DUSU Elections : लिंगदोह समिति की सिफारिशों का उल्लंघन करने वाले उम्मीदवारों को अयोग्य ठहराने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी
Shahadat
26 Nov 2024 9:55 AM IST
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के 11 नवंबर के आदेश के खिलाफ विशेष अनुमति याचिका (सी) में नोटिस जारी किया, जिसमें दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन (DUSU) चुनावों में लिंगदोह समिति की सिफारिशों का कथित रूप से उल्लंघन करने वाले उम्मीदवारों को अयोग्य ठहराने से इनकार कर दिया गया था।
11 नवंबर के आदेश में हाईकोर्ट ने जनहित याचिका में दिल्ली यूनिवर्सिटी (प्रतिवादी) को 2024-25 के लिए DUSU चुनाव की मतगणना 26 नवंबर को या उससे पहले करने का निर्देश जारी किया। यह यूनिवर्सिटी की खराब हो चुकी संपत्तियों की सफाई और मरम्मत के संबंध में दिल्ली यूनिवर्सिटी की संतुष्टि के लिए होना चाहिए।
हाईकोर्ट के आदेश में कहा गया कि उसने कम उम्र के कारण और साथ ही कार्यवाही की प्रकृति सूचनात्मक होने के कारण दोषी छात्रों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की, दंडात्मक नहीं।
जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस प्रसन्ना बी. वराले की खंडपीठ के समक्ष याचिकाकर्ता ने एसएलपी में कहा कि हाईकोर्ट ने लिंगदोह समिति की बाध्यकारी सिफारिशों और केरल यूनिवर्सिटी बनाम कॉलेज प्रिंसिपल्स काउंसिल, केरल (2011) में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की अनदेखी की।
याचिकाकर्ता ने प्रस्तुत किया कि इस निर्णय के अनुसार, दोषी स्टूडेंट को चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित किया जाना चाहिए।
याचिकाकर्ता ने आगे तर्क दिया कि केरल यूनिवर्सिटी के निर्णय में न्यायालय ने लिंगदोह समिति की सिफारिशों को स्वीकार किया था, जिसका उद्देश्य यूनिवर्सिटी चुनावों में धन, बाहुबल और अन्य गैरकानूनी साधनों के प्रभाव को रोकना है।
याचिकाकर्ता का मामला यह है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी समिति की सिफारिशों का अनुपालन सुनिश्चित करने में विफल रहा। इसने उम्मीदवारों को उनका स्पष्ट रूप से उल्लंघन करने की अनुमति दी, जिससे पूरी चुनाव प्रक्रिया दूषित हो गई और आम तौर पर स्टूडेंट और आम जनता को सार्वजनिक उपद्रव और उत्पीड़न का सामना करना पड़ा।
याचिकाकर्ता दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्कॉलर स्टूडेंट और लॉ ग्रेजुएट हैं, जिन्होंने कहा है:
"यदि इन गतिविधियों को निर्लज्ज और बेरोकटोक जारी रहने दिया जाए तो इससे ऐसे स्टूडेंट राजनीतिक नेताओं को कानून और व्यवस्था का कोई डर नहीं रहेगा या वे यह मान लेंगे कि उनकी कम उम्र के कारण उनके गलत कामों को हमेशा माफ किया जा सकता है।"
याचिका में कहा गया,
"हाईकोर्ट ने जानबूझकर इस तथ्य को नजरअंदाज किया कि सार्वजनिक संपत्ति, यूनिवर्सिटी कैंपस को नुकसान पहुंचाना, चुनाव प्रचार के लिए लक्जरी वाहनों का अनधिकृत उपयोग, बाहुबल का इस्तेमाल, छपे हुए पर्चे बड़े पैमाने पर प्रचार के लिए इस्तेमाल किए गए और यह तथ्य मामले के रिकॉर्ड और DUSU चुनाव प्रचार के वीडियो फुटेज से स्पष्ट है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने हाईकोर्ट के समक्ष दायर दस्तावेजों की सूची में स्पष्ट रूप से उन उम्मीदवारों के नाम का उल्लेख किया, जो नुकसान पहुंचाने और विभिन्न अन्य उल्लंघनों में शामिल थे।"
याचिकाकर्ता द्वारा उद्धृत लिंगदोह समिति की मुख्य सिफारिशें हैं:
1. प्रति उम्मीदवार अधिकतम अनुमत व्यय 5000 रुपये होगा।
2. प्रत्येक उम्मीदवार को परिणाम घोषित होने के दो सप्ताह के भीतर कॉलेज/यूनिवर्सिटी प्राधिकारियों को पूर्ण और लेखापरीक्षित खाते प्रस्तुत करने होंगे। कॉलेज/यूनिवर्सिटी ऐसे लेखापरीक्षित खातों को प्रस्तुत करने के 2 दिनों के भीतर उपयुक्त माध्यम से प्रकाशित करेगा, जिससे स्टूडेंट निकाय का कोई भी सदस्य स्वतंत्र रूप से उनकी जांच कर सके।
3. किसी भी गैर-अनुपालन या किसी अत्यधिक व्यय की स्थिति में उम्मीदवार का चुनाव रद्द कर दिया जाएगा।
4. किसी भी उम्मीदवार को प्रचार के उद्देश्य से मुद्रित पोस्टर, मुद्रित पैम्फलेट या किसी अन्य मुद्रित सामग्री का उपयोग करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उम्मीदवार प्रचार के उद्देश्य से केवल हाथ से बने पोस्टर का उपयोग कर सकते हैं, बशर्ते कि ऐसे हाथ से बने पोस्टर ऊपर निर्धारित व्यय सीमा के भीतर खरीदे गए हों।
5. उम्मीदवार परिसर में केवल कुछ स्थानों पर हाथ से बने पोस्टर का उपयोग कर सकते हैं, जिन्हें चुनाव आयोग/यूनिवर्सिटी प्राधिकरण द्वारा पहले से अधिसूचित किया जाएगा।
6. कोई भी उम्मीदवार या उसके समर्थक, कॉलेज/यूनिवर्सिटी प्राधिकारियों की पूर्व लिखित अनुमति के बिना किसी भी उद्देश्य के लिए यूनिवर्सिटी/कॉलेज परिसर की किसी भी संपत्ति को खराब या नष्ट नहीं करेंगे। सभी उम्मीदवार संयुक्त रूप से और व्यक्तिगत रूप से किसी भी यूनिवर्सिटी/कॉलेज संपत्ति के किसी भी विनाश/विरूपण के लिए उत्तरदायी होंगे।
7. प्रचार के उद्देश्य से लाउडस्पीकर, वाहन और जानवरों का उपयोग निषिद्ध होगा।
8. उपरोक्त सिफारिशों में से किसी का भी उल्लंघन करने पर उम्मीदवार को उसकी उम्मीदवारी या उसके निर्वाचित पद से वंचित किया जा सकता है, जैसा भी मामला हो। चुनाव आयोग/कॉलेज/यूनिवर्सिटी प्राधिकारी ऐसे उल्लंघनकर्ता के खिलाफ उचित अनुशासनात्मक कार्रवाई भी कर सकते हैं।
केस टाइटल: अखिलेश कुमार मिश्रा और अन्य बनाम दिल्ली यूनिवर्सिटी और अन्य, विशेष अपील की अनुमति (सी) नंबर 27994/2024