'ED गुंडों की तरह काम नहीं कर सकती, उसे कानून के दायरे में रहकर काम करना होगा': सुप्रीम कोर्ट

Praveen Mishra

7 Aug 2025 4:47 PM IST

  • ED गुंडों की तरह काम नहीं कर सकती, उसे कानून के दायरे में रहकर काम करना होगा: सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस उज्जल भुइयां ने गुरुवार को कहा कि प्रवर्तन निदेशालय (ED) किसी 'गुंडे' की तरह काम नहीं कर सकता, उसे कानून के दायरे में रहकर ही काम करना होगा। उन्होंने यह बात मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून (PMLA) के तहत मामलों में कम सजा दर पर चिंता जताते हुए कही।

    यह बताते हुए कि PMLA मामलों में सजा की दर 10% से कम थी, जस्टिस भुइयां ने कहा कि अदालत न केवल लोगों की स्वतंत्रता के बारे में बल्कि ED की छवि के बारे में भी चिंतित है।

    जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस उज्जल भुइयां और जस्टिस एनके सिंह की खंडपीठ विजय मदनलाल चौधरी मामले में 2022 के फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी।

    सुनवाई के दौरान एडिसनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि आरोपी को ईसीआईआर की प्रति देने की कोई बाध्यता नहीं है। एएसजी ने आगे प्रस्तुत किया कि जांचकर्ता विकलांग हैं क्योंकि मुख्य आरोपी केमैन द्वीप जैसे स्थानों पर भाग जाते हैं और जांच एक बाधा को हिट करती है।

    एएसजी ने कहा, "बदमाशों के पास बहुत सारे साधन हैं, जबकि गरीब जांच अधिकारी के पास नहीं है।

    इसके जवाब में जस्टिस भुइयां ने कहा,"आप एक बदमाश की तरह काम नहीं कर सकते, आपको कानून के 4 कोनों के भीतर कार्य करना होगा। मैंने एक अदालती कार्यवाही में देखा कि आपने लगभग 5000 ईसीआईआर दर्ज की हैं। दोषसिद्धि 10% से कम है ... इसलिए हम जोर देते हैं - अपनी जांच में सुधार करें, गवाह ... हम लोगों की स्वतंत्रता के बारे में बात कर रहे हैं। हम ईडी की छवि को लेकर भी चिंतित हैं। 5-6 साल की न्यायिक हिरासत खत्म होने पर अगर लोग बरी हो जाते हैं तो इसका भुगतान कौन करेगा'

    एएसजी ने हालांकि कहा कि PMLA मामलों में बरी किए जाने की संख्या बहुत कम है। उन्होंने कहा कि PMLA मामलों की सुनवाई में देरी होती है क्योंकि प्रभावशाली आरोपी कई वकीलों को नियुक्त करते हैं जो कार्यवाही को लंबा खींचने के लिए विभिन्न चरणों में आवेदनों के बाद आवेदन दायर करते हैं। संघ के कानून अधिकारी ने कहा कि जांचकर्ता भी "बुरी तरह से विकलांग" हैं।

    संयोग से, चीफ़ जस्टिस की अगुवाई वाली सुप्रीम कोर्ट की एक अन्य पीठ ने भी आज ईडी के मामलों में दोषसिद्धि दर पर सवाल उठाया। सीजेआई बीआर गवई ने कहा कि भले ही दोषसिद्धि नहीं हुई हो, लेकिन ईडी वर्षों तक बिना मुकदमे के लोगों को जेल में रखकर उन्हें सजा देने में सफल रही है।

    पिछले साल, एक अन्य मामले की सुनवाई करते हुए, जस्टिस भुइयां ने बताया था कि PMLA के तहत दर्ज 5000 मामलों में से दस वर्षों में केवल 40 मामलों में सजा हुई है।

    खंडपीठ ने आज एएसजी द्वारा उठाई गई प्रारंभिक आपत्तियों को सुना, जिन्होंने तर्क दिया कि समीक्षा याचिकाएं "भेष में अपील" थीं। उन्होंने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता विजय मदनलाल चौधरी के फैसले को फिर से लिखने की मांग कर रहे थे। किसी फैसले की एक अलग व्याख्या या दृष्टिकोण "रिकॉर्ड पर स्पष्ट त्रुटि" नहीं हो सकता है ताकि समीक्षा की आवश्यकता हो। एएसजी ने इस बात पर भी जोर दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने दो सीमित बिंदुओं पर पुनर्विचार याचिकाओं पर नोटिस जारी किया था।

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