दिल्ली के मुख्य सचिव भले ही केंद्र द्वारा नियुक्त किए गए हों, उन्हें उन मामलों पर दिल्ली सरकार के निर्देशों का पालन करना चाहिए, जिन पर उसका अधिकार है: सुप्रीम कोर्ट

Shahadat

8 Dec 2023 4:59 AM GMT

  • दिल्ली के मुख्य सचिव भले ही केंद्र द्वारा नियुक्त किए गए हों, उन्हें उन मामलों पर दिल्ली सरकार के निर्देशों का पालन करना चाहिए, जिन पर उसका अधिकार है: सुप्रीम कोर्ट

    राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव को नियुक्त करने की केंद्र सरकार की शक्ति को बरकरार रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, "मुख्य सचिव के कार्यों (या निष्क्रियता) से निर्वाचित सरकार को परेशानी में नहीं डालना चाहिए।"

    चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ द्वारा 29 नवंबर को सुनाया गया फैसला गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड किया गया।

    न्यायालय ने मुख्य सचिव द्वारा राजनीतिक तटस्थता बनाए रखने के महत्व के बारे में फैसले में कुछ प्रासंगिक टिप्पणियां कीं। न्यायालय ने कहा कि मुख्य सचिव, हालांकि केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, उन्हें उन मामलों पर दिल्ली सरकार के निर्देशों का पालन करना चाहिए, जिन पर दिल्ली सरकार के पास कार्यकारी क्षमता है (जो सार्वजनिक व्यवस्था, पुलिस और भूमि को छोड़कर क्षेत्र हैं)।

    आगे कहा गया,

    "...सिविल सेवकों को राजनीतिक रूप से तटस्थ रहने की आवश्यकता है और सामूहिक जिम्मेदारी की त्रि-श्रृंखला के अंतर्निहित सिद्धांत को प्रभावी बनाने के लिए निर्वाचित शाखा के निर्देशों का पालन करना चाहिए। मुख्य सचिव का पद विशिष्ट रूप से रखा गया। मुख्य सचिव जीएनसीटीडी की कार्यकारी क्षमता के भीतर और बाहर दोनों तरह के कार्य करता है। हालांकि मुख्य सचिव को केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है, लेकिन उन्हें उन मामलों पर निर्वाचित सरकार के निर्देशों का पालन करना चाहिए, जिन पर उनकी कार्यकारी क्षमता का विस्तार होता है। मुख्य सचिव को चुनी हुई सरकार को गतिरोध में नहीं डालना चाहिए।"

    न्यायालय केंद्र सरकार द्वारा मुख्य सचिव की नियुक्ति करने या दिल्ली सरकार की सहमति के बिना मौजूदा मुख्य सचिव का कार्यकाल बढ़ाने के खिलाफ दिल्ली सरकार द्वारा दायर रिट याचिका पर फैसला कर रहा है। मामले के लंबित रहने के दौरान, केंद्र ने अदालत को बताया कि उसने मौजूदा मुख्य सचिव नरेश कुमार (जो 30 नवंबर से सेवानिवृत्त होने वाले थे) का कार्यकाल छह महीने बढ़ाने का फैसला किया।

    सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव की नियुक्ति की केंद्र की शक्ति को बरकरार रखा। कोर्ट ने कहा कि केंद्र के पास सेवानिवृत्त मुख्य सचिव का कार्यकाल बढ़ाने की भी शक्ति है।

    न्यायालय ने स्पष्ट किया कि उसकी टिप्पणियां जीएनसीटीडी (संशोधन) अधिनियम 2023 की वैधता के संबंध में संविधान पीठ के समक्ष लंबित संदर्भ के परिणाम के अधीन हैं, जिसने सर्विस पर दिल्ली सरकार की शक्तियों को कमजोर कर दिया है।

    केस टाइटल: एनसीटी दिल्ली सरकार बनाम भारत संघ (रिट याचिका (सिविल) नंबर 1268/2023)

    फैसला पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें




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