अदालत किसी कोर्स की समकक्षता घोषित नहीं कर सकती : सुप्रीम कोर्ट

LiveLaw News Network

30 March 2023 3:05 PM IST

  • अदालत किसी कोर्स की समकक्षता घोषित नहीं कर सकती : सुप्रीम कोर्ट

    सुप्रीम कोर्ट ने 28 मार्च को ग्रेड-I और सहायक अभियंता को पदोन्नति देने के लिए दायर अपील को इस आधार पर खारिज कर दिया कि अपीलकर्ता के पास आवश्यक डिग्री नहीं है और अदालत योग्यता निर्धारित नहीं कर सकती या पाठ्यक्रम की समकक्षता घोषित नहीं कर सकती है।

    जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस अरविंद कुमार की पीठ ने कहा,

    "यह सामान्य कानून है कि अदालतें योग्यता निर्धारित नहीं करेंगी और / या पाठ्यक्रम की समकक्षता घोषित नहीं करेंगी। जब तक नियम स्वयं समतुल्यता निर्धारित नहीं करता है, अर्थात्, विभिन्न पाठ्यक्रमों को समान माना जाता है, अदालतें अपने विचारों को पूरक नहीं करेंगी या अपने विचारों को विशेषज्ञ निकायों के विचारों से प्रतिस्थापित नहीं करेंगी।

    ये अपील उन कर्मचारियों द्वारा दायर की गई थी जिन्होंने ग्रेड- I और सहायक अभियंता को पदोन्नति की मांग की थी। पदोन्नति को भारत संघ द्वारा इस आधार पर अस्वीकार कर दिया गया था कि उनके पास पदोन्नति के लिए निर्धारित डिग्री नहीं है।

    कर्मचारियों को पदोन्नत नहीं करने के भारत संघ के निर्णय की बाद में हाईकोर्ट द्वारा पुष्टि की गई थी। इससे क्षुब्ध कर्मचारियों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी।

    पृष्ठभूमि

    1977 और 1986 के बीच, अपीलकर्ताओं को जीआरईएफ नियम, 1982 के कॉलम नंबर 7 के प्रावधानों के अनुसार ओवरसियर / सर्वेयर ड्राफ्ट्समैन के पदों पर नियुक्त किया गया था।

    अपीलकर्ताओं के पास उनकी नियुक्ति के समय आईटीआई प्रमाण पत्र था, जैसा कि जीआरईएफ नियम, 1982 की अनुसूची I के कॉलम 7 के तहत निर्धारित है।

    उनकी नियुक्ति के बाद, उन्हें सीएमई पुणे से सरकारी खर्च पर ड्राफ्ट्समैन एस्टीमेटिंग और डिजाइन (डीईडी) में डिप्लोमा करने का अवसर दिया गया। कोर्स पूरा होने पर उन्हें डिप्लोमा सर्टिफिकेट दिया गया। कुछ अपीलकर्ताओं को अधीक्षक बीआर II में पदोन्नत किया गया, जबकि अन्य को पदोन्नति से वंचित कर दिया गया।

    याचिकाकर्ताओं को ग्रेड-I और सहायक अभियंता को पदोन्नत करने की प्रार्थना करते हुए हाईकोर्ट के समक्ष एक रिट याचिका दायर की गई थी।

    आपेक्षित आदेश द्वारा हाईकोर्ट ने इस आधार पर प्रचार करने की प्रार्थना को खारिज कर दिया कि एआईसीटीई (तकनीकी शिक्षा के लिए सर्वोच्च सलाहकार निकाय) अधिसूचना कहीं भी यह नहीं मानती है कि कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग द्वारा प्रदान किया गया डिप्लोमा एक डिग्री के बराबर है, जो अधीक्षक ग्रेड- I का पद धारण करने के लिए आवश्यक योग्यता है ।

    हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में उन कर्मचारियों द्वारा अपील दायर की गई थी जिन्हें ग्रेड-I और सहायक अभियंता में पदोन्नति से वंचित कर दिया गया था और उन्होंने तर्क दिया कि वे जीआरईएफ नियम, 1982 के कॉलम 11 के अनुसार उक्त पद पर पदोन्नत होने के हकदार हैं।

