डिजिटल / ऑनलाइन मीडिया को सूचना और प्रसारण मंत्रालय के दायरे में लाया गया

LiveLaw News Network

11 Nov 2020 9:21 AM GMT

  • डिजिटल / ऑनलाइन मीडिया को सूचना और प्रसारण मंत्रालय के दायरे में लाया गया

    डिजिटल / ऑनलाइन मीडिया को सूचना और प्रसारण मंत्रालय के दायरे में लाया गया है।

    निम्नलिखित प्रविष्टियों फिल्म्स और ऑडियो-विज़ुअल कार्यक्रम, समाचार और वर्तमान मामलों की सामग्री को शामिल करने के लिए भारत सरकार की दूसरी अनुसूची (व्यवसाय का आवंटन) नियमों में संशोधन किया गया है।

    इसमें डिजिटल / ऑनलाइन मीडिया में फिल्म्स और ऑडियो-विज़ुअल कार्यक्रम, समाचार और वर्तमान मामलों की सामग्री शामिल होगी। इसका मतलब है कि नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम आदि जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म और ऑनलाइन न्यूज पोर्टल मंत्रालय के नियंत्रण में हैं।

    अन्य विषय जो मंत्रालय के दायरे में हैं उनमें प्रसारण नीति और प्रशासन, केबल टेलीविजन नीति, रेडियो, दूरदर्शन, फिल्म्स, विज्ञापन और दृश्य प्रचार, प्रेस, प्रकाशन, अनुसंधान और संदर्भ आदि हैं। सोमवार को भारत सरकार (आवंटन व्यापार) तीन सौ और पचासवें सातवें संशोधन नियम, 2020 में डिजिटल / ऑनलाइन मीडिया से संबंधित प्रविष्टियों को शामिल करने के लिए अधिसूचित किया गया था।

    दिलचस्प बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट के समक्ष सुदर्शन टीवी मामले में केंद्र ने वेब आधारित डिजिटल मीडिया पर नियमन की कमी को उजागर किया था। केंद्र ने प्रस्तुत किया था कि "वेब आधारित डिजिटल मीडिया" जिसमें "वेब पत्रिकाएं" और "वेब-आधारित समाचार चैनल" और "वेब-आधारित समाचार-पत्र" शामिल हैं, के लिए दिशानिर्देशों को रखना आवश्यक है क्योंकि न केवल इसके पास बहुत व्यापक पहुंचे है, यह पूरी तरह से अनियंत्रित भी है।

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