गलत सूचना का कानून के शासन पर गंभीर प्रभाव पड़ता है, यह सबसे गंभीर वैश्विक जोखिम के रूप में उभर रहा है: जस्टिस के वी विश्वनाथन

Shahadat

13 Jun 2024 5:19 AM GMT

  • गलत सूचना का कानून के शासन पर गंभीर प्रभाव पड़ता है, यह सबसे गंभीर वैश्विक जोखिम के रूप में उभर रहा है: जस्टिस के वी विश्वनाथन

    जस्टिस के वी विश्वनाथन (जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट) ने केरल हाईकदोर्ट में आयोजित जस्टिस टी एस कृष्णमूर्ति अय्यर स्मारक व्याख्यान में 'उभरते क्षेत्र जो कानून और कानूनी प्रणाली को प्रभावित करते हैं' के बारे में बात की।

    जिन प्रमुख उभरते कानूनी क्षेत्रों पर चर्चा की गई उनमें से एक गलत सूचना है। जस्टिस विश्वनाथन ने कहा कि डिजिटल मीडिया के अपने फायदे और नुकसान हैं। उन्होंने कहा कि डिजिटल युग में गलत सूचना के नियमन को लेकर कई मुद्दे सामने आए हैं।

    उन्होंने वैश्विक जोखिम पर विश्व आर्थिक मंच की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि गलत सूचना को भी उभरते वैश्विक जोखिम के रूप में पहचाना गया। "अगले दो वर्षों में गलत सूचना सबसे गंभीर वैश्विक जोखिम के रूप में उभर रही है"।

    जस्टिस विश्वनाथन ने समाज में गलत सूचना के प्रभावों के बारे में बताया। "यहां कोई बातचीत नहीं हो रही है। यह एकतरफा है, आपको जानकारी दी जाती है और लोग उस आधार पर ध्रुवीकृत हो जाते हैं, लोग इस पर विश्वास करते हैं कि वे इसके साथ क्या करना चाहते हैं, लोग इसकी जांच नहीं करते हैं। यह जानकारी व्यापक रूप से प्रसारित होती है, राय बनती है। इस पर कार्रवाई की जाती है।

    कानून के अन्य उभरते क्षेत्र जलवायु परिवर्तन, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस, डेटा संरक्षण और निजता पर चर्चा की गई

    जलवायु परिवर्तन पर उन्होंने कहा कि हमें कानूनी आयामों और मुद्दों को समझना चाहिए।

    जस्टिस विश्वनाथन ने चर्चा की कि दुनिया भर में जलवायु मुकदमेबाजी बढ़ रही है। उन्होंने उल्लेख किया कि जलवायु परिवर्तन के प्रभाव जैसे कि भोजन या पानी की कमी दूसरों की तुलना में कमजोर और गरीब समुदायों को अधिक प्रभावित करेगी। उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन मुकदमेबाजी कानून के न्यायशास्त्र का बढ़ता हुआ क्षेत्र है और न्यूजीलैंड में न्यायालयों द्वारा लगाए गए जलवायु परिवर्तन क्षति शुल्क के बारे में मामलों का हवाला दिया।

    उन्होंने कहा कि कुछ लोग गलत सूचना को सत्य क्षय कहते हैं। जस्टिस विश्वनाथन ने चर्चा की कि भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार से समझौता किए बिना गलत सूचना को कैसे विनियमित किया जाए।

    उन्होंने कहा,

    "आप मीडिया विस्फोट के साथ इसे कैसे रोकेंगे? एक तरफ आपने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी दी। यह पूरी तरह से गैर-परक्राम्य अधिकार है जो उचित प्रतिबंधों के अधीन है। जानबूझकर गलत सूचना देने से कानून के शासन पर गंभीर प्रभाव पड़ता है।"

    उन्होंने कहा कि हम सभी गलत सूचना के अधीन हैं। उन्होंने कहा कि हम डिजिटल युग में महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़े हैं, जिसकी विशेषता सूचना के गैर-पारंपरिक स्रोतों जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर और इसी तरह के अन्य स्रोतों के उद्भव के माध्यम से सूचना का विस्फोट है, जो तेज़ गति से सूचना देने में सक्षम हैं। उन्होंने कहा कि समस्या बाद में उत्पन्न होगी, जिसे उन्होंने विश्वास की कमी कहा।

    उन्होंने कहा कि लोग किसी भी जानकारी पर विश्वास नहीं करेंगे और इससे सामान्य बातचीत प्रभावित होगी। उन्होंने कहा कि डिजिटल युग में लोग समाचार के स्रोत का पता लगाने में सक्षम नहीं हैं और तथ्यों को कल्पना से अलग करने के लिए संघर्ष बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 19 की व्याख्या और उचित प्रतिबंधों के बीच संघर्ष उत्पन्न होगा।

    उन्होंने कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से समझौता नहीं किया जा सकता, लेकिन गलत सूचना के खतरे को नियंत्रित करने के लिए कुछ उपाय होने चाहिए। उन्होंने कहा कि यह निर्धारित करना भी एक मुद्दा है कि गलत सूचना क्या है, क्योंकि यह व्यक्तिपरक है।

    जस्टिस विश्वनाथन ने कहा,

    "जबकि घृणा फैलाने वाले भाषण, हिंसा भड़काने और मानहानि के खिलाफ कानून मौजूद हैं, लेकिन इसे गलत सूचना तक विस्तारित करना विवादास्पद है। इसे समान रूप से लागू करना मुश्किल है।"

    उन्होंने सिंगापुर और जर्मनी के कानूनों का हवाला दिया, जो गलत सूचना को नियंत्रित करते हैं। उन्होंने कहा कि जर्मन मॉडल स्व-नियमन पर आधारित है। सिंगापुर के ऑनलाइन झूठ और हेरफेर से सुरक्षा अधिनियम का हवाला दिया।

