करियर की शुरुआत में ज्यूडिशियल सर्विस में नहीं गए, क्योंकि एक जज ने सलाह दी थी, "बार तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है": CJI सूर्यकांत ने किया याद

Shahadat

8 May 2026 1:59 PM IST

  • करियर की शुरुआत में ज्यूडिशियल सर्विस में नहीं गए, क्योंकि एक जज ने सलाह दी थी, बार तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है: CJI सूर्यकांत ने किया याद

    शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत का एक निजी पल देखने को मिला। उन्होंने बताया कि कैसे एक सीनियर हाईकोर्ट जज ने उनके करियर की शुरुआत में उन्हें ज्यूडिशियल सर्विस में शामिल न होने की सलाह दी थी। इसके बजाय उन्हें वकालत करने के लिए प्रोत्साहित किया था, यह कहते हुए कि "बार तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है।"

    CJI ने यह किस्सा दिल्ली ज्यूडिशियल सर्विस परीक्षा से जुड़ी याचिका की सुनवाई के दौरान सुनाया। एडवोकेट प्रेरणा गुप्ता, जो खुद पेश हुईं, ने परीक्षा के अंकों में कथित बदलाव को चुनौती देते हुए यह याचिका दायर की थी। CJI ने उनसे कहा कि दोबारा मूल्यांकन (Revaluation) तभी संभव है, जब नियम इसकी स्पष्ट रूप से अनुमति देते हों। उन्होंने उनके मामले पर सुनवाई करने में अनिच्छा व्यक्त की।

    यह जानने पर कि याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट में एक AoR (एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड) हैं, CJI ने पूछा,

    "तो फिर आप ज्यूडिशियल ऑफिसर क्यों बनना चाहती हैं?"

    CJI ने सुझाव दिया कि याचिकाकर्ता को हायर ज्यूडिशियल सर्विस परीक्षा के लिए प्रयास करना चाहिए। याचिकाकर्ता ने कहा कि उन्होंने हायर ज्यूडिशियल सर्विस परीक्षा के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु 35 वर्ष अभी पूरी नहीं की है।

    याचिकाकर्ता को संबोधित करते हुए CJI ने टिप्पणी की:

    "अगली बार सुपीरियर ज्यूडिशियल सर्विसेज़ के लिए आवेदन करें। लेकिन मैं आपसे एक बात साझा करना चाहता हूं कि आपको इस मामले पर ज़ोर क्यों नहीं देना चाहिए।"

    फिर उन्होंने बताया कि जब वे लॉ स्कूल के आखिरी साल में थे तो आखिरी साल के छात्रों को ज्यूडिशियल सर्विसेज़ की परीक्षाओं के लिए अप्लाई करने की इजाज़त थी। उसी समय सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बाद सिलेक्शन प्रोसेस में बदलाव आया, जिसके बाद हाईकोर्ट के जजों को इंटरव्यू प्रोसेस में सब्जेक्ट एक्सपर्ट के तौर पर काम करना ज़रूरी हो गया और उनकी राय पब्लिक सर्विस कमीशन पर मानना ​​ज़रूरी हो गया।

    चीफ़ जस्टिस ने बताया कि उन्होंने लिखित परीक्षा पास कर ली थी और इंटरव्यू का इंतज़ार कर रहे थे। हालांकि, इंटरव्यू में देरी हो रही थी। तब तक उन्होंने हाई कोर्ट में प्रैक्टिस शुरू कर दी थी। पहले ही एक सीनियर जज के सामने केस लड़ चुके थे, जिन्हें बाद में ज्यूडिशियल सर्विसेज़ के इंटरव्यू पैनल में नॉमिनेट किया गया।

    CJI ने याद करते हुए कहा,

    “पहला केस जो मैंने उनके सामने लड़ा था, वह था सुनीता रानी बनाम बलदेव राज, जिसमें उन्होंने एक मैट्रिमोनियल केस में मेरी अपील मंज़ूर की और डिस्ट्रिक्ट जज द्वारा सिज़ोफ्रेनिया के आधार पर दी गई तलाक़ की डिक्री को रद्द कर दिया था।”

    CJI के मुताबिक, जज को पता था कि कमीशन द्वारा भेजी गई कैंडिडेट्स की लिस्ट देखने के बाद उन्होंने ज्यूडिशियल सर्विसेज़ के लिए अप्लाई किया।

    CJI ने बताया,

    “तो एक दिन, उन्होंने मुझे अपने चैंबर में बुलाया और पूछा, 'क्या तुम ज्यूडिशियल ऑफिसर बनना चाहते हो?' मैंने कहा हां। उन्होंने कहा, 'चैंबर से बाहर निकलो,'”

    उन्होंने कहा कि इस बात से वे पूरी तरह हिल गए।

    “मैं कांपते हुए बाहर आया। मेरे सारे सपने टूट गए। मैंने सोचा था कि मैं ज्यूडिशियल ऑफिसर बनूंगा और उन्होंने मुझे इस तरह से डांट दिया।”

    हालांकि, अगले दिन जज ने उन्हें वापस अपने चैंबर में बुलाया और उन्हें बिल्कुल अलग सलाह दी।

    “अगले दिन उन्होंने मुझे फिर से चैंबर में बुलाया। उन्होंने कहा, 'अगर तुम बनना चाहते हो, तो तुम्हारा स्वागत है। लेकिन मेरी सलाह है, ज्यूडिशियल ऑफिसर मत बनो। बार तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है।'”

    CJI ने ज़ोर देकर कहा,

    “उन्होंने यही शब्द कहे थे: 'बार तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है।'”

    CJI ने आगे बताया कि इस बातचीत के बाद उन्होंने इंटरव्यू में न बैठने का फैसला किया।

    उन्होंने कहा,

    “मैं चैंबर से बाहर आया और इंटरव्यू में न जाने का फैसला किया। मैंने अपने माता-पिता को नहीं बताया क्योंकि मुझे पता था कि वे नाराज़ हो जाएँगे। "दो-तीन महीने बाद मैंने इधर-उधर कुछ बहाने बनाए और जाने से मना कर दिया।"

    CJI ने याचिकाकर्ता से पूछा,

    "अब मुझे बताओ, मेरा फ़ैसला सही था या गलत?"

    जब याचिकाकर्ता मुस्कुराया तो CJI ने कहा,

    "तो इस याचिका पर ज़ोर मत दो, अगले साल हायर ज्यूडिशियल सर्विसेज़ का एग्ज़ाम दो और मेरी तरफ़ से तुम्हें शुभकामनाएं!"

    चीफ़ जस्टिस सूर्यकांत ने 1984 में वकालत शुरू की थी। 2000 में उन्हें हरियाणा का एडवोकेट जनरल नियुक्त किया गया और 2004 में उन्हें पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में जज बनाया गया।

    Case : Prerna Gupta v. Registrar General of Delhi High Court | SLP(C) No. 12677/2026

    Next Story