[पटाखों पर बैन] सुप्रीम कोर्ट ने राज्य में पटाखों पर बैन के तेलंगाना हाईकोर्ट के आदेश को 9 नवंबर के NGT के आदेश के अनुरूप संशोधित किया

LiveLaw News Network

13 Nov 2020 4:26 PM IST

  • [पटाखों पर बैन] सुप्रीम कोर्ट ने राज्य में पटाखों पर बैन के तेलंगाना हाईकोर्ट के आदेश को 9 नवंबर के NGT के आदेश के अनुरूप संशोधित किया

    सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को तेलंगाना उच्च न्यायालय के उस आदेश को संशोधित कर दिया जिसमें 9 नवंबर को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुरूप दिवाली के दौरान राज्य भर में पटाखों की बिक्री और उपयोग पर पूर्ण और तत्काल प्रतिबंध लगा दिया गया था।

    जस्टिस एएम खानविलकर जस्टिस और संजीव खन्ना की एक अवकाश पीठ ने याचिका पर नोटिस जारी किया और कहा कि एनजीटी के दिशा-निर्देश तेलंगाना राज्य पर लागू होते हैं और राज्य उसकी भावना के तहत निर्देशों का पालन करेगा।

    उच्चतम न्यायालय,

    "तेलंगाना राज्य के सभी संबंधितों को भावना के तहत निर्देशों का पालन करना चाहिए। हम इस तथ्य से अवगत हैं कि उत्तरदाताओं को सेवा नहीं दी गई है, लेकिन अजीब स्थिति और तात्कालिकता को देखते हुए, 9 नवंबर, 2020 को जारी एनजीटी के निर्देश के अनुरूप दिए गए आदेश को संशोधित किया जाता है।"

    दरअसल नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने सोमवार को दिल्ली एनसीआर में 9-10 नवंबर, 2020 की मध्यरात्रि से 30 नवंबर - 1 दिसंबर, 2020 की मध्यरात्रि तक सभी प्रकार के पटाखों की बिक्री / उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया था।

    हालांकि, जिन स्थानों पर AQI को मॉडरेट या नीचे माना जाता है, उन्हें ग्रीन पटाखे बेचने की अनुमति दी गई थी और त्योहारों के दौरान दो घंटे के लिए इनके उपयोग की अनुमति दी गई थी।

    सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष तेलंगाना उच्च न्यायालय के 12 नवंबर के आदेश को चुनौती देने के लिए एक अपील दायर की गई, जिसके तहत तेलंगाना राज्य को दीवाली के दौरान लोगों और संगठनों द्वारा आतिशबाजी की बिक्री और उपयोग पर तुरंत प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया गया था।

    एनजीटी के चेयरपर्सन जस्टिस आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ ने एनसीआर में पटाखों के उपयोग से प्रदूषण के खिलाफ सुधारात्मक कार्रवाई करने की मांग करने वाली याचिकाओं के एक समूह पर ये आदेश पारित किया था।

    पिछली सुनवाई के दौरान, ट्रिब्यूनल ने दिल्ली एनसीआर के अलावा 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नोटिस जारी किया था, ताकि वायु गुणवत्ता में सुधार के उपायों पर विचार किया जा सके।

    ट्रिब्यूनल ने आगे कहा था कि अन्य स्थानों पर, रोक / प्रतिबंध अधिकारियों के लिए वैकल्पिक हैं, लेकिन यदि अधिकारियों के आदेशों के तहत अधिक कड़े कदम उठाए गए हैं, तो वही प्रभावी होगा।

    तत्काल याचिका एक एसोसिएशन तेलंगाना फायर वर्क्स डीलर्स एसोसिएशन द्वारा दायर की गई थी जिसमें पटाखों के निर्माता और डीलर शामिल थे और प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ता-एसोसिएशन एक उचित और आवश्यक पक्षकार होने के बावजूद उच्च न्यायालय के आदेश से गंभीर रूप से प्रभावित हैं, आदेश उन्हें कार्यवाही में शामिल किए बिना और इसके सदस्यों की आजीविका पर आदेश के प्रभाव पर विचार किए बिना पारित किया गया था।

