पंजाब और हरियाणा के साथ-साथ उत्तर प्रदेश की बार काउंसिलों के चुनाव जल्द ही अधिसूचित किए जाएंगे: BCI ने सुप्रीम कोर्ट को बताया
Shahadat
31 Oct 2025 1:19 PM IST

सुप्रीम कोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) का यह बयान दर्ज किया कि पंजाब और हरियाणा राज्य बार काउंसिल के चुनाव की घोषणा दस दिनों के भीतर कर दी जाएगी और 31 दिसंबर, 2025 तक प्रक्रिया पूरी करने का प्रयास किया जाएगा।
जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की खंडपीठ ने दर्ज किया,
"BCI अध्यक्ष मिस्टर मनन कुमार मिश्रा ने हमें आश्वासन दिया कि पंजाब और हरियाणा राज्य बार काउंसिल के चुनाव की अधिसूचना 10 दिनों के भीतर कर दी जाएगी और 31 दिसंबर, 2025 तक चुनाव संपन्न कराने का प्रयास किया जाएगा।"
जस्टिस कांत द्वारा आदेश दिए जाने के बाद BCI अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा ने कहा कि 2025 के भीतर प्रक्रिया पूरी करना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि BCI नियमों के तहत चुनाव प्रक्रिया में 180 दिन लगते हैं। जस्टिस कांत ने BCI से कहा कि पंजाब और हरियाणा बार काउंसिल के चुनाव की निगरानी के लिए एक रिटायर हाईकोर्ट जज की अध्यक्षता में समिति गठित की जाए। मिश्रा ने निर्देश पर सहमति जताई।
विभिन्न चिंताएं उठा रहे वकीलों को संबोधित करते हुए जस्टिस कांत ने कहा,
"बार काउंसिल में चुनाव नहीं हो रहे हैं। हमने आंशिक रूप से कुछ निर्देश जारी किए, आंशिक रूप से हमने BCI को मना लिया है। उन्होंने चुनाव कराने का अपना रुख पूरी तरह से निष्पक्ष रखा है। आइए हम चुनाव कराने और यह लोकतांत्रिक संस्थागत व्यवस्था स्थापित करने में हर संभव सहयोग करें।"
इसके बाद कोर्ट ने यह भी दर्ज किया कि उत्तर प्रदेश राज्य बार काउंसिल के चुनाव 31 जनवरी, 2026 तक संपन्न हो जाएंगे।
आगे कहा गया,
"यह सूचित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश के चुनावों की अधिसूचना बहुत जल्द जारी होने की संभावना है। मिस्टर मिश्रा हमें आश्वासन देते हैं कि उत्तर प्रदेश के चुनावों को भी 31 जनवरी, 2026 तक कराने पर विचार किया जाएगा। इस बीच यह प्रयास किया जाएगा कि जहां कहीं भी मतदाता सूची के संबंध में कुछ वास्तविक या प्रामाणिक आपत्तियां/चिंताएं हों, उनकी जांच प्रभावित पक्ष के अंततः चुनाव न्यायाधिकरण का दरवाजा खटखटाने के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना की जा सके।"
यह आदेश खंडपीठ के समक्ष प्रस्तुत विभिन्न अंतरिम आवेदनों में पारित किया गया, जिनमें नियम 32 को चुनौती देने वाली रिट याचिका दायर की गई। नियम 32 को 2023 में बार काउंसिल ऑफ इंडिया सर्टिफिकेट एंड प्लेस ऑफ प्रैक्टिस (सत्यापन) नियम, 2015 में शामिल किया गया। याचिका में कहा गया कि यह नियम राज्य बार काउंसिल के निर्वाचित सदस्यों के कार्यकाल को एडवोकेट एक्ट, 1961 के तहत निर्धारित अवधि से आगे बढ़ाता है।
इससे पहले 24 सितंबर, 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि सभी राज्य बार काउंसिल के चुनाव, यदि एक साथ नहीं तो चरणबद्ध तरीके से, 31 जनवरी, 2026 तक पूरे किए जाने चाहिए।
Case Title – M. Vardhan Union of India & Ors.

