बचाव की योग्यता पर आरोप तय करने के चरण में और / या आरोपमुक्त करने के आवेदन के चरण में विचार नहीं किया जाना चाहिए : सुप्रीम कोर्ट

LiveLaw News Network

14 April 2021 10:17 AM IST

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    Supreme Court of India

    सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बचाव की योग्यता पर आरोप तय करने के चरण में और / या आरोपमुक्त करने के आवेदन के चरण में विचार नहीं किया जाना चाहिए।

    आरोप तय करने के चरण में और / या आरोपमुक्त करने के आवेदन पर विचार करने के चरण में, मिनी ट्रायल की अनुमति नहीं है।

    जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एमआर शाह की पीठ ने कहा,

    इस मामले में, विशेष अदालत ने रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री पर विचार किया, जिसमें शिकायतकर्ता और अभियुक्तों के बीच दर्ज की गई बातचीत की प्रतिलेख शामिल था और रिकॉर्ड पर अन्य सामग्री पर विचार करने पर पाया गया कि प्रथम दृष्ट्या एक मामला सामने आया है। अदालत ने कहा कि इस स्तर पर आरोपियों के बचाव पर विचार नहीं किया जाएगा, और आरोपियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 के तहत अपराध के लिए आरोप तय किया।

    राजस्थान उच्च न्यायालय ने एक संशोधन याचिका की अनुमति देते हुए, कथित अपराध के आरोपी को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 7 के तहत आरोपमुक्त कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अपील में, राज्य ने तर्क दिया कि उच्च न्यायालय ने योग्यता पर प्रतिलेख / साक्ष्य का मूल्यांकन करने में गंभीर त्रुटि की है जो आरोपमुक्त करने के लिए आवेदन पर विचार करने के चरण में स्वीकार्य नहीं है।

    पीठ ने उल्लेख किया कि अभियुक्तों को आरोपमुक्त करते समय, उच्च न्यायालय ने मामले की योग्यता में गया और विचार किया है कि रिकॉर्ड के अनुसार सामग्री के आधार पर अभियुक्त को दोषी ठहराया जा सकता है या नहीं। उच्च न्यायालय ने शिकायतकर्ता और अभियुक्तों के बीच बातचीत के प्रतिलेख के विवरण पर विस्तार से विचार किया है, जिस अभ्यास की इस स्तर पर ताकि आरोपमुक्त करने के आवेदन पर विचार किया जा सके और / या आरोप को तय करने में अनुमति नहीं है ।

    अदालत ने आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने के विशेष न्यायालय के आदेश को बरकरार रखते हुए अवलोकन किया,

    "उच्च न्यायालय को यह विचार करने की आवश्यकता थी कि क्या प्रथम दृष्ट्या मामला बाहर आया है या नहीं और अभियुक्त पर आगे ट्रायल चलाने की आवश्यकता है या नहीं। आरोपों के निर्धारण और / या आरोपमुक्त करने के आवेदन पर विचार करने के स्तर पर, मिनी ट्रायल स्वीकार्य नहीं है। इस स्तर पर, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि पीसी अधिनियम की धारा 7 के अनुसार, यहां तक ​​कि एक प्रयास भी अपराध बनता है। इसलिए, उच्च न्यायालय आरोपमुक्त करने के आवेदन पर एक मिनी ट्रायल चलाने के लिए त्रुटि में और / या उससे अधिक चला गया। हम मामले की योग्यता और / या प्रतिलेख की योग्यता में प्रवेश नहीं कर रहे हैं, जिस पर ट्रायल के समय विचार किया जाना आवश्यक है। बचाव की योग्यता पर आरोप तय करने के चरण में और / या आरोपमुक्त करने की याचिका के चरण में विचार नहीं किया जाना चाहिए।"

    केस: राजस्थान राज्य बनाम अशोक कुमार कश्यप [सीआरए 407 / 2021 ]

    पीठ : जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस एमआर शाह

    वकील : एडवोकेट विशाल मेघवाल

    उद्धरण: LL 2021 SC 210

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