    उन्होंने आगे कहा,

    "उनके पास सिस्टम है, जहां अगर गलत सूचना के बराबर कोई सूचना प्रसारित की जाती है तो उनके पास अब सरकार में निहित अधिकार है, जो उस माध्यम को गलत सूचना के साथ सही सूचना प्रकाशित करने का निर्देश देने की शक्ति रखता है। तर्क यह है कि मुक्त भाषण का उत्तर अधिक भाषण है। एक सिद्धांत है, मुक्त भाषण को दबाने के बजाय आपके पास अधिक भाषण होना चाहिए और मुझे हमेशा आश्चर्य होता है कि कानून द्वारा घृणा फैलाने वाले भाषण से निपटने के अलावा, यह सद्भावना भाषण द्वारा क्यों नहीं किया जा सकता है? मुझे लगता है कि अगर मुक्त भाषण का उत्तर अधिक भाषण है तो कानूनी मंजूरी के अलावा, इसका उत्तर सद्भावना भाषण भी होना चाहिए।"

    जस्टिस विश्वनाथन ने कहा कि आखिरकार हमें व्यक्तिगत स्तर पर रोजमर्रा की जिंदगी में भी बदलाव करने चाहिए। उन्होंने कहा कि भविष्य में गलत सूचनाओं का मुकाबला करने के क्षेत्र में कई कानूनी लड़ाइयां सामने आएंगी, जैसे कि बोलने की स्वतंत्रता को विनियमित करने के लिए कानूनों की न्यायिक पुनर्विचार, किसी मध्यस्थ द्वारा हटाए जाने के उपायों की वैधता और हानिकारक और झूठी सामग्री को हटाने के निर्देश मांगने वाली याचिकाएं। उन्होंने कहा कि हमें इन कानूनी लड़ाइयों से निपटने के लिए खुद को तैयार करने के लिए दूसरे देशों से विचार लेने चाहिए।

    उन्होंने यह कहते हुए निष्कर्ष निकाला,

    "जबकि विचारों को व्यक्त करने का अधिकार वास्तव में लोकतांत्रिक मूल्यों की आधारशिला है, गलत सूचना उन मूल्यों की नींव को नष्ट करती प्रतीत होती है।"

    आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में आते हुए उन्होंने कहा कि यह मानने की प्रवृत्ति है कि यह मनुष्यों की जगह ले लेगा। उन्होंने अन्य देशों में उपयोग किए जाने वाले कुछ एआई उपकरणों का उल्लेख किया, जिनका उपयोग न्यायाधीश द्वारा पूछे गए प्रश्नों की भविष्यवाणी करने के लिए किया जाता है, अन्य उपकरण जिसका उपयोग अनावश्यक मुकदमों को रोकने के लिए मामलों को फ़िल्टर करने के लिए किया जाता है। उन्होंने यह भी कहा कि एआई उन लोगों को बुद्धिमानी से याचिकाएं तैयार करने में मदद कर सकता है, जो वकीलों की सहायता के बिना अपने दम पर अदालतों का रुख करना चुनते हैं।

    उन्होंने केरल हाईकोर्ट और राज्य के जिला कोर्ट का उदाहरण देते हुए कहा कि "एआई विघटनकारी नहीं है, अगर जिम्मेदारी से इसका उपयोग किया जाए तो यही तरीका होगा", जो न्याय के तेज़ वितरण के लिए एआई डिवाइस का उपयोग करते हैं। उन्होंने अनुवादिनी नामक एआई डिवाइस का उल्लेख किया, जिसका उपयोग अंग्रेजी से मलयालम में निर्णयों का अनुवाद करने के लिए किया जाता है, जिससे आम आदमी कानून को समझ सके।

    उन्होंने यह भी कहा कि कानूनी अनुपालन, जवाबदेही, शासन ढांचे, डेटा गुणवत्ता और सुरक्षा, हितधारकों के साथ नियमित बातचीत, मानव निगरानी आदि के बिना एआई का उपयोग नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि मुख्य मुद्दों में से लंबित मामलों की संख्या है, जिसे पर्याप्त मानव निगरानी के साथ एआई समाधान मोड का उपयोग करके हल किया जा सकता है।

    जस्टिस विश्वनाथन ने कहा,

    “हमारी समस्या लंबित मामलों की संख्या है। मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है कि एआई को जिम्मेदारी से और बुद्धिमानी से भागीदारी दी जा सकती है, जो कि लंबित मामलों की समस्या को गंभीरता से संबोधित करने के लिए हमारे द्वारा सोचे गए किसी अन्य समाधान की अनुपस्थिति में हो सकती है। हम इसे सावधानी से करेंगे, लेकिन हमें इस पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है।"

    डेटा सुरक्षा और निजता पर आते हुए उन्होंने कहा कि सूचना निजता, डेटा सुरक्षा कानून, भूल जाने का अधिकार आदि पर कई मुकदमे चल रहे हैं। उन्होंने ऑनलाइन शेयर की गई जानकारी के आधार पर कुकीज़ और लक्षित विज्ञापनों को स्वीकार करने का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि ये निजता के मुद्दे हैं, जो उत्पन्न होंगे। हमें उनसे निपटने में सक्षम होना चाहिए।

    जस्टिस विश्वनाथन ने यह कहते हुए अपने भाषण का समापन किया कि उनका एकमात्र उद्देश्य इन मुद्दों को चिह्नित करना है, जो महत्वपूर्ण और उभरते हैं और जो कानून और कानूनी प्रणालियों को प्रभावित कर सकते हैं, जिससे हम उन पर कार्रवाई करने के लिए सचेत कदम उठा सकें।

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