अनुशासनात्मक प्राधिकरण द्वारा सजा देने के आदेश में विस्तृत कारण दर्ज करने की आवश्यकता नहीं : सुप्रीम कोर्ट

LiveLaw News Network

9 Feb 2021 4:57 AM GMT

  • अनुशासनात्मक प्राधिकरण द्वारा सजा देने के आदेश में विस्तृत कारण दर्ज करने की आवश्यकता नहीं : सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अनुशासनात्मक प्राधिकरण द्वारा जांच अधिकारी द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों को स्वीकार करके सजा देने के आदेश में विस्तृत कारणों को दर्ज करने की आवश्यकता नहीं है।

    न्यायमूर्ति अशोक भूषण, न्यायमूर्ति आर सुभाष रेड्डी और न्यायमूर्ति एमआर शाह की पीठ ने कहा कि केवल इसलिए कि प्रस्तावित सजा का संकेत देकर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है, यह नहीं कहा जा सकता है कि अनुशासनात्मक प्राधिकरण ने निर्णय लिया है।

    इस मामले में, लखीमी गाओलिया बैंक के एक प्रबंधक को 'अनिवार्य सेवानिवृत्ति' की सजा दी गई थी। अनुशासन प्राधिकरण ने जांच अधिकारी की रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया , कि उसने कानून के तहत विचार की गई निर्धारित प्रक्रिया का पालन किए कई मौकों पर गलत तरीके से ऋणों को मंज़ूरी और संवितरित कर दिया है, जैसे कि ( ए) किसी भी दुकान / इकाइयों के बिना इकाइयों को ऋण देना, ( बी) एक ही परिवार के एक से अधिक सदस्यों के लिए ऋण आदि की अनियमितता के आरोप भी हैं। गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने 'अनिवार्य सेवानिवृत्ति' के आदेश को बरकरार रखा।

    शीर्ष अदालत के समक्ष अपील में उठाया गया विवाद यह था कि अनुशासनात्मक प्राधिकरण ने अनिवार्य सेवानिवृत्ति की सजा को लागू करने के दिनांक 29.08.2005 के आदेश में कोई कारण दर्ज नहीं किया है और इसी तरह अपीलीय प्राधिकारी ने बिना कारण बताए अपील को खारिज कर दिया है।

    अदालत ने रिकॉर्ड का ध्यान रखते हुए, पाया कि इस मामले में अनुशासन प्राधिकरण द्वारा लागू प्रक्रिया का पालन किया गया है। पीठ ने यह कहा:

    "आगे, यह अच्छी तरह से तय है कि यदि अनुशासनात्मक प्राधिकारी जांच अधिकारी द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों को स्वीकार करता है और एक आदेश पारित करता है, तो सजा लागू करने वाले आदेश में कोई विस्तृत कारण दर्ज करने की आवश्यकता नहीं है। यह सजा दर्ज किए गए निष्कर्षों के आधार पर लगाई जाती है। जांच रिपोर्ट, जैसे, आगे 8 सीए नंबर 4394 2010 के लिए अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा विस्तृत कारणों को दिए जाने की आवश्यकता नहीं है ।"

    पीठ ने यह भी खारिज कर दिया कि आरोपों की गंभीरता के लिए लगाया गया दंड अनुपातहीन है। यह उल्लेख किया गया है कि, अनुशासनात्मक प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए कारण बताओ नोटिस के जवाब में, उन्होंने वस्तुतः आरोपों को स्वीकार कर लिया था कि काम के दबाव के कारण ऐसी चूक हुई थी।

    अदालत ने अपील खारिज करते हुए कहा:

    बैंक के प्रबंधक बैंक के मामलों के प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एक बैंक अधिकारी / कर्मचारी जनता के पैसे से संबंधित काम करता है। उनके काम की प्रकृति सावधानी से कार्य करने के लिए अंदरूनी आवश्यकता के साथ सतर्कता की मांग करती है। यदि बैंक के किसी अधिकारी / कर्मचारी को उसके अधिकार से परे कार्य करने की अनुमति दी जाती है, तो बैंक का अनुशासन गायब हो जाएगा। जब ऋण के अनुदान के लिए प्रक्रियात्मक दिशानिर्देश जारी किए जाते हैं, तो अधिकारियों / कर्मचारियों को उसके सावधानी से पालन करने की आवश्यकता होती है और किसी भी विचलन के कारण बैंकों पर सार्वजनिक विश्वास का क्षरण होगा। यदि किसी बैंक का प्रबंधक ऐसे कदाचार में लिप्त होता है, जो 18.06.2004 के चार्ज मेमो और जांच अधिकारी के निष्कर्षों से स्पष्ट होता है, तो यह इंगित करता है कि ऐसे आरोप गंभीर हैं। इस तरह के गंभीर आरोपों पर साबित कदाचार के बावजूद, अनुशासनात्मक प्राधिकरण अनिवार्य सेवानिवृत्ति की सजा को लागू करने में उदार था। मामले के उस दृश्य में, यह नहीं कहा जा सकता है कि अपीलार्थी पर अनुशासनात्मक कार्यवाही में दी गई सजा, आरोपों की गंभीरता के प्रति अनुपातहीन है।

    मामला: बोलोरम बोरदोलोई बनाम लखीमी गाओलिया बैंक [सीए नंबर .4394/ 2010 ]

    पीठ : जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस आर सुभाष रेड्डी और जस्टिस एमआर शाह

    पीठ: अधिवक्ता पार्थिव गोस्वामी, अधिवक्ता राजेश कुमार

    उद्धरण: LL 2021 SC 70

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