डिफ़ॉल्ट जमानत : राज्य पहले एक चार्जशीट दाखिल करके पूरक चार्जशीट दाखिल करने के लिए धारा 167 (2) समय मांगकर फायदा नहीं ले सकता : सुप्रीम कोर्ट
LiveLaw News Network
17 March 2021 10:20 AM IST
सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 167 के तहत निर्दिष्ट जांच की समय अवधि को यूएपीए अपराधों के लिए पूरक आरोप पत्र दायर करने की मांग करके बढ़ाया नहीं जा सकता है।
न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति आर सुभाष रेड्डी की पीठ ने, फखरे आलम को जो यूएपीए अधिनियम की धारा 18 के तहत आरोपी था, डिफ़ॉल्ट जमानत देते हुए दोहराया कि सीआरपीसी की धारा 167 (2) के पहले प्रोविज़ो के तहत डिफ़ॉल्ट जमानत एक मौलिक अधिकार है और ये केवल एक वैधानिक अधिकार नहीं है।
अदालत ने कहा कि इस मामले में, 180 दिनों की अवधि के भीतर भी, यूएपीए अधिनियम के तहत आरोप पत्र / पूरक आरोप पत्र दायर नहीं किया गया था और 211 दिनों के अंतराल के बाद यह चार्जशीट दायर की गई थी।
"हम यह नहीं समझते कि राज्य इस तथ्य का लाभ उठा सकते हैं कि एक मामले में एक चार्जशीट की गई है और पूरक चार्जशीट का उपयोग इस तरह से समयावधि बढ़ाने के लिए किया जाए कि यूएपीए अधिनियम के तहत अपराधों के लिए पूरक चार्जशीट दायर करने की मांग की जाए, भले ही ये सीआरपीसी की धारा 167 के तहत निर्दिष्ट अवधि से परे हो, जिसके तहत डिफ़ॉल्ट जमानत स्वीकार्य है, अर्थात 180 दिनों की अवधि। उस अवधि की समय सीमा समाप्त होने और उन अपराधों में चार्जशीट दाखिल नहीं होने से (हालांकि एक पूरक आरोप पत्र है ), हम देखते हैं कि अपीलकर्ता उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों में डिफ़ॉल्ट जमानत के हकदार होंगे, " अदालत ने कहा।
अदालत ने कहा कि चूंकि यूएपीए अधिनियम के परिणाम सजा में कठोर हैं और उस संदर्भ में, डिफ़ॉल्ट जमानत को केवल एक वैधानिक अधिकार नहीं माना जाता है, बल्कि ये भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया का हिस्सा है।
"हम इस तथ्य से नजर नहीं हटा सकते हैं कि विधानमंडल द्वारा परिकल्पना की गई थी कि जांच 24 घंटे में पूरी हो जानी चाहिए, लेकिन व्यावहारिक रूप से यह कभी संभव नहीं पाई गई। यह इन परिस्थितियों में सीआरपीसी की धारा 167 में समय अवधि प्रदान की गई है। जिसके भीतर अपराधों की प्रकृति के आधार पर जांच पूरी की जानी चाहिए। चूंकि, स्वतंत्रता एक संवैधानिक अधिकार है, इसलिए समय अवधि को डिफ़ॉल्ट में निर्दिष्ट किया गया था, जिसके होने पर अभियुक्त को डिफ़ॉल्ट जमानत का अधिकार होगा, एक मूल्यवान अधिकार है, अदालत ने कहा।
बिक्रमजीत सिंह बनाम पंजाब राज्य (2020) 10 SCC 616 का उल्लेख करते हुए, न्यायालय ने कहा :
"हमें केवल इस बात पर ज़ोर देना चाहिए कि बिक्रमजीत सिंह मामले (सुप्रा) में पहले से ही क्या कहा गया है जो सीआरपीसी की धारा 167 (2) के पहले प्रोविज़ो के तहत डिफ़ॉल्ट जमानत एक मौलिक अधिकार है और यह केवल वैधानिक अधिकार नहीं है क्योंकि यह संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत कानून द्वारा एक स्थापित प्रक्रिया है। इस प्रकार एक आरोपी व्यक्ति को सीआरपीसी की धारा 167 (2) की पहले प्रोविज़ो की शर्तों को पूरा होने पर जमानत पर रिहा करने का अधिकार दिया जाता है। वास्तव में बहुमत में इस न्यायालय के निर्णय से यह माना गया है कि डिफ़ॉल्ट जमानत के लिए एक मौखिक आवेदन पर्याप्त होगा। "
इस मामले में अभियुक्तों द्वारा उठाई गई एक और दलील यह थी कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, लखनऊ चार्जशीट दाखिल करने के लिए 180 दिनों की अनुमति नहीं दे सकता था क्योंकि यूएपीए अधिनियम के तहत अपराधों के संबंध में अधिकार क्षेत्र, जो मामले एनआईए को सौंपे जाते हैं, केवल विशेष न्यायालयों में निहित हैं और यह पहलू बिक्रमजीत सिंह बनाम पंजाब राज्य के मामले में इस न्यायालय के निर्णय के मद्देनज़र हालांकि और अधिक निराधार नहीं था। राज्य, ने कहा कि बिक्रमजीत सिंह (सुप्रा) में निर्णय पंजाब राज्य में प्रचलित स्थिति में था, लेकिन दूसरी ओर उत्तर प्रदेश राज्य में सक्षम न्यायालय विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट का था और केवल हाल ही में अब लगभग एक महीने पहले विशेष न्यायालयों को सूचित किया गया था। अदालत, इस पहलू पर राज्य के तर्क के साथ सहमत हुई और यह कहा कि उत्तर प्रदेश राज्य की स्थिति अलग है और ऐसा नहीं है कि अस्तित्व में कोई अधिसूचित विशेष अदालतें थीं।
केस: फखरे आलम बनाम उत्तर प्रदेश राज्य [सीआरए 319 / 2021 ]
पीठ : जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस आर सुभाष रेड्डी
वकील : वरिष्ठ अधिवक्ता एस वसीम ए कादरी, मो अली, मोहित मिश्रा, वरिष्ठ अधिवक्ता वी के शुक्ला
उद्धरण: LL 2021 SC 165