पब्लिसिटी ओरिएंटेड : सुप्रीम कोर्ट ने SCBA अध्यक्ष के पत्र को खारिज कर दिया, जिसमें इलेक्टोरल बॉन्ड के फैसले की स्वतः संज्ञान समीक्षा की मांग की गई थी

Praveen Mishra

18 March 2024 11:40 AM GMT

  • पब्लिसिटी ओरिएंटेड : सुप्रीम कोर्ट ने SCBA अध्यक्ष के पत्र को खारिज कर दिया, जिसमें इलेक्टोरल बॉन्ड के फैसले की स्वतः संज्ञान समीक्षा की मांग की गई थी

    सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (18 मार्च) को सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ आदिश सी अग्रवाल द्वारा किए गए अनुरोध को दृढ़ता से खारिज कर दिया, जिसमें चुनावी बॉन्ड पर संविधान पीठ के 15 फरवरी के फैसले की स्वत: संज्ञान समीक्षा की मांग की गई थी।

    आज की सुनवाई के दौरान, चीफ़ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ ने अग्रवाल के पत्र को 'पब्लिसिटी ओरिएंटेड' करार देते हुए स्पष्ट रूप से अस्वीकृति व्यक्त की और स्पष्ट रूप से कहा कि अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।

    डॉ. अग्रवाल ने आज अपने पत्र का उल्लेख करने का प्रयास किया, जिसमें पांच न्यायाधीशों की खंडपीठ के समक्ष फैसले की समीक्षा का आग्रह किया गया था, जिसने यह जांचने के लिए पुनर्गठन किया था कि क्या भारतीय स्टेट बैंक को खरीद और मोचन विवरण के अलावा प्रत्येक बॉन्ड के अनुरूप अद्वितीय अल्फान्यूमेरिक नंबर का खुलासा करना था, जो उसने भारत के चुनाव आयोग को भी प्रस्तुत किया है।

    डॉ. अग्रवाल के प्रयास को झिड़कते हुए चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने स्पष्ट रूप से कहा-

    ''डॉ. अग्रवाल, वरिष्ठ अधिवक्ता होने के अलावा आप सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं। आपने मुळो पत्र लिखकर अपने स्वपे्ररणा क्षेत्राधिकार का आह्वान करने के लिए कहा है। आपका कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है। ये सभी प्रचार उन्मुख हैं। हम इसकी अनुमति नहीं देंगे। कृपया इसे उस पर रखें, अन्यथा मुझे कुछ अरुचिकर कहना होगा "

    केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भी अग्रवाल के रुख से सरकार को अलग कर दिया, इसे "पूरी तरह से अनुचित और गलत सलाह वाला" कहा। उन्होंने केंद्र सरकार की ओर से स्पष्ट किया कि वे उल्लेख के साथ संबद्ध नहीं थे।

    विधि अधिकारी ने कहा, 'यह बहुत दर्दनाक है जब इस अदालत के सामने लोग मीडिया अभियान शुरू करते हैं और न्यायाधीशों को शर्मिंदा करने की कोशिश करते हैं'

    चीफ़ जस्टिस ने सॉलिसिटर जनरल द्वारा अपनाए गए जिम्मेदाराना रुख की सराहना करते हुए कहा, 'हमें आपसे कहना चाहिए कि हम सॉलिसिटर जनरल द्वारा अपनाए गए इस बहुत जिम्मेदार रुख का सम्मान करते हैं. यह कहने के लिए धन्यवाद कि आप उल्लेख के साथ संबद्ध नहीं हैं।

    डॉ. अग्रवाल ने चीफ़ जस्टिस चंद्रचूड़ को लिखे अपने पत्र में भारत में कॉर्पोरेट दाताओं और विदेशी निवेश पर संभावित प्रतिकूल प्रभावों के बारे में चिंता व्यक्त करते हुए फैसले के पुनर्मूल्यांकन का आग्रह किया था। उन्होंने तर्क दिया कि कॉर्पोरेट दाताओं के नाम और दान की गई राशि का खुलासा करने से उन्हें पीड़ित होने का खतरा होगा।

    यह घटनाक्रम डॉ. अग्रवाल के पत्रों के आसपास के पहले के विवादों का अनुसरण करता है, जिसमें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लिखा गया एक पिछला पत्र भी शामिल है, जिसमें चुनावी बांड योजना को असंवैधानिक बताते हुए सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले को लागू करने पर रोक लगाने का आग्रह किया गया था।

    एससीबीए की कार्यकारी समिति ने अग्रवाल के विचारों से खुद को दूर करते हुए पत्र की कड़ी निंदा की थी और इसे सुप्रीम कोर्ट के अधिकार को खत्म करने और कमजोर करने का प्रयास करार दिया था।

    इससे पहले, एससीबीए अध्यक्ष ने भारत के चीफ़ जस्टिस को पत्र लिखा था, जिसमें चल रहे किसानों के विरोध प्रदर्शन के बीच 'दोषी किसानों' के खिलाफ स्वत: संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की मांग की गई थी, उनके कार्यों को 'राजनीति से प्रेरित' करार दिया गया था। इसने एससीबीए कार्यकारी समिति के अधिकांश सदस्यों को एक प्रस्ताव जारी करने के लिए प्रेरित किया , जिसमें स्पष्ट किया गया कि अग्रवाल ने समिति के सदस्यों के साथ किसी भी परामर्श के बिना एकतरफा पत्र लिखा था। सुप्रीम कोर्ट के लगभग 150 वकीलों ने भी राष्ट्रपति अग्रवाल को हटाने की मांग वाले एक प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए। उनके प्रस्ताव में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के लेटरहेड पर अधिकार और क्षमता के बिना पत्र लिखने के लिए अध्यक्ष को हटाने पर चर्चा करने के लिए एससीबीए की एक आम सभा की बैठक बुलाने की मांग की गई है।

    अंतिम बार सीनियर एडवोकेट रणजी थॉमस ने एससीबीए की कार्यकारी समिति से यह कहते हुए हटने का फैसला किया कि वह लोकतांत्रिक तरीके से काम नहीं कर रही है।

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