    आगे प्रस्तुत किया गया है कि एसोसिएशन को स्वयं का प्रतिनिधित्व करने का अवसर प्रदान किए बिना आदेश पारित किया गया था, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का स्पष्ट उल्लंघन है।

    यह दलील दी गई है कि दीपावली की पूर्व संध्या पर, आदेश का समय, याचिकाकर्ता-एसोसिएशन के सदस्यों के लिए भारी वित्तीय कठिनाई पैदा करने की क्षमता रखता है।

    "पटाखों का व्यवसाय एक मौसमी व्यवसाय है, जिसके लिए याचिकाकर्ता एसोसिएशन के सदस्यों द्वारा भारी निवेश किया गया है और उसकी बिक्री और उपयोग पर प्रतिबंध है और इस तरह का छोटा नोटिस एसोसिएशन सदस्यों के लिए भारी कठिनाइयों का कारण होगा। उक्त प्रतिबंध याचिकाकर्ताओं के के अनुच्छेद 19 और 21 के तहत मौलिक अधिकारों का भी उल्लंघन है।

    अर्जुन गोपाल और अन्य बनाम भारत संघ जैसे मामलों को इस बात के लिए संदर्भित किया गया है कि उच्च न्यायालय ने पूर्व में नियंत्रित तरीके से ग्रीन पटाखों के उपयोग और निर्माण से संबंधित मानदंडों को निर्धारित किया है। न्यायालय द्वारा यह भी देखा गया कि "पूर्ण प्रतिबंध न्याय के हित में काम नहीं करेगा।"

    यह कहते हुए कि अर्जुन गोपाल फैसले की लंबित कार्यवाही के बारे में विचार किए बिना लागू आदेश का प्रतिपादन किया गया था, जिसमें समय-समय पर दिशा-निर्देश दिए गए थे कि वायु गुणवत्ता सूचकांक और अन्य कारकों को ध्यान में रखा जाए और याचिका में आदेश के संचालन और प्रभावित आदेश के प्रभाव पर एक-पक्षीय अंतरिम रोक के लिए प्रार्थना की गई थी।

    इसके अलावा, ऐसे सवाल उठाते हुए जैसे कि प्राकृतिक न्याय के मूल अधिकार और सिद्धांतों के उल्लंघन के साथ-साथ याचिकाकर्ता-एसोसिएशन के सदस्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पर विचार किए बिना आदेश को पारित किया गया था, याचिका में एक त्वरित प्रारंभिक सुनवाई की मांग की गई है।

    12 नवंबर को, हैदराबाद में तेलंगाना राज्य के उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को राज्य में पटाखे की बिक्री और चलाने पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया, और उन्हें प्रतिबंध का व्यापक प्रचार करने का निर्देश दिया। यह सूचित किए जाने के बावजूद कि राज्य द्वारा एनजीटी दिशानिर्देशों का पालन किया जा रहा है, न्यायालय ने कहा कि पटाखों का उपयोग COVID-19 के प्रसार में योगदान दे सकता है।

    याचिकाकर्ता-एसोसिएशन का प्रतिनिधित्व एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड सोमांद्री गौड़ खातम, और अधिवक्ता प्रणव दिएश, मोहम्मद इब्राहिम और सीएच जयकृष्ण द्वारा किया जा रहा है।

    बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा पश्चिम बंगाल में दिवाली, काली पूजा, दुर्गा पूजा समारोह के दौरान आतिशबाजी पर प्रतिबंध लगाने के लिए दिए गए एक समान आदेश के साथ हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था। न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि त्योहारों के उत्सव की तुलना में महामारी के दौरान जीवन का संरक्षण अधिक महत्वपूर्ण है।

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