"रक्षा बल देश की रक्षा के लिए होते हैं, अराजकता नहीं फैलाते": सुप्रीम कोर्ट ने निषेधाज्ञा आदेश का उल्लंघन करने वाले सेना अधिकारियों की निंदा की

Shahadat

5 Aug 2022 11:04 AM IST

  • सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली

    सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सिकंदराबाद में सेना के क्वार्टर के पास नागरिक की संपत्ति पर अतिक्रमण करने और दीवानी अदालत के निषेधाज्ञा आदेश का उल्लंघन में उसकी चारदीवारी को गिराने के लिए भारतीय सेना के कुछ अधिकारियों के आचरण की कड़ी निंदा की।

    न्यायालय जनवरी, 2021 में सिकंदराबाद में सिटी सिविल कोर्ट द्वारा पारित आदेश को चुनौती देते हुए रक्षा संपदा (Defence Estates) अधिकारियों, आंध्र प्रदेश सर्कल और कमांड में जनरल ऑफिसर के माध्यम से केंद्र सरकार द्वारा दायर एक अपील पर विचार कर रहा था, जिसके द्वारा मेजर जनरल और रक्षा संपदा अधिकारी निषेधाज्ञा के उल्लंघन के लिए दो महीने के नागरिक कारावास की सजा सुनाई गई थी।

    तेलंगाना हाईकोर्ट द्वारा सिविल कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार करने के बाद केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

    मामला जब सुनवाई के लिए लिया गया तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमाना ने कठोर शब्दों में सेना के अधिकारियों के आचरण की मौखिक रूप से निंदा की।

    सीजेआई ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू से कहा,

    "रक्षा बल देश की रक्षा करने के लिए हैं, न कि व्यक्तियों पर हमला करने, बुलडोजर आदि का उपयोग करके इस तरह की अराजकता का संचालन करने के लिए।"

    सीजेआई ने संपत्ति को नुकसान पहुंचाकर, बाड़ और गेट को हटाकर और सार्वजनिक नोटिस लगाकर निषेधाज्ञा के आदेशों का उल्लंघन करने के अधिकारियों के आचरण को अस्वीकार कर दिया।

    एएसजी ने कहा कि दीवानी अदालत का आदेश संबंधित अधिकारियों की व्यक्तिगत हैसियत से नहीं बल्कि आधिकारिक पदों के खिलाफ पारित किया गया है।

    एएसजी ने प्रस्तुत किया कि इसका मतलब है, नए अधिकारी दायित्व के संपर्क में आएंगे।

    एएसजी ने कहा,

    "यह ऑफिस के खिलाफ नहीं हो सकता।"

    सीजेआई ने कहा,

    "आप उस अधिकारी का नाम बताएं जो प्रभारी है.. हम इसे ठीक कर देंगे।"

    सीजेआई ने हालांकि गुण-दोष के आधार पर मामले पर विचार करने के लिए अनिच्छा व्यक्त की।

    सीजेआई ने कहा,

    "आप बिना मालिकाना हक या किसी चीज़ के कैसे जा सकते हैं? क्योंकि आप सेना में हैं?"

    एएसजी ने कहा,

    "ऐसा नहीं है...मैं कोर्ट की धारणा बदल सकता हूं, कृपया मेरी बात सुनें।"

    सीजेआई ने तब मामले में घटनाक्रम के संबंध में सिविल कोर्ट और हाईकोर्ट द्वारा पारित आदेशों का उल्लेख किया।

    उन्होंने कहा,

    "हम जानते हैं कि क्या हो रहा है। कृपया हाईकोर्ट का आदेश देखें, यह दिखाता है कि आपने क्या किया"

    सीजेआई ने यह बताते हुए कि वादी सीनियर सिटीजन हैं, आगे कहा,

    "क्या आपको लगता है कि हम बच्चे हैं? क्या आप सोच सकते हैं कि नागरिक सेना को चुनौती दे सकते हैं?"

