कोविड मौतों पर मुआवजा : सुप्रीम कोर्ट ने कम दावों पर चिंता जताई, राज्यों को केंद्र से डेटा साझा करने को कहा

LiveLaw News Network

29 Nov 2021 10:37 AM GMT

  • कोविड मौतों पर मुआवजा : सुप्रीम कोर्ट ने कम दावों पर चिंता जताई, राज्यों को केंद्र से डेटा साझा करने को कहा

    सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कोविड- 19 मौतों के लिए अनुग्रह मुआवजे के लिए राज्य सरकारों द्वारा प्राप्त दावों की कम संख्या पर चिंता व्यक्त की और टिप्पणी की कि ऐसा मुआवजा योजना के लिए व्यापक प्रचार नहीं किए जाने के कारण हो सकता है।

    न्यायमूर्ति एमआर शाह और न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना की पीठ ने सभी राज्यों को निर्देश दिया कि वे केंद्र सरकार को COVID मुआवजे के दावों और वितरण से संबंधित विवरण प्रस्तुत करें। राज्यों को 8 प्रश्नों (विस्तृत विवरण) के संबंध में विशिष्ट जानकारी देनी चाहिए। कोर्ट ने यह भी सुझाव दिया कि दावों के पंजीकरण और मुआवजे के वितरण के लिए अखिल भारतीय स्तर पर एक समान प्रक्रिया अपनाई जा सकती है।

    पीठ ने गुजरात राज्य के मामले पर विचार करने के लिए आज मामले को सूचीबद्ध किया था, जिसे पहले मुआवजे के दावों को संसाधित करने के लिए एक जांच समिति गठित करने के लिए उसके द्वारा जारी अधिसूचना को संशोधित करने के लिए कहा गया था। पीठ ने कहा था कि जांच समिति का गठन गौरव कुमार बंसल बनाम भारत संघ के मामले में पारित निर्देशों के अनुरूप नहीं है।

    सोमवार को, गुजरात सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल, तुषार मेहता ने प्रस्तुत किया कि पिछली सुनवाई में अदालत द्वारा व्यक्त की गई चिंताओं के अनुसार, उनके द्वारा एक ज्ञापन के साथ नया हलफनामा दायर किया गया है जो संपूर्ण मुआवजा संवितरण तंत्र को सरल करता है और राज्य सरकार द्वारा तैयार किए गए अंतिम दो ज्ञापनों का स्थान लेता है।

    पीठ ने पाया कि वर्तमान हलफनामा न्यायालय के पहले के आदेश के अनुरूप है, लेकिन कार्यान्वयन तंत्र के संबंध में चिंता व्यक्त की,

    "पृष्ठ 7 पैरा 6 की ओर देखें। अब यह ... हमारे निर्देशों के अनुरूप कहा जा सकता है? कृपया देखें, कार्यान्वयन के संबंध में एकमात्र कठिनाई है।"

    संबंधित भाग को पढ़ते हुए, मेहता ने पीठ को सूचित किया कि -

    "कोविड 19 संबंधित मृत्यु संबंधी सहायता और आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के लिए तालुका के जिला कलेक्टर, मामलातदार को आवेदन करना है। जिला प्रशासन उपरोक्त दिशानिर्देशों के अनुसार सीधे लाभार्थी को धनराशि जारी करेगा।"

    यह कहते हुए कि आपदा प्रबंधन कार्यालय के स्थान का ज्ञान मुआवजे की मांग करने वाले लोगों के पास नहीं हो सकता है, बेंच ने संकेत दिया कि राज्य द्वारा सुझाई गई प्रक्रिया का पालन करना मुश्किल हो सकता है।

    मेहता ने न्यायालय को सूचित किया कि वितरण प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल स्थापित किया जा रहा है और इसका प्रचार-प्रसार किया जाएगा ताकि लोगों को इसके बारे में जागरूक किया जा सके।

    "हमारे पास दो सप्ताह में एक ऑनलाइन पोर्टल होगा। जहां तक ​​आइटम नंबर 6 का सवाल है, अगर मैं पीड़ित हूं तो मैं कलेक्टर या मामलातदार के पास जा सकता हूं। दूसरा भाग आंतरिक उपयोग के लिए है, वह है जहां से फंड आएगा। यह फंड आपदा प्रबंधन प्राधिकरण से जाएगा। "

    बेंच ने महसूस किया कि कठिनाई केवल मुआवजे के लिए जाने और शारीरिक रूप से आवेदन करने के संबंध में है।

    "एक दूर के गांव में एक व्यक्ति, उसे जिला स्थान, कलेक्टर स्थान पर जाना है, पता करना होगा। और आप जानते हैं कि एक मध्यस्थ व्यक्ति भी होगा, वह लाभ उठाएगा।"

    मेहता ने आश्वासन दिया,

    "केवल इसी उद्देश्य के लिए एक पोर्टल डिजाइन और प्रकाशित किया जाएगा।"

    बेंच ने कहा कि वह मामले को अगले सोमवार को रखेगी और इस बीच मेहता द्वारा प्रस्तावित पोर्टल विकसित किया जा सकता है।

    इसके बाद, बेंच ने पूछा,

    "एक और बात - अन्य राज्यों के बारे में क्या?"

