कोर्ट की अनुमति के बिना ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरें स्वीकार न करें : सुप्रीम कोर्ट ने रजिस्ट्री को निर्देश दिया

Shahadat

11 Sept 2024 10:01 AM IST

  • कोर्ट की अनुमति के बिना ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरें स्वीकार न करें : सुप्रीम कोर्ट ने रजिस्ट्री को निर्देश दिया

    सुप्रीम कोर्ट ने रजिस्ट्री को निर्देश दिया कि वह न्यायालय की अनुमति के बिना पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरें स्वीकार न करे।

    जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुयान की खंडपीठ ने आदेश दिया,

    “हम काफी समय से देख रहे हैं कि पक्षकार तस्वीरों की ब्लैक एंड व्हाइट फोटोकॉपी रिकॉर्ड में रखने में पूरी स्वतंत्रता लेते हैं, जिनमें से अधिकांश धुंधली होती हैं। रजिस्ट्री को निर्देश दिया जाता है कि कोर्ट की पूर्व अनुमति के बिना अब तक किसी भी ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर को स्वीकार न किया जाए।”

    केस टाइटल : सविता रसिकलाल मंडन और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य।

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