दिल्ली पुलिस ने सीजेआई पर हमला करने वाले वकील को किया रिहा, बताई यह वजह

Shahadat

7 Oct 2025 9:37 AM IST

  • दिल्ली पुलिस ने सीजेआई पर हमला करने वाले वकील को किया रिहा, बताई यह वजह

    दिल्ली पुलिस ने 71 वर्षीय वकील राकेश किशोर को रिहा कर दिया, जिन्होंने ओपन कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) बीआर गवई पर जूता फेंकने की कोशिश की। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ने उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने से इनकार किया।

    मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, वकील को अब रिहा कर दिया गया, क्योंकि कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने उनके खिलाफ कोई भी आरोप लगाने से इनकार किया।

    रिपोर्ट में बताया कि पुलिस ने उसके पास से एक सफ़ेद कागज़ का नोट बरामद किया, जिस पर लिखा है: "मेरा संदेश हर सनातनी के लिए है...सनातन धर्म का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान।"

    सोमवार की सुबह एक वकील ने चीफ जस्टिस पर एक वस्तु फेंकने की कोशिश की, जिसके बारे में कई लोगों ने बताया कि वह एक स्पोर्ट्स शू है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट के सुरक्षाकर्मियों ने उसे बाहर निकाल दिया। वहां मौजूद वकीलों के अनुसार, कोर्ट रूम से बाहर निकाले जाने के दौरान वह व्यक्ति चिल्लाया, "सनातन धर्म का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान"।

    खजुराहो के एक मंदिर में भगवान विष्णु की जीर्ण-शीर्ण मूर्ति के पुनर्निर्माण की मांग वाली याचिका खारिज करते हुए चीफ जस्टिस गवई द्वारा की गई टिप्पणी से किशोर कथित तौर पर नाखुश थे। चीफ जस्टिस ने बाद में स्पष्ट किया कि यह टिप्पणी इस संदर्भ में की गई थी कि यह ASI के अधिकार क्षेत्र में आता है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि वे सभी धर्मों का सम्मान करते हैं।

    SCOARA और SCBA दोनों ने बयान जारी कर इस कृत्य की निंदा करते हुए इसे चीफ जस्टिस के पद के लिए अपमानजनक बताया और अवमानना ​​कार्यवाही शुरू करने का आग्रह किया।

    इसके अलावा, बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) ने अंतरिम आदेश जारी कर दिल्ली बार काउंसिल में रजिस्टर्ड वकील को तत्काल प्रभाव से प्रैक्टिस से निलंबित कर दिया है।

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