    भारत संघ ने तर्क दिया कि अपीलकर्ताओं को इस आधार पर पदोन्नति से वंचित कर दिया गया था कि जीआरईएफ नियम, 1982 के कॉलम 11 के अनुसार, एक उम्मीदवार के पास 'सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा' होना चाहिए, जबकि अपीलकर्ताओं के पास 'ड्राफ्ट्समैन एस्टीमेटिंग और डिजाइन' में डिप्लोमा' होना चाहिए।

    न्यायालय द्वारा विश्लेषण

    पक्षों को सुनने और रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री पर विचार करने के बाद शीर्ष अदालत ने कहा कि जीआरईएफ नियम, 1982 के कॉलम नंबर 11 में निर्धारित योग्यता का अध्ययन करने पर यह संकेत मिलता है कि एक उम्मीदवार जो अधीक्षक बीआर ग्रेड- I के पद पर पदोन्नति की मांग कर रहा है, उसके पास जनरल रिजर्व इंजीनियरिंग फोर्स के ग्रेड में 5 साल की नियमित सेवा के साथ "सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा" होना चाहिए। जबकि अपीलकर्ता के पास ड्राफ्ट्समैन एस्टीमेटिंग एंड डिजाइन (डीईडी) में डिप्लोमा है।

    न्यायालय ने आगे बताया कि नियम स्वयं स्पष्ट है, अर्थात्, यह केवल अधीक्षक बीआर ग्रेड- I को पदोन्नति के लिए निर्धारित करता है, सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा रखने वाले उम्मीदवार जिन्होंने सामान्य रिजर्व इंजीनियरिंग बल में ग्रेड में 5 साल की नियमित सेवा की है, वे पात्र होंगे। इसमें कोई संदेह नहीं है कि सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा या तो 3 वर्ष या अन्यथा होने के संबंध में उक्त नियम मौन है। यह एक निर्विवाद तथ्य है कि अपीलकर्ताओं के पास 'डिप्लोमा इन डीईडी' है न कि 'डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग'।

    गुरु नानक देव विश्वविद्यालय बनाम संजय कुमार कटवाल और अन्य के मामले का उल्लेख करते हुए कोर्ट ने दोहराया कि, “यह एक प्राचीन कानून है कि अदालतें किसी पाठ्यक्रम की योग्यता और/या समकक्षता की घोषणा नहीं करेंगी। जब तक नियम स्वयं समतुल्यता निर्धारित नहीं करता है, अर्थात् विभिन्न पाठ्यक्रमों को समान माना जाता है, अदालतें अपने विचारों को पूरक नहीं करेंगी या अपने विचारों को विशेषज्ञ निकायों के विचारों से प्रतिस्थापित नहीं करेंगी।

    न्यायालय ने कहा कि अपीलकर्ताओं द्वारा यह प्रदर्शित करने के लिए रिकॉर्ड पर कोई सामग्री नहीं रखी गई है कि डीईडी में डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा के बराबर है।

    न्यायालय ने आगे कहा कि जिस धारणा पर रिट याचिका प्रस्तुत की गई प्रतीत होती है, वह इस आधार पर है कि अपीलकर्ताओं को इस आधार पर पदोन्नति से वंचित कर दिया गया है कि उनके पास दो साल का डिप्लोमा है, न कि तीन साल का डिप्लोमा, इस तथ्य की पूरी तरह से अनदेखी करते हुए पदोन्नति से इनकार किया गया है। पदोन्नति इस आधार पर है कि उम्मीदवारों के पास "सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा" नामक निर्धारित अपेक्षित योग्यता नहीं है और उनके पास "डिप्लोमा इन डीईडी" नियमों के तहत निर्धारित नहीं है।

    उक्त के आलोक में पदोन्नति हेतु प्रार्थना स्वीकार नहीं की गयी और अपील अस्वीकार कर दी गयी।

    केस - उन्नीकृष्णन सीवी और अन्य बनाम भारत संघ

    साइटेशन : 2023 लाइवलॉ (SC ) 255

    सेवा कानून - यह प्राचीन कानून है कि अदालतें किसी पाठ्यक्रम की योग्यता निर्धारित नहीं करेंगी और/या समकक्षता की घोषणा नहीं करेंगी। जब तक नियम स्वयं समतुल्यता निर्धारित नहीं करता है, अर्थात्, विभिन्न पाठ्यक्रमों को समान माना जाता है, अदालतें अपने विचारों को पूरक नहीं करेंगी या अपने विचारों को विशेषज्ञ निकायों के विचारों से प्रतिस्थापित नहीं करेंगी।

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