    मेहता ने अदालत को अवगत कराया,

    "मेरे पास वह प्रणाली नहीं है, जो मैंने गुजरात के लिए दिखाई है, अन्य राज्यों के लिए ... वे इस प्रणाली को अपना सकते हैं, जिसे आपने एक मानक प्रणाली के रूप में पढ़ा है।"

    बेंच ने आगे पूछा कि क्या कोर्ट के आदेश का पालन दूसरे राज्य कर रहे हैं।

    मेहता ने पीठ को सूचित किया,

    "एक अलग हलफनामा दायर किया गया है। एक चार्ट संलग्न है ... पृष्ठ 5. यह हमारा चार्ट है ... महत्वपूर्ण बात गायब है और हमने मांग की थी, वह प्रणाली है जो उन राज्यों में जगह में है।"

    पीठ ने टिप्पणी की,

    "हम एक आदेश पारित करने जा रहे हैं कि यह भारत द्वारा अपनाया जाने वाला आदर्श प्रस्ताव होगा।"

    बेंच ने कहा,

    "केरल में उन्होंने एक पोर्टल विकसित किया है।"

    मेहता द्वारा सूचित किया गया,

    "लेकिन, हम उस मॉडल को नहीं जानते हैं ... यदि माननीय न्यायालय को लगता है कि गुजरात मॉडल को सभी राज्यों में दोहराया जा सकता है।"

    न्यायमूर्ति नागरत्ना ने सॉलिसिटर जनरल से नाबालिगों के लिए संवितरण की प्रक्रिया को देखने को कहा,

    "नाबालिगों के मामले में, यदि उन्होंने माता-पिता दोनों को खो दिया है तो वे कैसे आवेदन करेंगे? उनमें से कुछ ने माता-पिता दोनों को खो दिया है। यह देखा जाना चाहिए कि उनका प्रतिनिधित्व ठीक से किया गया है।"

    मेहता ने पीठ को सूचित किया कि इस संबंध में एक अलग जनहित याचिका पहले ही दायर की जा चुकी है और विचार के लिए न्यायालय के समक्ष है।

    मेहता द्वारा संदर्भित जनहित याचिका से अवगत, न्यायमूर्ति शाह ने कहा,

    "आप सही कह रहे हैं। हम इसमें हस्तक्षेप नहीं करेंगे।"

    बेंच इस बात से परेशान थी कि गुजरात की तरह आंध्र प्रदेश ने भी एक जांच कमेटी का गठन किया है। गुजरात में हालांकि 10092 मौतें दर्ज की गई हैं, लेकिन अब तक केवल 1250 दावा प्रपत्र प्राप्त हुए हैं। इसलिए, अदालत ने अनुमान लगाया कि मुआवजे की प्रक्रिया को सार्वजनिक करने में कमी है।

    मेहता ने जवाब दिया,

    "गुजरात में, पोर्टल में पहले ही 10,000 मौतों की सूचना दी जा चुकी है। हमने प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण मोड में भुगतान करना शुरू कर दिया है।"

    बेंच ने आगे सॉलिसिटर जनरल गुजरात का ध्यान हरियाणा से संबंधित आंकड़ों की ओर दिलाया कि दर्ज की गई 10053 मौतों में से केवल 1800 दावे प्राप्त हुए हैं। और कर्नाटक के लिए भी यही सच है जहां 38182 में से केवल 14237 दावे प्राप्त हुए हैं। पीठ ने कहा कि यह स्पष्ट रूप से प्रचार की कमी का परिणाम है।

    बेंच ने फैसला किया,

    "हम कुछ राज्यों, महाराष्ट्र, हरियाणा, केरल और 3-4 राज्यों को नोटिस जारी करेंगे और उनसे एक विस्तृत हलफनामा दाखिल करने के लिए कहेंगे।"

    न्यायालय द्वारा इंगित किया गया एक अन्य पहलू यह था कि आंध्र प्रदेश जैसे कुछ राज्यों में दावा दर्ज की गई मौतों की संख्या से अधिक था। उस पर विचार करते हुए, न्यायालय ने कहा कि न्यायालय को प्रदान किया गया मृत्यु से संबंधित डेटा सही नहीं हो सकता है।

