सार्वजनिक तौर पर फांसी देने, पॉक्सो' त्वचा से त्वचा' केस : दो मामले जब अटार्नी जनरल ने हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी
LiveLaw News Network
18 Nov 2021 3:31 PM IST
सुप्रीम कोर्ट ने आज बॉम्बे उच्च न्यायालय के उस विवादास्पद फैसले को रद्द कर दिया, जिसमें कहा गया था कि पॉक्सो अधिनियम की धारा 7 के तहत यौन उत्पीड़न का अपराध गठित करने के लिए त्वचा से त्वचा का संपर्क आवश्यक है।
न्यायमूर्ति यूयू ललित, न्यायमूर्ति एस रवींद्र भट और न्यायमूर्ति बेला एस त्रिवेदी की बेंच ने बॉम्बे हाई कोर्ट के विवादित फैसले को चुनौती देते हुए भारत के अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल द्वारा दायर एक अपील में फैसला सुनाया।
न्यायमूर्ति बेला त्रिवेदी और न्यायमूर्ति एस रवींद्र भट के अपने निर्णयों के संचालन भागों को पढ़ने के बाद, न्यायमूर्ति यू यू ललित ने मामलों में एमिकस क्यूरी- वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ दवे और वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा को धन्यवाद दिया।
दिलचस्प बात यह है कि न्यायमूर्ति ललित ने यह भी कहा कि,
"यह शायद पहली बार है जब विद्वान अटॉर्नी जनरल ने आपराधिक पक्ष पर फैसले को चुनौती दी है और यह सबसे पहली बार हुआ है।"
न्यायमूर्ति रवींद्र भट ने यह बताने के लिए हस्तक्षेप किया कि अटॉर्नी जनरल ने पिछले मामले में भी राजस्थान उच्च न्यायालय के एक फैसले को चुनौती दी थी जिसमें सार्वजनिक फांसी की आवश्यकता जताई गई थी।
राजस्थान उच्च न्यायालय का मामला जिसमें भारत के अटार्नी जनरल ने आपराधिक पक्ष के एक फैसले के खिलाफ अपील की थी- भारत के अटार्नी जनरल बनाम लछमा देवी [A.I.R. 1986 SC 467] और अन्य- एक ऐसा मामला था जिसमें उच्च न्यायालय ने फांसी की सजा के निष्पादन की तारीख, समय और स्थान के मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार करने के बाद जयपुर के स्टेडियम ग्राउंड या रामलीला ग्राउंड में सार्वजनिक तौर पर फांसी देने का आदेश दिया था।
अपील में, सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि सार्वजनिक फांसी से मौत की सजा देना संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन करने वाला एक बर्बर अभ्यास होगा। कोर्ट ने नोट किया था-
"यह निःसंदेह सत्य है कि जिस अपराध के लिए आरोपी को दोषी पाया गया है, वह बर्बर है और किसी भी सभ्य समाज के लिए एक अपमान और शर्म की बात है, जिसे कोई भी समाज बर्दाश्त नहीं कर सकता है, लेकिन एक बर्बर अपराध को बर्बर दंड के साथ फिर से देखने की जरूरत नहीं है जैसे कि सार्वजनिक फांसी।" सुप्रीम कोर्ट ने सार्वजनिक फांसी के द्वारा मौत की सजा के निष्पादन के संबंध में उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देश को पूरी तरह और बिना शर्त हटा दिया।
आज के फैसले में, सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल की अपील को यह कहते हुए अनुमति दी कि उच्च न्यायालय का यह विचार कि POCSO अधिनियम के तहत यौन उत्पीड़न के अपराध के लिए वास्तविक "त्वचा से त्वचा" संपर्क आवश्यक है, बेतुका और विधायी इरादे के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि "यौन इरादा" मुख्य कारक है जो निर्धारित करता था कि स्पर्श यौन हमला है या नहीं।