एलजी को ठोस कचरा प्रबंधन समिति का प्रमुख नियुक्त करने के एनजीटी के आदेश के खिलाफ दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया

Shahadat

3 Jun 2023 4:03 AM GMT

  • एलजी को ठोस कचरा प्रबंधन समिति का प्रमुख नियुक्त करने के एनजीटी के आदेश के खिलाफ दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया

    दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) के दिल्ली में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से निपटने के उद्देश्य से उपराज्यपाल को उच्च स्तरीय समिति के प्रमुख के रूप में नियुक्त करने के फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की।

    अपील एनजीटी एक्ट की धारा 22 के तहत एडवोकेट शादन फरासत के माध्यम से दायर की गई, जिसमें तर्क दिया गया कि फरवरी में पारित आदेश में उच्च स्तरीय समिति के प्रमुख के रूप में एलजी की नियुक्ति संविधान का उल्लंघन है।

    याचिका में कहा गया,

    "स्थानीय प्रशासन से संबंधित मामलों के लिए स्पष्ट संसदीय कानून द्वारा सीमित सीमा को छोड़कर कार्यकारी शक्ति विशेष रूप से संविधान के तहत राज्य सरकार (जीएनसीटीडी) के पास निहित है।"

    इसने इस बात पर प्रकाश डाला कि "सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन" संविधान की अनुसूची 12 की प्रविष्टि 6 के तहत निहित है, जो स्थानीय सरकार यानी दिल्ली में नगर निगमों को इससे संबंधित मुद्दों से निपटने की शक्ति देता है।

    इसके अलावा, यह कहा गया कि नगर निगम का कामकाज राज्य सूची की प्रविष्टि 5 के संदर्भ में है, जो अपवादित विषय नहीं है, "इसलिए दिल्ली की निर्वाचित सरकार के कार्यकारी के दायरे में है।"

    संविधान के अनुच्छेद 239AA का उल्लेख करते हुए दिल्ली सरकार ने तर्क दिया कि "पुलिस, आदेश और भूमि के क्षेत्रों को छोड़कर एलजी केवल नाममात्र का आंकड़ा है, जहां वह संविधान द्वारा निर्दिष्ट शक्ति के बदले अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है।"

    इसने राज्य (एनसीटी ऑफ दिल्ली) बनाम भारत संघ (2018) 8 एससीसी 501 का भी उल्लेख किया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि, "दिल्ली की एनसीटी की निर्वाचित सरकार के पास और समवर्ती सूची, 'सार्वजनिक व्यवस्था', 'पुलिस' और 'भूमि' के तीन अपवादित विषयों के अलावा राज्य में सभी विषयों पर विशेष कार्यकारी शक्तियां हैं।

    याचिका में कहा गया कि विशेष रूप से ठोस कचरे के प्रबंधन के लिए उपचारात्मक उपाय इन अपवादित शीर्षों के अंतर्गत नहीं आते हैं।

    यह तर्क दिया गया,

    "एनजीटी द्वारा सुझाए गए उपचारात्मक कदम जैसे कि नई अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाएं स्थापित करना, मौजूदा अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाओं को बढ़ाना और पुराने अपशिष्ट स्थलों का उपचार करना, उन सभी के लिए दिल्ली सरकार द्वारा अधिकृत बजटीय आवंटन की आवश्यकता है। इसलिए इस संबंध में निर्वाचित सरकार की भूमिका अत्यंत आवश्यक हो जाती है।

    एनजीटी का निर्णय स्पष्ट रूप से संघीय सिद्धांतों का उल्लंघन है, जो दिल्ली के एनसीटी को नियंत्रित करता है, क्योंकि यह दिल्ली सरकार से वित्त आवंटित करने की शक्ति छीन रहा है।

    हाल ही में दिल्ली सरकार ने अश्विनी यादव बनाम गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली ऑफ एनसीटी मामले में एनजीटी के आदेश को भी चुनौती दी, जिसमें ट्रिब्यूनल ने एलजी को यमुना नदी की स्वच्छता से संबंधित उच्च स्तरीय समिति का प्रमुख नियुक्त किया।

    केस टाइटल: गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली ऑफ एनसीटी बनाम नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, दिल्ली और अन्य।

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