आपराधिक अभ्यास मसौदा नियम : सुप्रीम कोर्ट ने चेताया, अगर दो सप्ताह में जवाब नहीं दिया तो हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल पेश हों

LiveLaw News Network

20 Jan 2021 4:13 AM GMT

  • आपराधिक अभ्यास मसौदा नियम : सुप्रीम कोर्ट ने चेताया, अगर दो सप्ताह में जवाब नहीं दिया तो हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल पेश हों

    सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को निर्देश दिया कि वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा और आर बसंत द्वारा तैयार आपराधिक नियमों के मसौदे पर उच्च न्यायालयों को दो सप्ताह के भीतर रजिस्ट्रार जनरलों के माध्यम से अपनी प्रतिक्रियाएं देनी चाहिए।

    शीर्ष अदालत ने आगे आदेश दिया कि उक्त समय अवधि के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करने में विफल रहने वाले उच्च न्यायालयों के रजिस्ट्रार जनरलों को अगली सुनवाई की तारीख पर सुप्रीम कोर्ट में पेश होना होगा।

    यह निर्देश भारत के मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे, जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस विनीत सरन की पीठ द्वारा पारित किया गया। ये कदम सुप्रीम कोर्ट ने वरिष्ठ अधिवक्ता आर बसंत के सुझावों के आधार पर स्वत: संज्ञान मामले " इन रि : आपराधिक ट्रायलों में अपर्याप्तता और अक्षमता से संबंधित विशेष दिशानिर्देश जारी करने " के मामले में उठाया गया।

    न्यायालय ने पहले उल्लेख किया था कि आपराधिक ट्रायलों में कुछ कमियां कई राज्यों में प्रचलित आपराधिक अभ्यास के नियमों के कारण थीं। इसलिए, सुप्रीम कोर्ट ने वरिष्ठ अधिवक्ताओं सिद्धार्थ लूथरा, आर बसंत और अधिवक्ता के परमेश्वर को आपराधिक अभ्यास नियमों पर संशोधनों के लिए रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा था। उन्होंने मार्च 2020 में विभिन्न उच्च न्यायालयों के साथ विचार-विमर्श करने के बाद 'आपराधिक अभ्यास नियमों का मसौदा' प्रस्तुत किया।

    इसके बाद, 27 अक्टूबर, 2020 को न्यायालय ने उच्च न्यायालयों से मसौदा नियमों पर अपनी प्रतिक्रिया देने को कहा था।

    आज, वरिष्ठ अधिवक्ता लूथरा ने पीठ को बताया कि केवल आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, इलाहाबाद और दिल्ली उच्च न्यायालयों ने मसौदा नियमों पर अपनी प्रतिक्रिया दी है।

    लूथरा ने कहा,

    "20 उच्च न्यायालयों ने जवाब नहीं देने के लिए चुना है।"

    इसे गंभीरता से लेते हुए, सीजेआई के नेतृत्व वाली पीठ ने आदेश दिया:

    "ऐसी परिस्थितियों में, हम उच्च न्यायालयों से 2 सप्ताह के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कॉल करना आवश्यक मानते हैं। यदि हाईकोर्ट ऐसा नहीं कर सकते हैं, तो हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल अगली सुनवाई की तारीख पर इस अदालत में मौजूद रहेंगे।"

    पीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि जवाब एक "ठोस जवाब" होना चाहिए, न कि केवल एक औपचारिक उत्तर।

    सीजेआई ने कहा,

    "वे मसौदा नियमों पर सुझाव दे सकते हैं या नियमों को स्वीकार कर सकते हैं और हाईकोर्ट में नियमों को लागू करने की इच्छा के बारे में बयान दे सकते हैं।"

    पीठ ने आदेश में उल्लेख किया कि उसने पहले उच्च न्यायालयों के रजिस्ट्रार जनरलों और राज्यों के एडवोकेट जनरलों को नोटिस जारी किया था, यह देखने के बाद कि ट्रायलों में कमियों को बल आपराधिक अभ्यास के नियमों के कारण मिलता पाया गया था।

    एक संबंधित विकास में, सर्वोच्च न्यायालय ने सभी राज्यों के उच्च न्यायालयों के रजिस्ट्रार जनरल और संबंधित डीजीपी को निर्देश दिया है कि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881 की धारा 138 के तहत चेक बाउंस मामलों के त्वरित ट्रायल के लिए सुझावों के साथ एमिक्स क्यूरी द्वारा प्रस्तुत प्रारंभिक रिपोर्ट पर अपनी प्रतिक्रियाएं दर्ज करें।

    यह आदेश एनआई अधिनियम की धारा 138 के तहत चेक बाउंस के मामलों के शीघ्र ट्रायल पर स्वत: संज्ञान सुनवाई के मामले में दिया गया जिसमें भी वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा को एमिकस क्यूरी बनाया गया है।

    सीजेआई के नेतृत्व वाली पीठ ने उल्लेख किया कि 25 उच्च न्यायालयों में से केवल 14 उच्च न्यायालयों ने एमिकस क्यूरी की प्रारंभिक रिपोर्ट का जवाब दिया है और केवल 11 उच्च न्यायालयों ने चेक बाउंस मामलों के ट्रायल पर NALSA मसौदा योजना का जवाब दिया है।

    सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया,

    "इन परिस्थितियों में, मामले के महत्व के संबंध में, विभिन्न राज्यों में न्याय प्रशासन के लिए, हमारा विचार है कि उच्च न्यायालय अपने रजिस्ट्रार जनरलों और राज्य / संघ राज्य क्षेत्र अपने डीजीपी के माध्यम से इस अदालत में चार सप्ताह के भीतर प्रतिक्रिया प्रस्तुत करेंगे।अगर उच्च न्यायालयों और राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों ने अपनी प्रतिक्रिया नहीं दी, हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरलों और राज्यों के पुलिस महानिदेशकों को अपनी सरकार से आवश्यक प्राधिकरण के साथ इस अदालत में उपस्थित रहना होगा।"

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