COVID19- SCBA ने वकीलों और उनके परिवार के सदस्यों की असामयिक मृत्यु / गंभीर बीमारी के मामले में सामान्य सहायता योजना की घोषणा की

LiveLaw News Network

13 May 2021 1:40 PM IST

  • COVID19- SCBA ने वकीलों और उनके परिवार के सदस्यों की असामयिक मृत्यु / गंभीर बीमारी के मामले में सामान्य सहायता योजना की घोषणा की

    सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (एससीबीए) ने अपने उन सदस्यों को 'एससीबीए COVID-19 अनुदान योजना 2021' के तहत एक बारगी 25 हजार रुपये की अनुग्रह राशि प्रदान करने का फैसला किया है, जो COVID पॉजिटिव पाये गये हैं ।

    यह योजना उन सदस्यों के लिए उपलब्ध होगी जो एक मार्च 2021 या उसके बाद से कोरोना संक्रमण से प्रभावित हुए हैं।

    पात्र सदस्य अपना आवेदन scbacovidgrant2021@gmail.com पर भेज सकते हैं।

    सदस्यों को इस बाबत किसी भी मान्यता प्राप्त टेस्टिंग लैब / अस्पताल/ मोहल्ला क्लिनिक / सरकारी अधिकारी का प्रमाणन उपलब्ध करना जरूरी होगा।

    एसोसिएशन ने यह भी घोषणा की है कि जो सदस्य COVID के कारण सात दिन तक अस्पताल में भर्ती रहा होगा वह उपरोक्त राशि के अलावा 25 हजार रुपये हासिल करने के लिए पात्र होगा।

    COVID के कारण आठ से 14 दिनों तक अस्पताल में भर्ती रहने की स्थिति में संबंधित सदस्य एक बारगी 25 हजार रुपये की अनुग्रह राशि पाने के अलावा 50 हजार रुपये प्राप्त कर सकेगा।

    कोरोना संक्रमण से पीड़ित जो सदस्य 15 से 21 दिन तक अस्पताल में भर्ती होंगे उन्हें एक बारगी 25 हजार रुपये की अनुग्रह राशि के अलावा 75 हजार रुपये दिया जाएगा।

    वैसा कोई भी सदस्य जो 21 दिनों से अधिक COVID के कारण अस्पताल में भर्ती रहेगा वह एक बारगी 25 हजार रुपये की अनुग्रह राशि के अलावा एक लाख रुपये प्राप्त करने का पात्र होगा।

    योजना का लाभ लेने के लिए औपचारिकताएं

    योजना का लाभ केवल उन्हीं सदस्यों को मिलेगा जिनकी आयकर योग्य औसत आय वित्त वर्ष 2016-17, 2017-18 अथवा 2018-19 के दौरान 10 लाख रुपये से कम रही होगी।

    उपरोक्त जानकारी की अनुपलब्धता की स्थिति में उपरोक्त मामले में स्वघोषणा को वैध प्रमाण माना जायेगा।

    इस प्रकार का लाभ लेने वाले सदस्यों को 2016 से 2021 तक किसी भी कैलेण्डर वर्ष में कम से कम 10 पेशी या 2016 और 2021 के बीच दो वर्षों में कुल 15 पेशी की जानकारी देनी होगी।

    यदि किसी सदस्य का नाम 2016 और 2020 के बीच मतदाता सूची में एक बार भी मौजूद रहा होगा है तो उसे उपरोक्त वर्णित हाजिरी की जानकारी उपलब्ध कराने से छूट मिलेगी।

    सामान्य सहायता

    सामान्य सहायता योजना के तहत SCBA की कार्यकारी समिति ने वित्तीय सहायता के लिए निम्नलिखित तौर-तरीकों की घोषणा की है:

    मौत के मामले में:

    1. परिवार में 50 वर्ष से कम आयु के सदस्य की मौत पर 5,00,000 / - रुपये की एक पूर्व राशि।

    2. परिवार में 65 वर्ष कम और 50 वर्ष से अधिक आयु के सदस्य की मौत पर 2,50,000 / - रुपये की एक पूर्व राशि।

    3. परिवार में 65 से अधिक वर्ष के सदस्य की मौत पर 1,00,000 / - रुपये की एक पूर्व राशि।

    4. मृतक सदस्य के जीवनसाथी / कानूनी उत्तराधिकारी को राशि का भुगतान किया जाएगा। मगर यह भुगतान उसी स्थिति में होगा, जब मृतक की बीती वर्ष में 10 लाख से कम की कर योग्य आय थी।

    [यह योजना ऐसे सदस्य के परिवारों के लिए उपलब्ध होगी, जिनका 1 मार्च, 2021 के बाद निधन हुआ हैं]

    अस्पताल में भर्ती होने के मामले में:

    1. कोई भी सदस्य, जिसे गंभीर बीमारी या सर्जरी के कारण अस्पताल में भर्ती कराया गया है, वह अधिकतम 1,00,000/- रु. के बिल राशि के 50% के लिए पात्र होगा। .

    2. हालाँकि, अगर ऐसे सदस्य ने किसी बीमा पॉलिसी का लाभ उठाया है और प्रतिपूर्ति प्राप्त की है, तो स्वीकृत राशि गंभीर बीमारी या सर्जरी के कारण सदस्य द्वारा खर्च की गई कुल राशि से अधिक नहीं होगी।

    [यह योजना ऐसे सदस्य के लिए उपलब्ध होगी, जिन्हें 1 मार्च 2021 के बाद गंभीर बीमारी का पता चला है या उनकी सर्जरी हुई है]

    यह लाभ ऐसे सदस्य को उपलब्ध कराया जाएगा, जिनके पास पिछले वर्ष में 10 लाख से कम की कर योग्य आय थी।

    [एससीबीए द्वारा अपने सदस्यों के लिए टर्म हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते ही यह योजना समाप्त हो जाएगी।]

    वित्तीय सहायता

    वित्तीय सहायता योजना के तहत SCBA ने निम्नलिखित विशेषाओं को अधिसूचित किया है:

    1. 5,000 रुपये की राशि या उससे अधिक की कर योग्य आय वाले सदस्यों को 25,000 / - रु., जिनकी आय 2016-17, 2017-18 और 2018-19 के बीच किसी भी आकलन वर्षों में 10 लाख रूपये से कम थी।

    2. 2016-17, 2017-18 और 2018-19 के बीच किसी भी आकलन वर्षों में 5 लाख रुपये से कम की कर योग्य आय वाले सदस्यों को 50,000 / - रु. की राशि।

    (दूसरी श्रेणी में यदि आईटीआर आसानी से उपलब्ध नहीं है, तो स्व-घोषणा पत्र को स्पष्ट रूप से यह कहते हुए संलग्न किया जा सकता है कि मूल्यांकन के किसी भी वर्ष में आवेदक की आय 5 लाख से कम है।

    3. इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने वाले सदस्यों को 2016-2021 के बीच किसी भी कैलेंडर वर्ष में 2016-2021 के बीच 10 उपस्थिति या 2016-2021 के बीच किसी भी 2 वर्षों में संचयी 15 दिखाना होगा।

    हालाँकि, यदि सदस्य का नाम 2016-2020 के बीच मतदाता सूची में एक बार भी दिखाई देता है, तो ऐसे सदस्य को यहाँ दिखावे के रूप में प्रस्तुतियाँ प्रदान करने से छूट दी गई है।

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