    बेंच ने कहा है कि -

    "हमारे आदेश के अनुसार, गुजरात राज्य ने दिनांक 28.11.2021 को राज्य में कोविड-19 के कारण मरने वाले व्यक्तियों के उत्तराधिकारियों के परिवार के सदस्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के संबंध में एक नए प्रस्ताव के साथ एक अतिरिक्त हलफनामा दायर किया है। रिकॉर्ड पर… नए प्रस्ताव दिनांक 28.11.2021 जाने पर, प्रथम दृष्टया हम इस बात से संतुष्ट हैं कि ... प्रस्ताव को बिल्कुल हमारे पहले के आदेश के अनुसार कहा जा सकता है... अब प्रक्रिया सरल और आसान लगती है। हमारे आदेश के अनुरूप...आवेदक द्वारा दायर किए जाने वाले फॉर्म को सरल बनाया गया है... दावा है कम वही ऑनलाइन होगा, जिसके लिए राज्य सरकार द्वारा एक विशेष पोर्टल बनाया जाएगा। उपरोक्त आवेदक को मुआवजे के लिए आवेदन करने की सुविधा प्रदान करेगा। ... यह प्रक्रिया को और आसान बना देगा और कलेक्टरों/मामलतदार के कार्यालय में लंबी कतारों से बचाएगा । ..विद्वान एसजी ने कहा है कि गुजरात राज्य द्वारा आवश्यक और कदम उठाए गए हैं..और एक पोर्टल के साथ आएंगे ताकि मुआवजे के लिए आवेदन दस्तावेजों के साथ ऑनलाइन दाखिल किया जा सकता है।"

    यह आगे कहा -

    "उपरोक्त पहलू को छोड़कर गुजरात राज्य के दिनांक 28.11.2021 के एक नए प्रस्ताव के माध्यम से जाने के बाद हम संतुष्ट हैं.. और इसे पूरे भारत में लागू किया जा सकता है ... मुआवजे की प्रक्रिया का पूरे भारत में समान रूप से पालन किया जा सकता है ...भारत संघ द्वारा एकत्र किए गए डेटा के माध्यम से...ऐसा प्रतीत होता है कि कई राज्यों में प्राप्त दावों की संख्या बहुत कम है। कुछ राज्यों ने कोई विवरण प्रस्तुत नहीं किया है। उदाहरण के लिए आंध्र प्रदेश, बिहार, असम, झारखंड, महाराष्ट्र, सिक्किम राज्य, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा व केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, ने केंद्र सरकार को जानकारी नहीं दी है हालांकि हमारे आदेश के अनुसार भारत संघ द्वारा विशेष रूप से पूछा गया है। डेटा से यह भी देखा गया है कि मुआवजे के लिए प्राप्त प्रपत्र/आवेदन बहुत निचले हिस्से में हैं। इस प्रकार पूर्वोक्त से यह माना जा सकता है कि या तो संबंधित राज्य द्वारा मुआवजे की पेशकश का व्यापक प्रचार नहीं किया गया है या संबंधित राज्य द्वारा कोई व्यापक प्रचार नहीं किया गया है या संबंधित दावाकर्ता को अवगत नहीं कराया गया है कि कहां आवेदन करना है। यह भी ध्यान देने की आवश्यकता है कि जहां तक ​​आंध्र प्रदेश राज्य का संबंध है, 14431 मौतें दर्ज की गईं और 23868 दावे किए गए, जो दर्ज की गई मौतों से दोगुना है। यह हमारे आदेश के कारण हो सकता है कि दावेदार मुआवजे के लिए दावा कर सकता है मृत्यु प्रमाण पत्र में उल्लिखित कारण के बावजूद यदि आरटीपीसीआर रिपोर्ट पॉजिटिव हो और 30 दिनों की अवधि के भीतर उसकी मृत्यु हो गई। अन्य राज्यों में भी दावेदारों की संख्या बढ़ने की संभावना है।"

    बेंच ने निर्देश दिया -

    "उपरोक्त के मद्देनज़र हम राज्यों के मुख्य सचिव को भारत संघ, गृह मंत्रालय, आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को पूरा विवरण प्रस्तुत करने का निर्देश देते हैं:

    1. क्या पहले के आदेश को पूरी तरह से और सही मायने में लागू किया गया है या नहीं?

    2. आवेदन आमंत्रित करने और मुआवजा देने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया?

    3. दर्ज की गई मौतों की संख्या?

    4. अब तक प्राप्त दावा प्रपत्र?

    5. उन दावेदारों/व्यक्तियों की संख्या जिन्हें मुआवजे का भुगतान किया गया?

    6. क्या प्रत्येक जिले में शिकायत निवारण समिति का गठन किया गया ?

    7. क्या मुआवजे की योजना के संबंध में कोई व्यापक प्रचार किया गया है और किस कार्यालय में और कहां मुआवजे का आवेदन दावा किया जाना है?

    8. क्या मुआवजे के वितरण के लिए कोई ऑनलाइन पोर्टल बनाया गया है या नहीं?

    गृह विभाग को उपलब्ध कराने के लिए... 6.12.2021 को सूचीबद्ध करें। उक्त पहलुओं पर विवरण प्रस्तुत करने के लिए उक्त राज्यों को मुख्य सचिव को नोटिस जारी करें । 6.12.2021 को वापसी योग्य... इस बीच गुजरात कोविड से संबंधित मौतों के लिए आवेदन आमंत्रित करने के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल बना सकता है।"

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