जब साजिश मूल अपराध से संबंधित न हो तो ईडी आईपीसी की धारा 120बी का उपयोग करके पीएमएलए लागू नहीं कर सकती: जस्टिस संजीव खन्ना

Shahadat

23 Nov 2023 5:16 AM GMT

  • जब साजिश मूल अपराध से संबंधित न हो तो ईडी आईपीसी की धारा 120बी का उपयोग करके पीएमएलए लागू नहीं कर सकती: जस्टिस संजीव खन्ना

    सुप्रीम कोर्ट के जज, जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय (ED) भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 120 बी का हवाला देते हुए किसी आरोपी के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA एक्ट) लागू नहीं कर सकता है, अगर कथित साजिश पीएमएलए एक्ट के तहत मूल अपराध (scheduled offences) से संबंधित नहीं है।

    जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की पीठ विजय मदनलाल चौधरी बनाम भारत संघ मामले में 2022 के फैसले पर पुनर्विचार की मांग करने वाले आवेदनों पर सुनवाई कर रही है, जिसमें गिरफ्तारी, समन, तलाशी और जब्ती से संबंधित ईडी की शक्तियों को बरकरार रखा गया।

    मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम केवल उन अपराधों से उत्पन्न "अपराध की आय" के संबंध में लागू किया जा सकता है, जो एक्ट के मूल में उल्लिखित हैं।

    सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश सीनियर वकील कपिल सिब्बल और डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी ने पीठ को बताया कि ईडी धारा का उपयोग करके आयकर चोरी के मामलों में भी पीएमएलए लागू कर रहा है। हालांकि इनकम टैक्स एक्ट आईपीसी की धारा 120बी के तहत मूल अपराध नहीं है। इस प्रकार, आयकर अपराध करने के लिए आपराधिक साजिश का आरोप लगाकर ईडी मनी लॉन्ड्रिंग अधिनियम लागू कर रहा है।

    सिंघवी ने कहा,

    "असंख्य मामलों में आईपीसी की धारा 120बी को अकेले अपराध के रूप में जोड़ा गया है।"

    जस्टिस खन्ना ने ईडी के इस रुख पर असहमति जताई। इस बात से सहमत होते हुए कि आईपीसी की धारा 120बी स्टैंडअलोन अपराध है।

    जस्टिस खन्ना ने कहा कि जब तक मूल अपराध को पीएमएलए में शामिल नहीं किया जाता है, तब तक केवल आपराधिक साजिश का आरोप लगाकर पीएमएलए लागू नहीं किया जा सकता है।

    जस्टिस खन्ना ने कहा,

    "अगर ईडी कहता है कि मूल अपराध में 120बी जोड़कर, ईसीआईआर के रजिस्ट्रेशन के लिए पीएमएलए के तहत संज्ञान लिया जा सकता है तो मेरे पास एक मुद्दा है।"

    जस्टिस खन्ना ने कहा,

    "जब तक मूल अपराध को शामिल नहीं किया जाता है तो एक्ट की धारा 120बी स्टैंडअलोन इसे मनी लॉन्ड्रिंग अपराध नहीं बनाएगी।"

    सिब्बल ने तर्क दिया कि पीएमएलए को संगठित और सीमा पार अपराधों और मादक द्रव्य सिंडिकेट से निपटने के इरादे से अधिनियमित किया गया है, लेकिन अब कई सामान्य अपराधों को मूल अपराधों के रूप में जोड़ा गया है, जिसके परिणामस्वरूप कानून के मूल उद्देश्य से विचलन हो रहा है।

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