'मंदिर भी ध्वस्त हुआ': सुप्रीम कोर्ट ने अहमदाबाद मंसा मस्जिद के हिस्से के ध्वस्तीकरण पर रोक लगाने से इनकार किया

Praveen Mishra

17 Oct 2025 5:56 PM IST

  • मंदिर भी ध्वस्त हुआ: सुप्रीम कोर्ट ने अहमदाबाद मंसा मस्जिद के हिस्से के ध्वस्तीकरण पर रोक लगाने से इनकार किया

    सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को गुजरात हाईकोर्ट के उस आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया, जिसमें अहमदाबाद में 400 साल पुरानी मस्जिद के पास सड़क चौड़ीकरण परियोजना के तहत आंशिक ध्वस्तीकरण के खिलाफ मंसा मस्जिद ट्रस्ट को चार सप्ताह का अंतरिम आदेश देने से मना किया गया था।

    अदेश में कोर्ट ने कहा, “हाईकोर्ट में प्रस्तुत दलीलों और हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच द्वारा रिकॉर्ड की गई स्थिति के अनुसार, मस्जिद के कुछ खुले हिस्से को सड़क चौड़ीकरण के लिए ध्वस्त किया जा रहा है, और मुख्य संरचना को नहीं छेड़ा जा रहा है। इसलिए हमें अंतरिम आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं दिखता, खासकर जब मंदिर, वाणिज्यिक और आवासीय संपत्तियां भी सड़क चौड़ीकरण के लिए ध्वस्त की जा रही हैं।”

    जस्टिस सूर्य कांत और जस्टिस जॉयमल्या बागची की बेंच ने यह सवाल खुला रखा कि क्या यह संपत्ति वक्फ़ संपत्ति है और क्या वक्फ़ बोर्ड को मुआवजा मिलना चाहिए।

    कोर्ट ट्रस्ट की अपील पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई थी जिसने साबरमती रेलवे स्टेशन की ओर जाने वाली सड़क चौड़ीकरण के लिए मस्जिद के परिसर के एक हिस्से के ध्वस्तीकरण की अनुमति दी थी।

    गुजरात हाईकोर्ट ने 3 अक्टूबर 2025 को अहमदाबाद नगर निगम को मस्जिद के पास आंशिक ध्वस्तीकरण करने से रोकने से इनकार किया था। हाईकोर्ट ने कहा था कि गुजरात प्रांतीय नगर निगम अधिनियम, 1949 की धारा 210 से 213 के तहत प्रक्रिया का पालन किया गया और परियोजना से अन्य धार्मिक, आवासीय और वाणिज्यिक संपत्तियां भी प्रभावित हुई हैं।

    आज ट्रस्ट की ओर से एडवोकेट वारिषा फ़रासत ने दावा किया कि मस्जिद पूरी तरह सुरक्षित नहीं रहेगी और उन्होंने 400 साल पुरानी मस्जिद होने पर जोर दिया।

    जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि सड़क चौड़ीकरण “संपूर्ण शहर के हित में bona fide सार्वजनिक हित” है। उन्होंने कहा, “मस्जिद पूरी तरह सुरक्षित है, उन्होंने एक मंदिर और कुछ वाणिज्यिक स्थान भी ध्वस्त किए हैं। इस सड़क के लिए एक मंदिर, एक वाणिज्यिक संपत्ति और कुछ आवासीय मकान – उन लोगों के लिए कठिनाई हुई। लेकिन यह सब सड़क चौड़ीकरण के लिए आवश्यक था। हमारे देश के सबसे पुराने शहरों में सड़कें…”

    राज्य ने कहा कि ट्रस्ट को परामर्श नहीं दिया गया, यह दावा गलत है, क्योंकि इसके प्रतिनिधि नगर निगम के सामने उपस्थित हुए थे।

    फ़रासत ने बेंच से मस्जिद संरचना को सुरक्षित रखने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि चूंकि यह 400 साल पुरानी संरचना है, इसलिए प्रार्थना हॉल को बचाया जाना चाहिए।

    जस्टिस कांत ने कहा कि मस्जिद को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जा रहा है। “एक मंदिर ध्वस्त किया गया, एक वाणिज्यिक संपत्ति ध्वस्त की गई, कुछ आवासीय मकान ले लिए गए और ध्यान दें बिना मुआवजा दिए। लेकिन आपकी मस्जिद अछूती है। केवल एक खुला स्थान और प्लेटफॉर्म है।”

    जस्टिस कांत ने कहा कि मुआवजे के लिए, वक्फ़ बोर्ड को अपना अधिकार साबित करना होगा, और यदि मुआवजे का हक़दार होगा, तो उसे मिलेगा।

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    प्रवीण मिश्रा Law Graduate हैं और लाइव लॉ हिंदी से जुड़े हैं। वे सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालयों, उपभोक्ता आयोगों और अन्य न्यायिक मंचों के महत्वपूर्ण फैसलों एवं कानूनी घटनाक्रमों पर लेखन करते हैं। उनका उद्देश्य जटिल कानूनी विषयों और न्यायिक निर्णयों को सरल, सटीक और तथ्यपरक भाषा में हिंदी पाठकों तक पहुंचाना है।

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