'गांधी परिवार और आम आदमी पार्टी के खिलाफ अभी कोई मूल्यांकन आदेश पारित न करें': सेंट्रल सर्कल में स्थानांतरण को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आयकर विभाग से कहा

Avanish Pathak

18 Oct 2023 9:13 PM IST

  • गांधी परिवार और आम आदमी पार्टी के खिलाफ अभी कोई मूल्यांकन आदेश पारित न करें: सेंट्रल सर्कल में स्थानांतरण को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आयकर विभाग से कहा

    सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कांग्रेस नेताओं सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, आम आदमी पार्टी और कई धर्मार्थ ट्रस्टों की याचिकाओं पर सुनवाई 7 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दी, जिसमें उन्होंने अपने कर निर्धारण को केंद्रीय सर्कल में स्थानांतरित करने के आयकर अधिकारियों के फैसले को चुनौती दी है

    विशेष रूप से, याचिकाकर्ताओं द्वारा मूल्यांकन में जल्दबाजी करने का आरोप लगाने के बाद, अदालत ने मौखिक रूप से प्रतिवादी अधिकारियों को इस बीच कोई भी मूल्यांकन आदेश पारित नहीं करने का निर्देश दिया।

    जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एसवीएन भट्टी की पीठ इस साल मई में स्थानांतरण आदेशों को बरकरार रखने वाले दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा पारित आदेश को चुनौती देने वाली विशेष अनुमति याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी।

    इस महीने की शुरुआत में, दिल्ली की सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने हाईकोर्ट की टिप्पणी की आलोचना की कि ई-मूल्यांकन और फेसलेस मूल्यांकन की अवधारणा क्रमशः 2019 और 2020 में पेश किए जाने के बाद भी, क्षेत्राधिकार मूल्यांकन अधिकारी फेसलेस मूल्यांकन अधिकारी के साथ समवर्ती क्षेत्राधिकार का प्रयोग करना जारी रखेगा।

    उन्होंने कहा, किसी राजनीतिक दल द्वारा एकमात्र विशेष अनुमति याचिका आप की है और राजनीतिक दलों से संबंधित एकमात्र धारा आयकर अधिनियम की धारा 13A है।

    उन्होंने आरोप लगाया कि संबंधित प्रावधान का स्थानांतरण आदेश या उच्च न्यायालय के फैसले में एक भी बार उल्लेख नहीं किया गया है।

    भले ही सत्येन्द्र जैन के मामले का रिकॉर्ड में कोई उल्लेख नहीं है और इसका उल्लेख केवल प्रति-शपथ पत्र में किया गया है, वरिष्ठ वकील ने तर्क दिया, उच्च न्यायालय गलत निष्कर्ष पर आने के लिए इस पर निर्भर करता है गलत निष्कर्ष पर। स्थानांतरण आदेश की वैधता पर संदेह करते हुए, सिंघवी ने कहा कि कानून द्वारा अनिवार्य दो-चरणीय प्रक्रिया का अनुपालन न करने के कारण, याचिकाकर्ता-पक्ष के समवर्ती निहित अधिकार छीन लिए जाते हैं।

    आम तौर पर, हम केवल तभी हस्तक्षेप करते हैं जब विषय-वस्तु क्षेत्राधिकार की कमी होती है, "न्यायाधीश खन्ना ने क्षेत्रीय और विषय-वस्तु क्षेत्राधिकार के बीच अंतर पर जोर देते हुए सिंघवी से कहा। न्यायाधीश ने याचिका दायर करने में पांच महीने की देरी पर राजनीतिक दल से भी सवाल किया। उन्होंने कहा, "इस तरह के मामलों में देरी घातक हो सकती है।"