    एएसजी ने कहा,

    "यह सब निर्भर करता है।"

    सीजेआई ने जवाब दिया,

    "कृपया ऐसी बातें मत कहिए। ऐसा मत कहो।"

    एएसजी ने कहा कि ऐसे लोग हैं जिनके पास सेना से मुकाबला करने का दबदबा है।

    जस्टिस हिमा कोहली ने कहा,

    "इन लोगों की बात करना, यह सोचना कि वे आपके साथ गाली-गलौज करेंगे और आप अपने पूरे सामान के साथ उनके खिलाफ जाएं...।"

    जस्टिस कोहली ने आगे कहा,

    "एक बार जब हाईकोर्ट ने निषेधाज्ञा आदेश को निलंबित करने से इनकार कर दिया तो आपको कोई कार्रवाई करने का अधिकार कहां मिला? आपने हर अदालत पर दावा खो दिया।"

    एएसजी ने कहा कि विचाराधीन जमीन की पहचान की जा सकती है। 17 एकड़ विषम के हिस्से में से लगभग 5 एकड़ जमीन है। एएसजी ने कहा कि उस हिस्से का सीमांकन नहीं किया गया है और आसपास की जमीन सेना की जमीन है।

    पीठ ने कहा कि अधिकारियों को इस संबंध में अदालत से आवश्यक स्पष्टीकरण मांगना चाहिए और वे निषेधाज्ञा के विपरीत विवादित संपत्ति के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते।

    चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) एनवी रमना, जस्टिस कृष्ण मुरारी और जस्टिस हिमा कोहली की पीठ ने कहा कि वह केंद्र की अपील को खारिज कर रही है।

    पीठ ने इसके साथ ही अधिकारियों को हाईकोर्ट के समक्ष दायर अपील के निपटारे तक गिरफ्तारी से सुरक्षा प्रदान की।

    तत्कालीन सीजेआई एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने 18 मार्च, 2021 को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता द्वारा किए गए उल्लेख पर सजा पर रोक लगा दी थी।

    सिटी सिविल कोर्ट ने 27 जनवरी, 2021 के निष्पादन आदेश में रक्षा संपदा अधिकारी और जनरल ऑफिसर कमांडमेंट को उनकी जानबूझकर अवज्ञा और स्थायी निषेधाज्ञा के डिक्री के उल्लंघन के लिए सिविल जेल भेजने का आदेश दिया था। निष्पादन आदेश में उन्हें यह भी कहा गया था कि डिक्री संपत्ति को उनके द्वारा किए गए नुकसान की भरपाई करें और बाड़ और गेट लगाकर इसे बहाल करें। थाने के थानाध्यक्षों को डिक्री धारकों को डिक्री का उल्लंघन करने से रोकने के लिए सहायता प्रदान करने का निर्देश दिया गया था।

    अधिकारियों को आनंद बाला द्वारा दायर आवेदन पर सजा सुनाई गई, जिसने रक्षा संपदा कार्यालय के अधिकारियों के खिलाफ सेना के क्वार्टर के करीब स्थित अपनी छह एकड़ जमीन तक पहुंच की अनुमति नहीं देने के लिए कार्रवाई की मांग की थी।

    अदालत ने 2017 में आनंद बाला और अन्य के पक्ष में फरमान जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि विचाराधीन भूमि किसी भी तरह से रक्षा विभाग या छावनी बोर्ड से संबंधित नहीं है।

    इसने रक्षा विभाग के अधिकारियों को बाला की भूमि में प्रवेश करने से रोकने के लिए निषेधाज्ञा जारी की थी।

    हालांकि, बाला ने अपनी जमीन पर किए जा रहे कुछ कार्यों को देखते हुए अदालत के समक्ष निष्पादन याचिका दायर की। इसमें अदालत के आदेश के निष्पादन की मांग की और रक्षा कर्मियों को उसकी भूमि में प्रवेश करने से कोई बाधा उत्पन्न न करने से रोकने के लिए कहा।

    केस टाइटल: यूनियन ऑफ इंडिया बनाम आनंद बाला| विशेष अनुमति याचिका (सिविल) डायरी संख्या (एस)। 7707/2021

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