दिल्ली हिंसा : दिल्ली हाईकोर्ट ने न्यायिक जांच की मांग वाली याचिका पर पुलिस को नोटिस जारी किया

LiveLaw News Network

26 Feb 2020 11:20 AM IST

  • दिल्ली हिंसा : दिल्ली हाईकोर्ट ने न्यायिक जांच की मांग वाली याचिका पर पुलिस को नोटिस जारी किया

    सामाजिक कार्यकर्ता हर्ष मंदर ने अपनी याचिका में कहा कि केंद्र की सत्ताधारी पार्टी के संगठनों और दिल्ली पुलिस ने अपनी योजना बनाकर कई लोगों को मार दिया है।

    दिल्ली उच्च न्यायालय ने सामाजिक कार्यकर्ता हर्ष मंंदर की एक याचिका पर नोटिस जारी किया है, जिसमें उत्तर पूर्वी दिल्ली के कुछ हिस्सों में सांप्रदायिक हिंसा के मामलों की न्यायिक जांच के लिए एक विशेष जांच दल गठित करने की मांग की गई है।

    न्यायमूर्ति मुरलीधर और न्यायमूर्ति तलवंत सिंह की खंडपीठ ने दिल्ली पुलिस आयुक्त को नोटिस जारी किया है और सुनवाई के दौरान एक पुलिस अधिकारी को उपस्थित रहने के लिए कहा है।

    "हम आज दोपहर 12:30 बजे मामला सुनेंगे। एक पुलिस अधिकारी जो स्थिति के तथ्यों से वाकिफ है, उसे कार्यवाही के दौरान उपस्थित रहने का भी निर्देश दिया गया है।", अदालत ने अपने आदेश में कहा।

    याचिकाकर्ता ने कहा कि केंद्र की सत्ताधारी पार्टी के संगठनों और दिल्ली पुलिस ने अपनी योजना बनाकर कई लोगों को मार दिया है। यह आरोप लगाया गया कि कपिल मिश्रा, अनुराग ठाकुर, परवेश वर्मा जैसे भाजपा नेताओं द्वारा दिए गए भड़काऊ बयानों के कारण, इन राजनेताओं से जुड़े हमलावरों ने सीएए के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे निहत्थे लोगों पर कई क्रूर हमले किए।

    इसके अलावा, यह भी कहा गया मौजपुर, जाफराबाद, करदमपुरी, भजनपुरा, बेहरामपुरी आदि क्षेत्रों में लगभग 10 लोग मारे गए हैं और 160 घायल हुए हैं और कई घर और दुकानों में आग लगा दी गई है।

    'इस घटना (कपिल मिश्रा का भाषण) ने मौजपुर में सशस्त्र भीड़ को इकट्ठा करने के लिए जोर-शोर से सांप्रदायिक गालियों और' गोली मारो..... को 'और' जय श्री राम 'जैसे नारे लगाए।

    याचिकाकर्ता ने आगे आरोप लगाया है कि 24 फरवरी को हुई घटनाओं में दिल्ली पुलिस ने उन लोगों की सशस्त्र भीड़ को उकसाना शुरू कर दिया, जो सांप्रदायिक रूप से 'जय श्री राम' जैसे नारे लगा रहे थे।

    याचिका में कहा गया कि "भजनपुरा में, 100 आरएसएस के गुंडों ने इलाके में जमा होकर लोगों को हथियार और तलवारें बांटीं।"

    याचिका में यह भी कहा गया है कि पुलिस की मौजूदगी में "इनामी असामाजिक" तत्वों द्वारा पथराव करना, दिल्ली सरकार द्वारा लगाए गए सीसीटीवी कैमरों में रिकॉर्ड हुआ है और सबूत के लिए सोशल मीडिया पर फुटेज उपलब्ध हैं।

    याचिकाकर्ता ने भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 148, 149, 153A, 153B, 153B, 120 B और क्षतिपूर्ति सार्वजनिक संपत्ति अधिनियम की धारा 3 और 4 के तहत कपिल मिश्रा, अनुराग ठाकुर, परवेश वर्मा और अन्य दंगाइयों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने और उनकी तत्काल गिरफ्तारी की भी मांग की है।

    याचिकाकर्ता ने एक न्यायिक जांच की भी मांग की है, और न्यायालय से अनुरोध किया है कि एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में सांप्रदायिक हिंसा के कथित मामलों की जांच की जाए और दंगे में शामिल पुलिसकर्मी, अन्य लोगों की पहचान करके उन पर ‌कड़ी कार्रवाई की जाए।

    झड़प के दौरान मृतक और घायल व्यक्तियों के लिए मुआवजे की मांग के अलावा, प्रभावित क्षेत्रों में कानून और व्यवस्था की स्थिति को बनाए रखने के लिए सेना की तैनाती की मांग की गई है। इसके अलावा, याचिकाकर्ता ने सीसीटीवी फुटेज को संरक्षित करने और प्रभावित लोगों और स्थलों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार को निर्देश जारी करने की भी मांग की।

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