    कांग्रेस नेताओं और धर्मार्थ ट्रस्टों का प्रतिनिधित्व वरिष्ठ अधिवक्ता अरविंद दातार ने किया, जिन्होंने पीठ को बताया कि धारा 143 के तहत कार्रवाई शुरू हो चुकी थी, उस बाद भी उनके मुवक्किलों के मामलों को संजय भंडारी के मूल्यांकन के साथ टैग किया गया था, जिनके कथित तौर पर प्रियंका गांधी वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा के साथ संबंध हैं। "अचानक, क्योंकि संजय भंडारी के मामले में एक खोज हुई है, उन्होंने इन सभी को पूरक मामलों के रूप में टैग किया है।"

    ज‌स्टिस खन्ना ने दातार से कहा, जहां तक तीन व्यक्तियों का सवाल है, अगर परस्पर लेनदेन होता है तो केंद्रीकृत मूल्यांकन की आवश्यकता हो सकती है। साथ ही, उन्होंने आयकर प्राधिकरण का प्रतिनिधित्व कर रहे अतिरिक्त सॉलिसिटर-जनरल बलबीर सिंह से एक सवाल पूछा, "ट्रस्ट क्यों?"

    विधि अधिकारी को यह स्पष्ट करने के निर्देश के साथ कि क्या मूल्यांकन अधिकारियों और समीक्षा और सत्यापन समितियों का चयन मैन्युअल रूप से किया जाता है, और वर्तमान कार्यवाही का चरण क्या है, जस्टिस खन्ना की अगुवाई वाली पीठ ने सुनवाई स्थगित कर दी थी।

    इसके अतिरिक्त, अदालत ने आयकर अधिकारियों से स्थानांतरण आदेशों से संबंधित मूल फाइलें प्रस्तुत करने को भी कहा था।

    वकील ज़ोहेब हुसैन द्वारा विभाग की ओर से समय मांगने का अनुरोध करने के बाद आज सुनवाई स्थगित कर दी गई। संक्षिप्त अदालती बातचीत के दौरान, सिंघवी ने अदालत से आयकर अधिकारियों को याचिकाकर्ताओं के मूल्यांकन को स्थगित करने का निर्देश देने का आग्रह किया। वरिष्ठ वकील ने चिल्लाते हुए कहा, "वे मूल्यांकन तेजी से कर रहे हैं; उन्हें इसे दो सप्ताह के लिए टाल देना चाहिए।"

    हुसैन ने विरोध किया. "क्या मैं केवल इतना बता सकता हूं कि पुनर्मूल्यांकन नोटिस को दी गई उनकी चुनौती पर दिल्ली हाईकोर्ट की एक खंडपीठ द्वारा विचार किया जा रहा है। उन्हें सहयोग करने के लिए कहा गया है। इसलिए मेरा विद्वान मित्र ऐसा नहीं कर सकता..."

    जस्टिस खन्ना ने हस्तक्षेप करते हुए प्रतिवादी-अधिकारियों को इस बीच कोई भी मूल्यांकन आदेश पारित करने से आगाह करते हुए कहा, "हम कोई अंतरिम आदेश पारित नहीं कर रहे हैं, लेकिन कोई मूल्यांकन आदेश भी पारित नहीं करते हैं।" अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल बलबीर सिंह को संबोधित करते हुए न्यायाधीश ने कहा, "अन्यथा क्या होगा यदि एक मूल्यांकन आदेश पारित किया जाता है, तो क्या यह अपील निरर्थक नहीं हो जाएगी? आप क्या कह रहे हैं...अगर हम इसकी अनुमति देते हैं, तो हम मूल्यांकन आदेश को भी रद्द कर देंगे।" आप ऐसा कहते हैं, और मैं इसे रिकॉर्ड कर लूंगा, मिस्टर सिंह।"

    जस्टिस खन्ना ने यह भी पूछा, "सीमा कब समाप्त हो रही है?"

    "मार्च 2024," हुसैन ने उत्तर दिया।

    जज ने कहा, सुनवाई 7 नवंबर तक स्थगित करने से पहले अभी समय है।

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