दिव्यांगता का अधिकार और CLAT | सुप्रीम कोर्ट ने दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए CLAT तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए और दिशा-निर्देश जारी किए

Shahadat

18 March 2023 9:49 AM IST

  • दिव्यांगता का अधिकार और CLAT | सुप्रीम कोर्ट ने दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए CLAT तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए और दिशा-निर्देश जारी किए

    सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को CLAT परीक्षा में उपस्थित होने के लिए दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए बेहतर पहुंच सुनिश्चित करने के लिए दिशा-निर्देश पारित किए।

    चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जेबी पारदीवाला की खंडपीठ CLAT कंसोर्टियम द्वारा लेखकों की सेवा लेने के इच्छुक दिव्यांग व्यक्तियों पर लगाई गई कड़ी शर्तों को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

    इससे पहले, अदालत ने टिप्पणी की कि कंसोर्टियम केवल बेंचमार्क दिव्यांग लोगों को स्क्राइब प्रदान कर रहा है, जो विकास कुमार बनाम संघ लोक सेवा आयोग के फैसले के खिलाफ है।

    पीठ ने यह कहते हुए कि किसी भी योग्य छात्र को स्क्राइब लेने से नहीं रोका जाएगा, याचिकाकर्ता से कहा कि वह CLAT 2023 के लिए उपस्थित होने वाले 13 विशेष रूप से दिव्यांग छात्रों की सूची कंसोर्टियम को दे, जिससे कंसोर्टियम यह सुनिश्चित कर सके कि उन्हें यथोचित समायोजित किया गया है। चूंकि 2023 के लिए CLAT पहले ही हो चुका है, इसलिए याचिकाकर्ता ने अदालत से अनुरोध किया कि वह आगामी वर्षों के लिए दिशानिर्देश बनाए।

    याचिकाकर्ता के वकील ने प्रस्तुत किया कि CLAT की पहुंच के साथ निम्नलिखित मुद्दे हैं-

    1. जहां CLAT के लिए विज्ञापन 8 अगस्त 2022 को निकला, वहीं 8 दिसंबर 2022 को हुए एग्जाम के लिए गाइडलाइंस 24 नवंबर 2022 को निकली। साने के लिए रजिस्ट्रेशन 18 नवंबर 2022 को बंद हो गया। याचिकाकर्ता का तर्क है कि गाइडलाइंस विज्ञापन के साथ जारी की जानी चाहिए, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि उम्मीदवारों को उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाओं की प्रकृति के बारे में स्पष्टता हो।

    2. स्क्राइब केवल बेंचमार्क विकलांगता वाले लोगों को प्रदान किए गए। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि गैर-बेंचमार्क विकलांग लोगों को भी स्क्राइब प्रदान किया जाना चाहिए। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि CLAT 2023 के लिए अदालत द्वारा पारित अंतरिम आदेश को उसी के लिए बढ़ाया जा सकता है।

    3. याचिकाकर्ता ने कहा कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने अपने दिशा-निर्देशों में निर्धारित किया है कि यदि किसी उम्मीदवार को अपना स्क्राइब मिल रहा है तो योग्यता उससे एक कदम नीचे, लेकिन मैट्रिक से ऊपर होनी चाहिए। हालांकि, कंसोर्टियम ने 12वीं कक्षा में नामांकित या किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले या किसी कोचिंग सेंटर में नामांकित स्क्राइब को अनुमति नहीं दी। उन्होंने प्रस्तुत किया कि यह 10वीं और 11वीं के लगभग सभी छात्रों को समाप्त कर देगा, क्योंकि वे सभी किसी प्रकार की कोचिंग में नामांकित है।

    CLAT कंसोर्टियम ने प्रस्तुत किया कि उसे विज्ञापन के साथ दिशानिर्देश जारी करने और बेंचमार्क दिव्यांग लोगों को लेखक नियुक्त करने में कोई समस्या नहीं है। हालांकि, यह कहा गया कि चूंकि CLAT एमसीक्यू आधारित है और इसमें अंग्रेजी, गणित, तार्किक तर्क और जीके जैसे सामान्य विषय शामिल है, इसलिए यह एग्जाम की अखंडता के खिलाफ होगा कि वे स्क्राइब को अनुमति दें, जो उम्मीदवार को उनके विषय पर स्वतंत्र ज्ञान के साथ सहायता कर सकें।

