि के भीतर जिसके लिए टैरिफ आदेश लागू था। हमारे विचार में, डीईआरसी प्रासंगिक वित्तीय वर्ष समाप्त होने के बाद 'True Up ' की आड़ में 01.04.2008 से 31.03.2010 की अवधि के लिए टैरिफ ऑर्डर में संशोधन नहीं कर सकता है और इसे बाद के टैरिफ ऑर्डर द्वारा बदल दिया जाता है। यह टैरिफ के पूर्वव्यापी संशोधन के बराबर होगा जब ऐसे टैरिफ ऑर्डर के लिए प्रासंगिक अवधि पहले ही समाप्त हो चुकी हो। इसलिए, हम मानते हैं कि 2003 के अधिनियम की धारा 64 के तहत 'True Up' एक्सरसाइज के दरमियान किए गए टैरिफ आदेश में संशोधन की अनुमति नहीं है।"

    पीठ ने तब इस अपील में उठाए गए मुद्दों का जवाब कानून के महत्वपूर्ण प्रश्न के उपरोक्त उत्तर के आधार पर दिया।

    केस डिटेलः बीएसईएस राजधानी पावर लिमिटेड बनाम दिल्ली विद्युत नियामक आयोग | 2022 लाइव लॉ (SC) 857 | Ca 4324 Of 2015| 18 अक्टूबर 2022 | जस्टिस एस अब्दुल नज़ीर और जस्टिस कृष्ण मुरारी


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