सीपीसी - डिक्री संपत्ति पर अवरोधक के दावे पर निष्पादन कार्यवाही में विचार हो, अलग से दायर वाद पर नहीं : सुप्रीम कोर्ट

LiveLaw News Network

7 Dec 2021 5:54 AM GMT

  • सीपीसी - डिक्री संपत्ति पर अवरोधक के दावे पर निष्पादन कार्यवाही में विचार हो, अलग से दायर वाद पर नहीं : सुप्रीम कोर्ट

    भारत के सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को माना कि निर्णय देनदार के खिलाफ डिक्री धारक द्वारा दायर निष्पादन कार्यवाही में संपत्ति के अधिकार, टाइटल या हित से संबंधित प्रश्नों सहित किसी अवरोधक द्वारा उठाए गए दावों को निष्पादन की कार्यवाही के दौरान स्वयं निष्पादन न्यायालय द्वारा तय किया जाना है।

    बेंच ने माना है कि आदेश XXI नियम 101 सीपीसी के अनुसार, आदेश XXI नियम 97 के तहत दायर एक आवेदन अचल संपत्ति के कब्जे को लेकर प्रतिरोध या बाधा के संबंध में दाय आवेदन को सुनवाई कर रहे न्यायालय द्वारा निर्धारित किया जाना है और उसके लिए एक अलग वाद दायर करने की आवश्यकता नहीं है।

    न्यायमूर्ति एमआर शाह और न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना की एक पीठ ने बैंगलोर विकास प्राधिकरण द्वारा दायर एक दीवानी अपील में अपना फैसला सुनाते हुए ये टिप्पणी की जिसमें कर्नाटक उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी गई है। उच्च न्यायालय ने निर्णय देनदार ( आर 2 ) के खिलाफ डिक्री धारक ( आर 1 ) द्वारा दायर निष्पादन मामले में आदेश XXI नियम 97 CPC के तहत इसके आवेदन पर निष्पादन न्यायालय द्वारा पारित आदेश के खिलाफ बैंगलोर विकास प्राधिकरण द्वारा दायर रिट याचिकाओं को खारिज कर दिया था।

    न्यायमूर्ति निर्णय एमआर शाह द्वारा लिखे फैसले में कहा गया है,

    "इसलिए, आदेश XXI नियम 101 सीपीसी के अनुसार, आदेश XXI नियम 97 या नियम 99 सीपीसी के तहत आदेश XXI नियम 97 अचल संपत्ति के कब्जे के प्रतिरोध / बाधा के संबंध में आवेदन पर एक कार्यवाही के लिए पक्षों के बीच उत्पन्न होने वाली संपत्ति में अधिकार, टाइटल या हित से संबंधित सभी प्रश्न और फैसले के लिए प्रासंगिक आवेदन को सुनवाई करने वाले न्यायालय द्वारा निर्धारित किया जाना चाहिए। उसके लिए एक अलग वाद दायर करने की आवश्यकता नहीं है।"

    पीठ ने कहा कि यह बीडीए का विशिष्ट मामला है कि विचाराधीन भूमि के अधिग्रहण के अनुसार, बीडीए पूर्ण मालिक बन गया है और उक्त भूमि बीडीए में निहित है। आगे बीडीए ने पहले ही कब्जा कर लिया था और जमीन इंजीनियरिंग अनुभाग को सौंप दी गई है।

    इसलिए बेंच ने माना है कि बीडीए द्वारा निष्पादन की कार्यवाही में अभियोग के लिए प्रस्तुत किए गए आवेदन और डिक्री धारक को कब्जा सौंपने के खिलाफ बाधा को निष्पादन की कार्यवाही के लिए बीडीए को एक पक्ष के रूप में शामिल करके निष्पादन न्यायालय द्वारा तय किया जाना आवश्यक है।

    आगे कहा गया है कि भले ही बीडीए द्वारा डिक्री धारक और निर्णय देनदार के खिलाफ पट्टा समझौते को शून्य घोषित करने के लिए दायर एक वास्तविक मुकदमा लंबित है, इसके बावजूद, आदेश XXI नियम 101 सीपीसी पर विचार करते हुए, संबंधित वाद संपत्ति में बीडीए के अधिकार, टाइटल या हित के लिए निष्पादन न्यायालय द्वारा निर्णय लिया जाना आवश्यक है।

    बेंच ने आदेश पारित किया और निम्नलिखित पहलुओं पर विचार करते हुए निर्देश जारी किए हैं:

    • बीडीए 1976 के अधिनियम के प्रावधानों के तहत अधिग्रहित की जा रही भूमि में अधिकार, स्वामित्व या हित का दावा कर रहा है।

    • डिक्री धारक और निर्णय देनदार के बीच पट्टा समझौता सूट भूमि के अधिग्रहण के बाद हुआ है।

    • बीडीए का मामला यह है कि 1976 के अधिनियम के प्रावधानों के तहत वाद भूमि जिसके लिए पट्टा समझौता निष्पादित किया गया था, अधिग्रहण के बाद ऐसा लेनदेन शून्य है।

    • अवार्ड की भी घोषणा की गई और भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 16 (2) के तहत एक अधिसूचना भी प्रकाशित की गई जिसमें बीडीए द्वारा भूमि पर कब्जा करने का सबूत दिया गया था

    पीठ ने कहा है,

    "इसलिए, जब बीडीए जिसने बीडीए द्वारा अधिग्रहित भूमि के संबंध में निर्णय देनदार के खिलाफ डिक्री धारक द्वारा दायर निष्पादन कार्यवाही में बाधा/आपत्ति प्रस्तुत की है और जब बीडीए सूट संपत्ति में अधिकार, टाइटल या हित का दावा करता है, आदेश XXI नियम 97 या नियम 99 सीपीसी के तहत आवेदन / बाधा पर विचार करते समय निष्पादन न्यायालय द्वारा इस तरह की बाधा को तय करने की आवश्यकता है।"

    बीडीए की अपील की अनुमति देते हुए, बेंच ने निष्पादन कार्यवाही में बीडीए द्वारा दायर आवेदनों को खारिज करने और / बाधा आवेदन को खारिज करने के लिए निष्पादन न्यायालय द्वारा पारित आदेश को खारिज कर दिया।

    सर्वोच्च न्यायालय ने बीडीए दायर रिट याचिकाओं को खारिज करने और निष्पादन न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.01.2015 को बरकरार रखते हुए उच्च न्यायालय दिनांक 21.03.2016 द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश को भी रद्द कर दिया है।

    बेंच ने निष्पादन न्यायालय को निष्पादन याचिका में बीडीए को पक्षकार बनाने का निर्देश दिया और उसके बाद बीडीए द्वारा उठाए गए अवरोध या आपत्ति पर निर्णय लिया, जिसमें बीडीए द्वारा 1976 के अधिनियम के प्रावधानों के तहत अर्जित संपत्ति के भूमि के अधिग्रहण के दावे आधार पर दावा किए गए अधिकार,टाइटल या हित से संबंधित प्रश्न शामिल थे। बेंच ने इसे पूरा करने के लिए छह महीने का समय दिया है।

    केस: बंगलौर विकास प्राधिकरण बनाम एन नानजप्पा और अन्य

    उद्धरण : LL 2021 SC 712

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