    आगे यह भी कहा गया कि CLAT कंसोर्टियम किसी ऐसे व्यक्ति को स्क्राइब उपलब्ध कराएगा, जिसके पास लेखक नहीं है। यह रेखांकित किया गया कि CLAT 2023 के लिए 292 उम्मीदवारों ने PwD उम्मीदवारों के रूप में रजिस्ट्रेशन कराया है। 49 उम्मीदवारों ने स्वयं स्क्राइब की व्यवस्था करने का विकल्प चुना। अतिरिक्त आवास के लिए 33 अनुरोध किए गए। इनमें से 16 ने स्क्राइब मांगा और 15 को स्क्राइब के साथ दिया गया और 1 ने वापस ले लिया।

    तदनुसार, जबकि अदालत ने CLAT कंसोर्टियम को गैर-बेंच मार्क दिव्यांग लोगों के लिए स्क्राइब देने और CLAT के विज्ञापन के साथ दिशानिर्देश जारी करने का निर्देश दिया, इसने कंसोर्टियम से उन स्क्राइब्स को अनुमति देने से इनकार कर दिया, जो 12वीं कक्षा में थे या जो कोई कोचिंग या किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे थे।

    सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने आदेश लिखवाते हुए कहा,

    "विकास कुमार मामले में निर्णय के बाद कार्यालय ज्ञापन (ओएम) द्वारा विकास कुमार मामले में निर्णय को लागू करने के लिए गठित विशेषज्ञ समिति के अनुसरण में केंद्रीय मंत्रालय द्वारा दिशानिर्देश तैयार किए गए। ओएम में सभी भर्ती एजेंसियों और शैक्षणिक निकायों के अलावा अन्य की आवश्यकता है। दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित सलाह दी जाए। कंसोर्टियम ने पीडब्ल्यूडी उम्मीदवारों को आवश्यक सुविधाएं प्रदान कीं। अब जो मुद्दा बचा है वह CLAT द्वारा आयोजित भविष्य के एग्जाम के तौर-तरीकों से संबंधित है। हम याचिकाकर्ता के सुझाव को स्वीकार करते हैं और निर्देश देते हैं कि भविष्य में विस्तारित सुविधाओं के लिए दिशानिर्देश लागू होंगे। पीडब्ल्यूडी उम्मीदवारों को विज्ञापन के साथ पेश किया जाना चाहिए। यह सुनिश्चित करेगा कि उम्मीदवारों को उनके लिए उपलब्ध कराई गई सुविधाओं की प्रकृति के बारे में स्पष्टता हो। याचिकाकर्ता के वकील का कहना है कि इनमें से कुछ सुझावों को पहले ही इस अदालत के अंतरिम फैसले और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिशानिर्देशों में शामिल किया जा चुका है। हम निर्देशित करते हैं कि CLAT भविष्य में हमारे सामने रखे फॉर्मूलेशन के अनुरूप तरीके तैयार करेगा, जिससे पीडब्ल्यूडी उम्मीदवारों के लिए किसी भी बाधा को दूर किया जा सके।"

    अदालत ने यह भी कहा कि कंसोर्टियम यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाएगा कि दिशा-निर्देश सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जारी ओएम के अनुरूप हों और किसी भी उम्मीदवार को स्क्राइब प्रदान करने पर विचार करें, जिसे स्क्राइब नहीं मिल सकता है।

    कंसोर्टियम के अनुरोध को स्वीकार करते हुए कि लेखक 11वीं कक्षा से ऊपर का नहीं होना चाहिए और परीक्षा या कोचिंग सेंटर से जुड़ा नहीं होना चाहिए, कोर्ट ने कहा,

    "एग्जाम की शुचिता की रक्षा के लिए यह आवश्यक है कि लेखक अपने ज्ञान के आधार पर बहुविकल्पी प्रश्नों का स्वतंत्र उत्तर प्रदान न करें। एग्जाम की सत्यनिष्ठा बनाए रखने के लिए कंसोर्टियम के अनुरोध को नज़रअंदाज़ करना उचित नहीं होगा। हालांकि, एग्जाम की प्रकृति दिशानिर्देशों को भविष्य के लिए नहीं रोका जा सकता।"

    केस टाइटल: अर्नब रॉय बनाम एनएलयू और अन्य का कंसोर्टियम। डब्ल्यूपी(सी) नंबर 1109/2022

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