'इस बात से घृणा है कि इस न्यायालय को बार-बार धोखा दिया जा रहा है': एक और छूट याचिका में तथ्यों को दबाने पर सुप्रीम कोर्ट

Shahadat

30 Nov 2024 10:31 AM IST

  • इस बात से घृणा है कि इस न्यायालय को बार-बार धोखा दिया जा रहा है: एक और छूट याचिका में तथ्यों को दबाने पर सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने छूट याचिकाओं में तथ्यों को दबाने के बार-बार होने वाले मामलों पर घृणा व्यक्त की, जब उसे पता चला कि छूट की मांग करने वाले एक दोषी ने सुप्रीम कोर्ट को बताए बिना इसी तरह की राहत के लिए एक साथ दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाकर तथ्यों को दबा दिया।

    जस्टिस अभय ओक ने कहा,

    "एक वाक्य में हम घृणा महसूस करते हैं कि इस न्यायालय को ऐसे मामलों में धोखा दिया जा रहा है, एक मामले में नहीं, बल्कि कई मामलों में।"

    जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता को उसके कार्यों के बारे में स्पष्टीकरण देने के लिए नोटिस जारी किया। कहा कि तथ्यों को दबाने के लिए अवमानना ​​कार्यवाही सहित कड़े उपायों की आवश्यकता हो सकती है।

    न्यायालय ने कहा,

    “यहां तक ​​कि आज भी याचिकाकर्ता ने इस न्यायालय को यह तथ्य नहीं बताया है कि एक ही राहत के लिए रिट याचिका दिल्ली हाईकोर्ट में दायर की गई, जिसमें उपरोक्त दो आदेश पारित किए गए। एएसजी द्वारा आदेशों को रिकॉर्ड में रखा गया। प्रथम दृष्टया, हमें ऐसा लगता है कि तथ्यों को छिपाने के लिए याचिकाकर्ता के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए, जिसमें न्यायालय की अवमानना ​​अधिनियम, 1971 के तहत कार्रवाई भी शामिल है। इसलिए हम याचिकाकर्ता को नोटिस जारी करते हैं, जिसमें याचिकाकर्ता से उसके आचरण के बारे में स्पष्टीकरण मांगा जाता है।”

    न्यायालय ने दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (DSLSA) को याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व करने के लिए वकील नियुक्त करने का भी निर्देश दिया। नियुक्त वकील को हिरासत में याचिकाकर्ता से मिलना होगा, उसकी स्थिति के बारे में बताना होगा तथा उसके आचरण का विवरण देते हुए हलफनामा दाखिल करना होगा। यह बताना होगा कि किसकी सलाह पर उसने दो समानांतर कार्यवाही दायर की।

    जस्टिस ओक ने कहा कि यह इस तरह के दमन से जुड़ा “50वां या 51वां मामला” है।

    याचिकाकर्ता ने स्थायी छूट के लिए उसके मामले पर विचार करने के लिए दिल्ली सरकार को निर्देश देने की मांग करते हुए वर्तमान रिट याचिका दायर की। 21 अक्टूबर, 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया और उसे आत्मसमर्पण करने के लिए समय बढ़ा दिया।

    हालांकि, शुक्रवार को सुनवाई के दौरान एडिशनल सॉलिसिटर जनरल राजकुमार भास्कर ठाकरे ने उसी राहत की मांग करते हुए दायर की गई रिट याचिका में दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा पारित दो आदेशों की प्रतियां प्रस्तुत कीं।

    16 अक्टूबर, 2024 का आदेश: दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिका पर नोटिस जारी किया और याचिकाकर्ता को आत्मसमर्पण करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया। न्यायालय ने उसे पैरोल के लिए आवेदन करने की भी अनुमति दी।

    5 नवंबर, 2024 का आदेश: हाईकोर्ट ने आत्मसमर्पण की समयसीमा के बारे में याचिकाकर्ता की उलझन को नोट किया, उसके आत्मसमर्पण करने की समयसीमा 8 नवंबर, 2024 तक बढ़ा दी और हाईकोर्ट तथा सुप्रीम कोर्ट दोनों के आदेशों के क्रम को स्पष्ट किया।

    सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि 16 अक्टूबर, 2024 का हाईकोर्ट का आदेश 21 अक्टूबर, 2024 को उसके समक्ष प्रकट नहीं किया गया, जब उसने आत्मसमर्पण के लिए विस्तार दिया। न्यायालय ने कहा कि यदि हाईकोर्ट के पिछले आदेश को उसके ध्यान में लाया गया होता तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश पारित नहीं होता।

    न्यायालय ने उसे तुरंत आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया, यदि उसने पहले ही ऐसा नहीं किया। यदि 30 नवंबर, 2024 तक आत्मसमर्पण नहीं हुआ तो न्यायालय ने राज्य पुलिस को उसे हिरासत में लेने का निर्देश दिया।

    मामले की अगली सुनवाई 16 दिसंबर, 2024 को निर्धारित की गई।

    क्षमा याचिकाओं में तथ्यों को छिपाने का बार-बार होने वाला मुद्दा

    यह पहला मामला नहीं है, जब सुप्रीम कोर्ट को क्षमा याचिकाओं में तथ्यों को छिपाने के मुद्दे का सामना करना पड़ा है।

    जस्टिस ओक और जस्टिस मसीह ने पहले भी क्षमा संबंधी याचिकाओं में बार-बार गलत बयानी के बारे में चिंता जताई।

    वर्तमान याचिकाकर्ता का प्रतिनिधित्व करने वाले सीनियर एडवोकेट ऋषि मल्होत्रा, क्षमा याचिकाओं में झूठे बयानों के अन्य मामलों के लिए भी जांच का सामना कर रहे हैं। एक मामले में एओआर जयदीप पति के माध्यम से दायर याचिका, जिन्होंने मल्होत्रा ​​से प्राप्त याचिका दायर करने का दावा किया, ने सुप्रीम कोर्ट के पिछले फैसले के बारे में एक महत्वपूर्ण तथ्य को छोड़ दिया।

    न्यायालय ने एओआर की आलोचना की, जो सीधे ग्राहकों से बातचीत किए बिना वरिष्ठों के निर्देशों पर निर्भर थे। न्यायालय ने टिप्पणी की कि हाल के दिनों में क्षमा याचिकाओं में झूठे बयानों के कम से कम आधा दर्जन मामले सामने आए, जिसके कारण न्यायालय ने ऐसे मामलों में कानूनी पेशेवरों की भूमिका को संबोधित करने के लिए दिशा-निर्देश तैयार करने में सहायता के लिए सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट्स-ऑन-रिकॉर्ड एसोसिएशन (SCAORA) को शामिल किया। इसके बाद न्यायालय ने इस मुद्दे को संबोधित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की राय भी मांगी।

    सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने यह भी प्रस्तुत किया कि इस मुद्दे को संबोधित करने के लिए सीनियर एडवोकेट डेजिग्नेशन प्रदान करने की प्रक्रिया का पुनर्मूल्यांकन करने की आवश्यकता हो सकती है।

    इसी पीठ ने सितंबर में दो रिट याचिकाओं को खारिज कर दिया, जिसमें झूठे बयानों के आधार पर क्षमा मांगी गई। न्यायालय ने इस तरह के मामलों से न्यायिक प्रणाली पर पड़ने वाले दबाव के बारे में चिंता व्यक्त की, इस बात पर जोर देते हुए कि न्यायालय के समुचित कामकाज के लिए बार और बेंच के बीच विश्वास आवश्यक है।

    केस टाइटल- मीरा देवी बनाम राज्य (दिल्ली सरकार)

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