" खामियों को दूर करना राज्य का कर्तव्य" : ' स्वतः संज्ञान' मामले में अस्पष्ट हलफनामे पर सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को फटकार लगाई

LiveLaw News Network

9 July 2020 7:48 AM GMT

  •  खामियों को दूर करना राज्य का कर्तव्य :  स्वतः संज्ञान मामले में अस्पष्ट हलफनामे पर सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को फटकार लगाई

    सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को प्रवासी कामगारों की समस्याओं और दुखों से संबंधित मामले में विस्तृत हलफनामा दाखिल करने में अपने दृष्टिकोण के लिए महाराष्ट्र राज्य को फटकार लगाई।

    न्यायमूर्ति अशोक भूषण, न्यायमूर्ति एसके कौल और न्यायमूर्ति एमआर शाह की पीठ ने कहा कि चूंकि स्वत: संज्ञान मामला प्रकृति में प्रतिकूल नहीं है, इसलिए महाराष्ट्र राज्य का कर्तव्य है कि वह एक विस्तृत हलफनामा दायर करे और

    प्रवासियों द्वारा सामना किए जा रहे वास्तविक समय के मुद्दों पर न्यायालय का सामना करे।

    "एक प्रतिकूल मुकदमेबाजी नहीं है। राज्य का कर्तव्य है कि मुद्दों को उजागर करे और खामियों पर कार्रवाई करे। महाराष्ट्र राज्य अगले सप्ताह तक महाराष्ट्र राज्य में वापस आने के लिए प्रतीक्षा कर रहे प्रवासियों के विवरण के बारे में एक हलफनामा दायर करें।"

    - सुप्रीम कोर्ट

    पीठ ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा कि वो अगले सप्ताह तक महाराष्ट्र राज्य में लौटने की प्रतीक्षा कर रहे प्रवासियों के विवरण के बारे में हलफनामा दायर करने के लिए महाराष्ट्र राज्य को "बेहतर सलाह दें।"

    न्यायमूर्ति भूषण: "आपका हलफनामा पूरा नहीं है। दाखिल करने के लिए आवश्यक हलफनामा सिर्फ आपकी ओर से बयान देने के लिए नहीं था। हम राज्य के इस दावे को स्वीकार नहीं कर सकते हैं कि महाराष्ट्र राज्य में कोई समस्या नहीं है। आपको राज्य को एक उचित हलफनामा दाखिल करने के लिए सलाह देनी चाहिए।"

    न्यायालय अन्य अर्जियों के साथ अपने स्वतः संज्ञान मामले में सुनवाई कर रहा था, जिसमें प्रवासी श्रमिकों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए दिशा-निर्देश जारी करने किए गए थे।

    सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन द्वारा राष्ट्रीय कोविड योजना की स्थापना के लिए दायर मामले को भी न्यायालय द्वारा सुना गया था।

    सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि "कोविड कंटेनमेंट प्लान" नामक एक राष्ट्रीय योजना पहले से ही रिकॉर्ड में है और उसकी एक प्रति शुक्रवार शाम तक पक्षकारों को दे दी जाएगी। इस प्रकार, मामले को आगे के विचार के लिए 17 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दिया गया।

    पृष्ठभूमि

    मई में, शीर्ष अदालत ने कोरोनोवायरस-प्रेरित लॉकडाउन के बीच देश के विभिन्न हिस्सों में फंसे हुए प्रवासी मजदूरों की समस्याओं और दुखों का संज्ञान लिया था।

    सुप्रीम कोर्ट ने "IN RE: प्रॉब्लम्स एंड मिसरीज ऑफ़ माइग्रेंट लेबर" शीर्षक पर न्यायमूर्ति अशोक भूषण, न्यायमूर्ति एसके कौल और न्यायमूर्ति एमआर शाह की पीठ ने आदेश दिया था कि भले ही इस मुद्दे को राज्य और केंद्र दोनों स्तरों पर संबोधित किया जा रहा हो, लेकिन स्थिति को सुधारने के लिए प्रभावी और केंद्रित प्रयासों की आवश्यकता है।"

    इस पृष्ठभूमि में, अदालत ने प्रवासियों से किराया न वसूलने, संबंधित राज्य और केंद्रशासित प्रदेश द्वारा उन्हें मुफ्त भोजन उपलब्ध कराने, प्रवासियों के पंजीकरण की प्रक्रिया को सरल और तेज करने और यह सुनिश्चित करे कि सड़कों पर चलने वालों को तुरंत आश्रय और भोजन प्रदान किया जाए, जैसे महत्वपूर्ण दिशा-निर्देशों को पारित किया था।

    इसके बाद, 5 जून को, केंद्र, राज्य और कुछ हस्तक्षेपकर्ताओं की सुनवाई के बाद आदेश सुरक्षित रखने से पहले पीठ ने कहा था कि प्रवासियों को उनके मूल स्थानों पर परिवहन करने के लिए अधिकारियों को 15 दिन का समय देने के लिए काफी है। इस संबंध में निर्देश पारित किए गए :

    1) सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में फंसे प्रवासियों की पहचान करें और उन्हें 15 दिनों के भीतर मूल स्थानों पर वापस ले जाने का प्रबंध करें;

    2) राज्य मूल स्थानों पर जाने की कोशिश करने, स्टेशनों पर भीड़ लगाने आदि के लिए

    लॉकडाउन उल्लंघन के लिए आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत प्रवासियों के खिलाफ दायर सभी मामलों को वापस लेने पर विचार करें;

    3) श्रमिक ट्रेन की मांग की स्थिति में, रेलवे 24 घंटे के भीतर ट्रेनें प्रदान करेगा;

    4) प्रवासी श्रमिकों को सभी योजनाएं प्रदान करें और उन्हें प्रचारित करें। रोजगार के अवसरों का लाभ देकर प्रवासियों की मदद करने के लिए स्थापित किए जाने वाले डेस्क की मदद करें;

    5) केंद्र और राज्य एक सुव्यवस्थित तरीके से प्रवासी श्रमिकों की पहचान के लिए एक सूची तैयार करें;

    6) रोजगार की राहत देने के लिए प्रवासियों के लिए स्किल मैपिंग हो;

    7) यदि वे वापसी यात्रा चाहते हैं तो रास्ता खोजने के लिए परामर्श केंद्र स्थापित किए जाएं।

    19 जून को, पीठ ने स्पष्ट किया कि प्रवासी श्रमिकों को उनके गृहनगर में 15 दिनों के भीतर परिवहन के लिए 9 जून का आदेश अनिवार्य है।

    एक्टिविस्ट मेधा पाटकर और वकील नचिकेता वाजपेयी जैसे कई हस्तक्षेपकर्ताओं ने भी अपनी याचिका दायर कर प्रवासी श्रमिकों के लाभ के लिए विशिष्ट निर्देश जारी करने की मांग की थी। 

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