पदोन्नति के लिए कोई भी सीनियर जज न होने पर सुप्रीम कोर्ट में महिला जजों की नियुक्ति नहीं की जा सकी: सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़
Shahadat
4 Nov 2024 10:08 PM IST
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ ने खुलासा किया कि उनके अधीन कॉलेजियम सुप्रीम कोर्ट में किसी महिला जज की नियुक्ति नहीं कर सका, क्योंकि हाईकोर्ट के जजों में पदोन्नति के लिए कोई भी वरिष्ठता वाला पद नहीं था।
निवर्तमान सीजेआई अपने अंतिम कार्य सप्ताह में एक चर्चा में बोल रहे थे। इंडियन एक्सप्रेस की ओपिनियन एडिटर वंदिता मिश्रा ने बताया कि सीजेआई चंद्रचूड़ के कार्यकाल के दौरान, हालांकि सुप्रीम कोर्ट में 18 नियुक्तियां की गईं, लेकिन उनमें से कोई भी महिला नहीं थी।
उन्होंने पूछा,
"क्या यह ऐसा अफसोस है, जिसके साथ आप जीना चाहेंगे?"
उन्होंने कहा,
"मैं इसे खेद नहीं कहूंगा। हां, मैंने यह पता लगाने का प्रयास किया कि क्या महिला जजों की नियुक्ति की जा सकती है। मैं ऐसे कॉलेजियम का हिस्सा रहा हूं, जहां महिला जजों की नियुक्ति की गई। इसलिए यह गर्व की बात है कि जब मैं कॉलेजियम का सदस्य था, तब महिला जजों की नियुक्ति की गई।"
10 नवंबर को पद छोड़ने वाले सीजेआई चंद्रचूड़ ने तब बताया कि प्रक्रिया के अनुसार, कॉलेजियम हाईकोर्ट के जजों में दो कारकों को देखता है- सीनियरिटी और व्यक्ति की साख, जिसमें विविधता की आवश्यकता भी शामिल है।
उन्होंने कहा,
"अब मान लीजिए कि महिला जज हाईकोर्ट में क्रम संख्या 12 पर है। आप उस जज को केवल इसलिए सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त नहीं कर सकते, क्योंकि वह जज महिला है। उस जज से आगे ग्यारह जज हैं। हमारी प्रणाली इस तरह से काम नहीं करती है। ये कुछ पैरामीटर हैं जिनका हमने वर्षों से पालन किया है।"
सीजेआई ने फिर कहा,
"मैं व्यवस्था में विविधता की आवश्यकता को भी समझता हूं। लेकिन फिर आपको उस पद पर एक महिला को रखना होगा। आपके पास एक महिला चीफ जस्टिस हो सकती है। लेकिन फिर उसके अपने हाईकोर्ट से उसके आगे कई अन्य लोग हो सकते हैं। फिर आपको केवल एक और महिला को रखने के लिए उन अन्य लोगों के दावों को अनदेखा करना होगा, जो अधिक सीनियर हैं। इस पर दो दृष्टिकोण हैं। मैं यह नहीं कहता कि हमने जो उत्तर पाया है, वह सबसे उपयुक्त है।"
महिलाओं, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों आदि के लिए न्यायपालिका में आरक्षण की आवश्यकता है या नहीं, इस प्रश्न का उत्तर देते हुए सीजेआई ने कहा,
"सुप्रीम कोर्ट में हमने अधिक विविधता रखने का सचेत निर्णय लिया। जिन कॉलेजियमों में मैं सदस्य था, हमने महिला जजों की नियुक्ति की है। हमने समाज के अधिक हाशिए वाले वर्गों से जजों को लाने के लिए सचेत प्रयास किए। मेरे सहकर्मी जो एक विशेष समुदाय से हैं, उन्हें इसलिए लाया गया, क्योंकि वे उत्कृष्ट जज थे। वे किसी कोटे के तहत नहीं आते थे। वे इसलिए आए, क्योंकि वे सक्षम जज थे और उनकी अपनी योग्यता थी। उच्च न्यायपालिका में कोटे के अलावा, जिला न्यायपालिका में, प्रत्येक राज्य के अपने नियम होंगे और राज्यों में आरक्षण के नियम होंगे। उच्च न्यायपालिका में हमारे पास आरक्षण नहीं है, लेकिन व्यवस्था के भीतर अधिक विविधता रखने के लिए सचेत प्रयास किए गए।"